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जिला पंचायत सदस्य हरीश ऐठानी की सदस्यता समाप्त, वित्तीय अनियमितता का आरोप

बागेश्वर जिले के शामा के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और वर्तमान जिपं सदस्य हरीश ऐठानी की मुश्किलें बढ़ गई है. वित्तीय अनियमितता के आरोप में उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है. इतना ही नहीं उनके चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी गई है. उधर, मामले में हरीश ऐठानी ने सदस्यता समाप्त होने से जुड़ा कोई भी पत्र न मिलने की बात कही है.

Harish Aithani Membership Terminate
हरीश ऐठानी की सदस्यता समाप्त
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Published : May 4, 2023, 7:18 PM IST

जानकारी देतीं बागेश्वर जिलाधिकारी अनुराधा पाल.

बागेश्वरः वित्तीय अनियमितता के मामले में शामा क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य हरीश ऐठानी की सदस्यता समाप्त कर दी गई है. ऐठानी पर जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर रहते हुए वित्तीय अनियमितता के आरोप हैं. मामले में जांच के बाद पंचायती राज विभाग ने सदस्यता समाप्त करने का आदेश पारित किया. इतना ही नहीं हरीश ऐठानी अब अगले पांच साल तक ग्राम प्रधान, उप प्रधान, सदस्य, प्रमुख, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे.

गौर हो कि पूर्व विधायक शेर सिंह गढ़िया ने बीती 29 सितंबर 2017 को शासन को पत्र लिखकर 2014-15 में जिला पंचायत में हुई अनियमितताओं की जांच की मांग की थी. उन्होंने पत्र में निर्माण कार्य योजनाओं के लिए निविदा की सामग्री (सीमेंट, सरिया, ईंट, जीआई पाइप) की आपूर्ति ‌बिना जिला पंचायत सदन में प्रस्ताव पारित कराने का आरोप लगाया था.

इसके अलावा राज्य वित्त/जिला निधि/पर्यटन विभाग से बिना नियम प्रक्रिया किसी एक ठेकेदार को बिना निविदा प्रक्रिया देने की बात भी कही थी. वहीं, बिना तकनीकी परीक्षण कराए पुलों और पैदल मार्गों का निर्माण, पीटीए अध्यापकों की नियुक्ति, पिंडारी रोड आरे में धर्मकांटा स्थापित ‌किए जाने, मुख्यमंत्री राहत कोष से विद्यालयों के मरम्मत आदि कार्यों में अनियमितता के आरोप लगाए ‌थे.
ये भी पढ़ेंः अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुख्य गवाह कोर्ट में पेश, उगले कई अहम राज!

डीएम अनुराधा पाल ने कही ये बातः बागेश्वर जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने बताया कि‌ ‌शिकायती पत्र के आधार पर तत्कालीन डीएम को मामले की प्रारंभिक जांच सौंपी गई. डीएम ने जांच की आख्या कुमाऊं कमिश्नर को सौंपी. डीएम की प्रारंभिक जांच और कमिश्नर की विस्तृत जांच आख्या में अनियमितताओं की पुष्टि हुई. जिसके बाद हरीश ऐठानी को कारण बताओ नोटिस दिया गया.

मामले में कुमाऊं कमिश्नर की अंतिम जांच आख्या में तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष और वर्तमान जिला पंचायत सदस्य हरीश ऐठानी पंचायती राज अधिनियम की धारा 109 के तहत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते नहीं पाए गए. जिसके आधार पंचायती राज सचिव नितेश कुमार झा ने राज्यपाल की आदेश पर हरीश ऐठानी की सदस्यता समाप्त करने का आदेश जारी किया.

क्या बोले हरीश ऐठानीः वहीं, मामले में जिला पंचायत सदस्य हरीश ऐठानी ने ईटीवी भारत से फोन पर अपना पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि अभी तक उनके पास सदस्यता समाप्त करने से जुड़ा कोई पत्र नहीं आया है. जो भी पत्र उनके पास आएगा, उसका वो कानूनी रूप से जवाब देंगे.

जानकारी देतीं बागेश्वर जिलाधिकारी अनुराधा पाल.

बागेश्वरः वित्तीय अनियमितता के मामले में शामा क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य हरीश ऐठानी की सदस्यता समाप्त कर दी गई है. ऐठानी पर जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर रहते हुए वित्तीय अनियमितता के आरोप हैं. मामले में जांच के बाद पंचायती राज विभाग ने सदस्यता समाप्त करने का आदेश पारित किया. इतना ही नहीं हरीश ऐठानी अब अगले पांच साल तक ग्राम प्रधान, उप प्रधान, सदस्य, प्रमुख, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे.

गौर हो कि पूर्व विधायक शेर सिंह गढ़िया ने बीती 29 सितंबर 2017 को शासन को पत्र लिखकर 2014-15 में जिला पंचायत में हुई अनियमितताओं की जांच की मांग की थी. उन्होंने पत्र में निर्माण कार्य योजनाओं के लिए निविदा की सामग्री (सीमेंट, सरिया, ईंट, जीआई पाइप) की आपूर्ति ‌बिना जिला पंचायत सदन में प्रस्ताव पारित कराने का आरोप लगाया था.

इसके अलावा राज्य वित्त/जिला निधि/पर्यटन विभाग से बिना नियम प्रक्रिया किसी एक ठेकेदार को बिना निविदा प्रक्रिया देने की बात भी कही थी. वहीं, बिना तकनीकी परीक्षण कराए पुलों और पैदल मार्गों का निर्माण, पीटीए अध्यापकों की नियुक्ति, पिंडारी रोड आरे में धर्मकांटा स्थापित ‌किए जाने, मुख्यमंत्री राहत कोष से विद्यालयों के मरम्मत आदि कार्यों में अनियमितता के आरोप लगाए ‌थे.
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डीएम अनुराधा पाल ने कही ये बातः बागेश्वर जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने बताया कि‌ ‌शिकायती पत्र के आधार पर तत्कालीन डीएम को मामले की प्रारंभिक जांच सौंपी गई. डीएम ने जांच की आख्या कुमाऊं कमिश्नर को सौंपी. डीएम की प्रारंभिक जांच और कमिश्नर की विस्तृत जांच आख्या में अनियमितताओं की पुष्टि हुई. जिसके बाद हरीश ऐठानी को कारण बताओ नोटिस दिया गया.

मामले में कुमाऊं कमिश्नर की अंतिम जांच आख्या में तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष और वर्तमान जिला पंचायत सदस्य हरीश ऐठानी पंचायती राज अधिनियम की धारा 109 के तहत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते नहीं पाए गए. जिसके आधार पंचायती राज सचिव नितेश कुमार झा ने राज्यपाल की आदेश पर हरीश ऐठानी की सदस्यता समाप्त करने का आदेश जारी किया.

क्या बोले हरीश ऐठानीः वहीं, मामले में जिला पंचायत सदस्य हरीश ऐठानी ने ईटीवी भारत से फोन पर अपना पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि अभी तक उनके पास सदस्यता समाप्त करने से जुड़ा कोई पत्र नहीं आया है. जो भी पत्र उनके पास आएगा, उसका वो कानूनी रूप से जवाब देंगे.

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