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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई गई 10 साल की सजा

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Published : Dec 5, 2019, 9:12 PM IST

10 नवम्बर 2016 को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. जिसके बाद कोर्ट से जमानत पर आरोपी बाहर था. तब से लेकर अब तक आरोपी रमेश के खिलाफ जिला एवं सत्र न्यायालय में मुकदमा चल रहा था. जिसमें गुरुवार को फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश विजय लक्ष्मी विहान ने फैसला सुनाया.

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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई गई 10 साल की सजा

रुद्रपुर: साल 2016 में सितारगंज में नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुराचार मामले में पॉक्सो न्यायालय ने सजा सुनाई है. पॉक्सो न्यायाधीश विजयलक्ष्मी विहान ने आरोपी युवक को 10 साल के कारावास के साथ 35,000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने इस मामले में कोर्ट के सामने 5 गवाह पेश किए. जिसके बाद ये फैसला सुनाया गया.

बता दें कि सितारगंज थाना क्षेत्र की एक महिला ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया कि 21 अक्टूबर 2016 की सुबह लगभग साढ़े 11बजे यूपी का रहने वाला रमेश उसकी 13 साल नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया. जिसके बाद उसने नाबालिग लड़की से बलात्कार किया. विरोध करने पर उसने उसके साथ मारपीट की. बाद में रमेश नाबालिग लड़की को सितारगंज की एक राइस मिल में ले गया. जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया.

पढ़ें-विधानसभा सत्र: अपनी ही पार्टी के विधायकों से घिरे शिक्षा मंत्री, सवालों की बौछार

अगले दिन सुबह किसी तरह लडकी वहां से भाग निकली. नाबालिग लड़की ने घर पहुंचकर मामले की जानकारी अपने घरवालों को दी, जिसके बाद घरवालों ने मामले की शिकायत पुलिस से की. पुलिस ने लड़की का मेडिकल करवाने के बाद आईपीसी की अलग-अलग धाराओं में मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू की.

पढ़ें-शीतकालीन सत्रः बंद हो रहे ITI का मुद्दा उठा, नए ट्रेड के साथ एडमिशन शुरू करने की मांग

जिसके बाद 10 नवम्बर 2016 को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. जिसके बाद कोर्ट से जमानत पर आरोपी बाहर था. तब से लेकर अब तक आरोपी रमेश के खिलाफ जिला एवं सत्र न्यायालय में मुकदमा चल रहा था. जिसमें गुरुवार को फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश विजय लक्ष्मी विहान ने फैसला सुनाया.

रुद्रपुर: साल 2016 में सितारगंज में नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुराचार मामले में पॉक्सो न्यायालय ने सजा सुनाई है. पॉक्सो न्यायाधीश विजयलक्ष्मी विहान ने आरोपी युवक को 10 साल के कारावास के साथ 35,000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने इस मामले में कोर्ट के सामने 5 गवाह पेश किए. जिसके बाद ये फैसला सुनाया गया.

बता दें कि सितारगंज थाना क्षेत्र की एक महिला ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया कि 21 अक्टूबर 2016 की सुबह लगभग साढ़े 11बजे यूपी का रहने वाला रमेश उसकी 13 साल नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया. जिसके बाद उसने नाबालिग लड़की से बलात्कार किया. विरोध करने पर उसने उसके साथ मारपीट की. बाद में रमेश नाबालिग लड़की को सितारगंज की एक राइस मिल में ले गया. जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया.

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अगले दिन सुबह किसी तरह लडकी वहां से भाग निकली. नाबालिग लड़की ने घर पहुंचकर मामले की जानकारी अपने घरवालों को दी, जिसके बाद घरवालों ने मामले की शिकायत पुलिस से की. पुलिस ने लड़की का मेडिकल करवाने के बाद आईपीसी की अलग-अलग धाराओं में मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू की.

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जिसके बाद 10 नवम्बर 2016 को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. जिसके बाद कोर्ट से जमानत पर आरोपी बाहर था. तब से लेकर अब तक आरोपी रमेश के खिलाफ जिला एवं सत्र न्यायालय में मुकदमा चल रहा था. जिसमें गुरुवार को फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश विजय लक्ष्मी विहान ने फैसला सुनाया.

Intro:Summry - नाबालिक को बहला फुसला कर अपहरण कर उसके साथ दुराचार करने के मामले में पॉस्को कोर्ट ने 10 वर्ष का कारावास व 35 हजार का जुर्माना लगाया है।

एंकर - नाबालिग लडकी का अपहरण कर उसके साथ कई बार दुराचार करने वाले युवक को पाक्सो न्यायाधीश विजयलक्ष्मी विहान ने 10 वर्ष के कारावास व 35000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता द्वारा कोर्ट के समक्ष 5 गवाह पेश किए गए।
Body:वीओ - सितारगंज थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुये कहा कि 21 अक्टूबर 2016 की सुबह लगभग साढ़े इग्यारह बजे उसकी 13 वर्षीय नाबालिग पुत्री को ग्राम वलिया थाना अमरिया जिला पीलीभीत यूपी निवासी रमेश उर्फ नन्हे पुत्र राजपाल उर्फ रोशन बहला फुसला कर उसका अपहरण कर लिया और खेत में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया, विरोध करने पर मारपीट की, इसके बाद वह लडकी को सितारगंज स्थित एक राईस मिल में ले गया जहां लडकी के साथ रात भर कई बार बलात्कार किया। सुबह किसी तरह लडकी वहां से भाग निकली और घर पहुंच कर सारी बात बतायी। लडकी का मेडिकल कराने के बाद पुलिस ने धारा 363/366 /376ः2ः आईपीसी एंव 3/4/16/17 पाक्सो अधिनियम के तहत आरोपी के विरूद्व मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने 10 नवम्बर 2016 को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जिसके बाद कोर्ट से जमानत पर आरोपी जेल से बाहर आया हुआ था। तब से लेकर अब तक आरोपी रमेश के विरूद्व जिला एवं सत्र न्यायालय के
पॉस्को न्यायाधीश विजय लक्ष्मी विहान की कोर्ट में मुकदमा चला रहा था। जिसमें एडीजीसी विकास गुप्ता ने 5 गवाह पेशकर आरोप सिद्व किये गए। जिसके बाद पाक्सो न्यायाधीश विजय लक्ष्मी विहान ने दुराचारी रमेश को धारा 376ः2ः/6 पाक्सों अधिनियम के तहत 10 वर्ष के कारावास एंव 20000 रूपये जुर्माना, धारा 363 के तहत 2 वर्ष के कठोर कारावास एंव 5000 रूपये जुर्माना व धारा 366 के तहत 5 वर्ष के कठोर कारावास एंव 10000 हजार जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेज दिया।
Conclusion:
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