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चुनाव तक थानों में जमा रहेंगे लाइसेंसी हथियार, पुलिस ने जारी किया नोटिस - उत्तराखंड न्यूज

आचार संहिता को लेकर प्रशासन सक्रिय हो गया है. लाइसेंसी हथियार धारकों को 7 दिन के भीतर हथियार जमा कराने के लिए कहा गया है.

थानों में जमा रहेंगे लाइसेंसी हथियार
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Published : Mar 12, 2019, 9:53 PM IST


देहरादूनः लोकसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा होने के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई है. आमजन से लेकर राजनीतिक दलों तक सभी को शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए आचार संहिता का अनुपालन जरूरी है. जिसे देखते हुए जिनके पास भी लाइसेंस हथियार हैं, वे सभी अपने हथियारों को संबंधित थानों में जमा करेंगे. सभी लाइसेंसी हथियार 7 दिनों के अंदर जमा करना अनिवार्य है. यदि किसी ने लाइसेंसी हथियार जमा नहीं किया तो उनके खिलाफ पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी, साथ ही हथियार का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा.

लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और ऐसे में चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस की अहम जिम्मेदारी होती है. आचार संहिता लागू होते ही पुलिस एक्शन मोड में है. सभी लाइसेंसी हथियार धारकों को 7 दिन के भीतर हथियार जमा कराने के लिए कहा गया है.

पुलिस द्वारा सभी हथियार धारकों को संबंधित थानों से नोटिस भेजे जा रहे हैं और अगर कोई थाने में हथियार जमा नहीं करवाता है तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी, साथ ही उसके हथियार का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा.

लाइसेंसी हथियार धारकों को 7 दिन के भीतर हथियार जमा कराना होगा

एसएसपी निवेदिता कुकरेती ने बताया कि कुछ ऐसे लोग जिनको हथियार रखना आवश्यक है, उनको कमेटी द्वारा एनओसी दी जाती है. बाकी सभी लोगों को हथियार जमा कराने के लिए संबंधित थानों से नोटिस जारी किए जा रहे हैं. आचार संहिता में हथियार रखना गैरकानूनी है. इसलिए सभी को 7 दिनों के भीतर हथियार जमा कराने के लिए नोटिस देकर जमा कराए जाएंगे.


देहरादूनः लोकसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा होने के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई है. आमजन से लेकर राजनीतिक दलों तक सभी को शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए आचार संहिता का अनुपालन जरूरी है. जिसे देखते हुए जिनके पास भी लाइसेंस हथियार हैं, वे सभी अपने हथियारों को संबंधित थानों में जमा करेंगे. सभी लाइसेंसी हथियार 7 दिनों के अंदर जमा करना अनिवार्य है. यदि किसी ने लाइसेंसी हथियार जमा नहीं किया तो उनके खिलाफ पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी, साथ ही हथियार का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा.

लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और ऐसे में चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस की अहम जिम्मेदारी होती है. आचार संहिता लागू होते ही पुलिस एक्शन मोड में है. सभी लाइसेंसी हथियार धारकों को 7 दिन के भीतर हथियार जमा कराने के लिए कहा गया है.

पुलिस द्वारा सभी हथियार धारकों को संबंधित थानों से नोटिस भेजे जा रहे हैं और अगर कोई थाने में हथियार जमा नहीं करवाता है तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी, साथ ही उसके हथियार का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा.

लाइसेंसी हथियार धारकों को 7 दिन के भीतर हथियार जमा कराना होगा

एसएसपी निवेदिता कुकरेती ने बताया कि कुछ ऐसे लोग जिनको हथियार रखना आवश्यक है, उनको कमेटी द्वारा एनओसी दी जाती है. बाकी सभी लोगों को हथियार जमा कराने के लिए संबंधित थानों से नोटिस जारी किए जा रहे हैं. आचार संहिता में हथियार रखना गैरकानूनी है. इसलिए सभी को 7 दिनों के भीतर हथियार जमा कराने के लिए नोटिस देकर जमा कराए जाएंगे.

Intro:लोकसभा चुनाव के तिथियों की घोषणा होने के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई है।आमजन से लेकर राजनीति दलों तक सभी को शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए आचार संहिता का अनुपालन जरूरी है।जिसको देखते हुए जिनके पास भी लाइसेंस हथियार है वे सभी लोग अपने हथियारों को संबंधित थानों में जमा करेंगे। सभी लाइसेंसी हथियार 7 दिनों के अंदर जमा कराने अनिवार्य है।और अगर किसी ने लाइसेंसी हथियार जमा नहीं करवाते हैं तो उनके ऊपर पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी साथ ही हथियार का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा।


Body:लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और ऐसे में चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस की अहम जिम्मेदारी होती है।आचार संहिता लागू होते ही पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। सभी लाइसेंसी हथियार धारकों को 7 दिन के भीतर हथियार जमा कराने के लिए कहा गया है यह हथियार संबंधित थानों में जमा कराए जाएंगे। पुलिस द्वारा सभी हथियार धारकों को संबंधित थानों से नोटिस भेजे जा रहे हैं। और अगर कोई हथियार धारक थाने में हथियार जमा नहीं करवाता है तो उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी साथ ही उसका हथियार लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा।



Conclusion:देहरादून एसएसपी निवेदिता कुकरेती ने बताया कि कुछ ऐसे लोग जिनको हथियार रखना आवश्यक है उनको कमेटी के द्वारा एनओसी दी जाती है।बाकी सभी लोगों को हथियार जमा कराने के लिए संबंधित थानों से नोटिस जारी किए जा रहे हैं आचार संहिता में हथियार रखना गैरकानूनी है।इसलिए सभी को 7 दिनों के भीतर हथियार जमा कराने के लिए नोटिस देकर हथियार जमा कराए जाएंगे।

बाइट-निवेदिता कुकरेती(एसएसपी)
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