सोमेश्वर: बाल विकास एवं महिला सशक्तिकरण राज्यमंत्री रेखा आर्य ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून को किसानों की तकदीर बदलने वाला कानून बताया है. वहीं, विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है.
रेखा आर्य ने प्रदेश के किसानों से विपक्ष के झूठे प्रचार में नहीं आने की अपील करते हुए कहा है कि मोदी सरकार किसानों के हित में फैसले ले रही है. जो विपक्ष के गले नहीं उतर रहा है. इसीलिए विपक्ष अनर्गल बयानबाजी कर इस कानून को गलत तरीके से पेश कर रहा है. किसानों को विपक्ष के बरगलाने वाले बयानों में नहीं आने की अपील की है.
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रेखा आर्य ने कहा कि ने केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानून किसानों की तकदीर बदलने में अहम भूमिका निभाएगा. इस कानून को लेकर विपक्ष भ्रम फैला रहा है. इस कानून में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पूर्व की तरह निर्धारित होते रहेंगे.
कृषि कानून 2020 के मुख्य प्रावधान निम्नवत हैं:
- किसानों की उनकी उपज के विक्रय की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना है, जहां किसान एवं व्यापारी कृषि उपज मंडी के बाहर भी अन्य माध्यम से उत्पादों का सरलापूर्वक व्यापार कर सकेंगे.
- राज्य एवं देश के किसी भी स्थान पर किसानों को अपनी उपज निर्बाध रूप से बेचने के लिए अवसर एवं व्यवस्थायें प्रदान होगी.
- मंडियां समाप्त नहीं होंगी, वहां पूर्ववत व्यापार होता रहेगा. इस व्यवस्था में किसानों को मंडी के साथ ही अन्य स्थानों पर अपनी उपज बेचने का विकल्प प्राप्त होगा.
- परिवहन लागत एवं कर में कमी लाकर किसानों को उत्पाद की अधिक कीमत दिलाना.
- ई-ट्रेडिंग के माध्यम से किसानों को उपज विक्रय के लिए ज्यादा सुविधाजनक तंत्र उपलब्ध कराना.
- मंडियों के अतिरिक्त व्यापार क्षेत्र में फार्मगेट, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, प्रसंस्करण यूनिटों पर भी व्यापार की स्वतंत्रता होगी.
- किसानों के साथ प्रोसेसर्स, निर्यातकों, संगठित रिटेलरों का सीधा एकीकरण ताकि बिचौलिये कम हों.