देहरादूनः लोकसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा होने के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई है. आमजन से लेकर राजनीतिक दलों तक सभी को शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए आचार संहिता का अनुपालन जरूरी है. जिसे देखते हुए जिनके पास भी लाइसेंस हथियार हैं, वे सभी अपने हथियारों को संबंधित थानों में जमा करेंगे. सभी लाइसेंसी हथियार 7 दिनों के अंदर जमा करना अनिवार्य है. यदि किसी ने लाइसेंसी हथियार जमा नहीं किया तो उनके खिलाफ पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी, साथ ही हथियार का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा.
लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और ऐसे में चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस की अहम जिम्मेदारी होती है. आचार संहिता लागू होते ही पुलिस एक्शन मोड में है. सभी लाइसेंसी हथियार धारकों को 7 दिन के भीतर हथियार जमा कराने के लिए कहा गया है.
पुलिस द्वारा सभी हथियार धारकों को संबंधित थानों से नोटिस भेजे जा रहे हैं और अगर कोई थाने में हथियार जमा नहीं करवाता है तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी, साथ ही उसके हथियार का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा.
एसएसपी निवेदिता कुकरेती ने बताया कि कुछ ऐसे लोग जिनको हथियार रखना आवश्यक है, उनको कमेटी द्वारा एनओसी दी जाती है. बाकी सभी लोगों को हथियार जमा कराने के लिए संबंधित थानों से नोटिस जारी किए जा रहे हैं. आचार संहिता में हथियार रखना गैरकानूनी है. इसलिए सभी को 7 दिनों के भीतर हथियार जमा कराने के लिए नोटिस देकर जमा कराए जाएंगे.