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अल्मोड़ा में 11 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, मौके पर मामलों का होगा निस्तारण

11 सितंबर से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा. इन अदालतों में लंबित न्यायालयों में लंबित मामलों को मौके पर ही निस्तारित कर दिया जाएगा.

Almora
राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन
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Published : Aug 16, 2021, 8:19 PM IST

Updated : Aug 16, 2021, 8:33 PM IST

अल्मोड़ा: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 11 सितंबर को अल्मोड़ा के जिला न्यायालय समेत कई न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा. इन अदालतों में लंबित विभिन्न प्रकार के मामलों का निस्तारण मौके पर ही किया जाएगा.

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रविशंकर मिश्रा ने बताया कि आगामी 11 सितंबर को अल्मोड़ा समेत द्वाराहाट, रानीखेत और भिकियासैंण के न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है. लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित मामलों के अलावा उन मामलों का भी निपटारा किया जाएगा, जो अभी न्यायालय में लंबित नहीं हैं. ऐसे मामलों को प्री-लिटिगेशन कहते हैं.

राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन

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राष्ट्रीय लोक अदालतों में धन वसूली वाद, श्रम विवाद, भरण-पोषण वाद, आपराधिक शमनीय वाद, भूमि आध्याति वाद, सर्विस मामलों के वाद (भुगतान, एलाउन्स, रिटायरमेन्ट लाभ), रेवेन्यू वाद (जिला न्यायालय में लम्बित) और अन्य सिविल वादों का निस्तारण किया जाएगा. सचिव ने कहा कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर होता है.

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किसी भी पक्ष को ना तो कोई सजा होती है और ना ही कोई पक्ष जीतता है, बल्कि लोक अदालत में दोनों पक्ष आपसी समझौते के आधार पर मामलों का निस्तारण कराते हैं. लोक अदालत में जिन मामलों का निस्तारण होता है और सुलह समझौते के आधार पर लोक अदालत की ओर से जो निर्णय पारित किया जाते हैं, वह दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होते हैं.

अल्मोड़ा: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 11 सितंबर को अल्मोड़ा के जिला न्यायालय समेत कई न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा. इन अदालतों में लंबित विभिन्न प्रकार के मामलों का निस्तारण मौके पर ही किया जाएगा.

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रविशंकर मिश्रा ने बताया कि आगामी 11 सितंबर को अल्मोड़ा समेत द्वाराहाट, रानीखेत और भिकियासैंण के न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है. लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित मामलों के अलावा उन मामलों का भी निपटारा किया जाएगा, जो अभी न्यायालय में लंबित नहीं हैं. ऐसे मामलों को प्री-लिटिगेशन कहते हैं.

राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन

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राष्ट्रीय लोक अदालतों में धन वसूली वाद, श्रम विवाद, भरण-पोषण वाद, आपराधिक शमनीय वाद, भूमि आध्याति वाद, सर्विस मामलों के वाद (भुगतान, एलाउन्स, रिटायरमेन्ट लाभ), रेवेन्यू वाद (जिला न्यायालय में लम्बित) और अन्य सिविल वादों का निस्तारण किया जाएगा. सचिव ने कहा कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर होता है.

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किसी भी पक्ष को ना तो कोई सजा होती है और ना ही कोई पक्ष जीतता है, बल्कि लोक अदालत में दोनों पक्ष आपसी समझौते के आधार पर मामलों का निस्तारण कराते हैं. लोक अदालत में जिन मामलों का निस्तारण होता है और सुलह समझौते के आधार पर लोक अदालत की ओर से जो निर्णय पारित किया जाते हैं, वह दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होते हैं.

Last Updated : Aug 16, 2021, 8:33 PM IST
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