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चरस तस्करों को 20 साल की कैद, दो लाख का जुर्माना

4 मार्च को कुमाऊं एसटीएफ और पुलिस टीम ने पूरनपुर के पास दोनों आरोपियों से करीब 5 किलो चरस बरामद की थी.मंगलवार को कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 20-20 साल के कारावास की सजा सुनाते हुए दोनों पर एक-एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है.

चरस तस्करी के मामले में आरोपियों को 20-20 साल की कठोर कारावास की सजा.
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Published : Apr 3, 2019, 10:44 AM IST

Updated : Apr 3, 2019, 1:53 PM IST

रुद्रपुर: जिला न्यायालय ने चरस तस्करी के मामले में आरोपियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर एक-एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है. कुमाऊं एसटीएफ ने बीती 4 मार्च को दोनों आरोपियों को चरस तस्करी में गिरफ्तार किया था.


बता दें कि 4 मार्च को कुमाऊं एसटीएफ और पुलिस टीम ने पूरनपुर से दोनों आरोपियों के पास से करीब 5 किलो चरस बरामद की थी. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी अजीत कुमार और दीपक खड़का के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया था.

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वहीं, आरोपियों ने जमानत के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. लेकिन कोर्ट ने आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करते हुए जिला न्यायालय को इस मामले की सुनवाई के आदेश दिए थे. मंगलवार को कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 20-20 साल के कारावास की सजा सुनाते हुए दोनों पर एक-एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है.

रुद्रपुर: जिला न्यायालय ने चरस तस्करी के मामले में आरोपियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर एक-एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है. कुमाऊं एसटीएफ ने बीती 4 मार्च को दोनों आरोपियों को चरस तस्करी में गिरफ्तार किया था.


बता दें कि 4 मार्च को कुमाऊं एसटीएफ और पुलिस टीम ने पूरनपुर से दोनों आरोपियों के पास से करीब 5 किलो चरस बरामद की थी. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी अजीत कुमार और दीपक खड़का के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया था.

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वहीं, आरोपियों ने जमानत के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. लेकिन कोर्ट ने आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करते हुए जिला न्यायालय को इस मामले की सुनवाई के आदेश दिए थे. मंगलवार को कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 20-20 साल के कारावास की सजा सुनाते हुए दोनों पर एक-एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है.

Intro:एंकर - चरस तस्करी के मामले में जेल गए आरोपियों के खिलाफ मंगलवार को रुद्रपुर कोर्ट ने फैसला सुनाया है इस दौरान प्रथम अपर जिला जज संजीव कुमार की अदालत ने दोनों आरोपियों को 20:00 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है इस मामले में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने 7 गवाह पेश किए हैं।


Body:वीओ - सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीपक अरोरा ने बताया कि बीते 4 मार्च 2018 को एसटीएफ कुमाऊं प्रभारी एमपी सिंह और पुलिस टीम ने पूरनपुर रोड की तरफ से पैदल आ रहे दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया था इस दौरान जब पैदल आ रही लोग सकपका कर भागने लगे तो इस पर पुलिस को शक हुआ और पीछा कर हिरासत में ले लिया था। पूछताछ में उन्होंने अपना नाम मेला घाट निवासी अजीत कुमार और कंचनपुर नेपाल निवासी दीपक खड़का बताया था। तलाशी लेने पर अजीत के पास से 2 किलो चरस और दीपक के पास से 2 किलो 800 ग्राम चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था जमानत नहीं मिलने पर आरोपियों ने हाईकोर्ट पहुंचकर याचिका दायर की थी। लेकिन इसमें जमानत याचिका खारिज करते हुए रोजाना सुनवाई के निर्देश दिए गए थे इसके तहत आज दोनों आरोपियों को बीस बीस साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है साथ ही दोनो को एक एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है।


Conclusion:
Last Updated : Apr 3, 2019, 1:53 PM IST
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