नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बागेश्वर लोक निर्माण विभाग की आवासीय कॉलोनी में किए गए अतिक्रमण पर विक्रम सिंह दानू की तरफ़ से स्टे हटाये जाने की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया है. इसके साथ ही जिला विकास प्राधिकरण से 10 दिन के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है.
विक्रम सिंह दानू की स्टे हटाने की मांग अस्वीकार: हाईकोर्ट ने निर्माण कार्य पर रोक को भी जारी रखा है. हाईकोर्ट ने एसडीएम बागेश्वर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं. मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 21 सितंबर की तिथि नियत की है. आज मंगलवार को मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में हुई.
हाईकोर्ट ने दिए थे निर्माणाधीन भवन सील करने के आदेश: 24 अगस्त को हाईकोर्ट ने उक्त मामले में सुनवाई के बाद निर्माण कार्य पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के आदेश दिए थे. इसके साथ ही उस दिन की सुनवाई में सभी पक्षकारों नोटिस जारी करने के साथ ही निर्माणाधीन भवन को सील करने के आदेश भी जारी किए थे.
पीडब्ल्यूडी की भूमि पर अतिक्रमण का है आरोप: मामले के अनुसार व्यापार संघ बागेश्वर के अध्यक्ष कवि जोशी ने जनहित याचिका याचिका दायर कर कहा है कि बागेश्वर तहसील रोड पर स्थिति लोक निर्माण विभाग की आवासीय कॉलोनी के अंदर निजी व्यक्ति द्वारा पीडब्ल्यूडी की भूमि पर अतिक्रमण कर बृहद व्यावसायिक निर्माण किया जा रहा है. याचिका में पीडब्ल्यूडी के अधिशाशी अभियंता द्वारा ज़िला प्रशासन को उक्त निर्माण कार्य पर रोक लगाये जाने संबंधी पत्राचार किया गया है, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गयी.
ये लोग हैं पक्षकार: याचिका में यह भी कहा गया है कि सिंचाई विभाग बागेश्वर के नहर के ऊपर भी निजी व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण किया गया है. इस पर भी रोक लगाई जाये. जनहित याचिका में ज़िलाधिकारी उपज़िलाधिकारी, तहसीलदार, बागेश्वर अधिशाशी अभियंता लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग बागेश्वर सहित विक्रम सिंह दानू (विवेक होटल) बागेश्वर को पक्षकार बनाया गया है.
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