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चरस तस्कर को दस साल की कैद, एक लाख रुपए का अर्थदंड भी - एसओ स्वेता नेगी

चरस व गांजा तस्करी के मामले में न्यायाधीश प्रदीप पंत ने एक अभियुक्त को दस साल की सजा और एक लाख रुपये का अर्थदंड सुनाया है.

charas smuggler
चरस तस्कर को दस साल कारावास
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Published : Nov 30, 2019, 11:35 PM IST

अल्मोड़ाः चरस व गांजा तस्करी के मामले में न्यायाधीश प्रदीप पंत ने एक अभियुक्त को दस साल की सजा और एक लाख रुपये का अर्थदंड सुनाया है.साथ ही एक अन्य अभियुक्त को 3 माह की सजा सुनाई है.

बता दें कि, 9 जून 2018 को लमगड़ा में एसओ स्वेता नेगी वाहनों की चेकिंग की दौरान धौलकड़िया तिराहे के पास टैक्सी में गांजे से भरे बैग के साथ वाहन चालक दीवान सिंह को गिरफ्तार किया था.

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मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायालय में चला, जिसमें अभियोजन की ओर से आठ गवाह पेश किए गए. वहीं, सुनवाई के बाद न्यायालय ने अभियुक्त दीवान सिंह को तीन माह का कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. अभियुक्त केशर सिंह को 10 साल का कारावास और एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है.

अल्मोड़ाः चरस व गांजा तस्करी के मामले में न्यायाधीश प्रदीप पंत ने एक अभियुक्त को दस साल की सजा और एक लाख रुपये का अर्थदंड सुनाया है.साथ ही एक अन्य अभियुक्त को 3 माह की सजा सुनाई है.

बता दें कि, 9 जून 2018 को लमगड़ा में एसओ स्वेता नेगी वाहनों की चेकिंग की दौरान धौलकड़िया तिराहे के पास टैक्सी में गांजे से भरे बैग के साथ वाहन चालक दीवान सिंह को गिरफ्तार किया था.

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मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायालय में चला, जिसमें अभियोजन की ओर से आठ गवाह पेश किए गए. वहीं, सुनवाई के बाद न्यायालय ने अभियुक्त दीवान सिंह को तीन माह का कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. अभियुक्त केशर सिंह को 10 साल का कारावास और एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है.

Intro:चरस व गांजा तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायधीश प्रदीप पंत ने एक अभियुक्त को दस साल की सजा और एक लाख रुपये अर्थदंड जबकि एक अन्य अभियुक्त को 3 माह की सजा सुनाई गई है।
Body:घटनाक्रम के अनुसार 9जून 2018 को पुलिस टीम ने निरीक्षण के दौरान लमगड़ा में एसओ स्वेता नेगी वाहनों की चेकिंग कर रहीं थी। धौलकड़िया तिराहे के पास देवीधूरा से आ रहे टैक्सी वाहन को चैक किया। इसमें चालक सहित छह सवारियां थी। निरीक्षण के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति से पुलिस ने पूछताछ की। उस व्यक्ति के पास दो बैग थे उसमें गांजे की गंध आ रही थी। पुलिस ने वाहन चालक दीवान सिंह से पूछताछ की और वाहन को थाने लाकर सभी यात्रियों को अन्य वाहनों से उनके गंतव्य को भेज दिया।

पुलिस ने चालक दीवान सिंह की भी तलाशी ली उसने बताया कि यह दोनों बैग वाहन में बैठा केसर सिंह के हैं। पूरी कार्रवाई के बाद पुलिस ने मुकदमा कर्ज दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायालय में चला। अभियोजन की ओर से आठ गवाह पेश किये। विचारण के पश्चात न्यायालय ने अभिुक्त दीवान सिंह को तीन माह की कारावास की सजा और तीन हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई। जबकि अभियुक्त केशर सिंह को 10 साल की कारावास की सजा और एक लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया। Conclusion:
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