रुद्रपुर: साल 2016 में सितारगंज में नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुराचार मामले में पॉक्सो न्यायालय ने सजा सुनाई है. पॉक्सो न्यायाधीश विजयलक्ष्मी विहान ने आरोपी युवक को 10 साल के कारावास के साथ 35,000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने इस मामले में कोर्ट के सामने 5 गवाह पेश किए. जिसके बाद ये फैसला सुनाया गया.
बता दें कि सितारगंज थाना क्षेत्र की एक महिला ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया कि 21 अक्टूबर 2016 की सुबह लगभग साढ़े 11बजे यूपी का रहने वाला रमेश उसकी 13 साल नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया. जिसके बाद उसने नाबालिग लड़की से बलात्कार किया. विरोध करने पर उसने उसके साथ मारपीट की. बाद में रमेश नाबालिग लड़की को सितारगंज की एक राइस मिल में ले गया. जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया.
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अगले दिन सुबह किसी तरह लडकी वहां से भाग निकली. नाबालिग लड़की ने घर पहुंचकर मामले की जानकारी अपने घरवालों को दी, जिसके बाद घरवालों ने मामले की शिकायत पुलिस से की. पुलिस ने लड़की का मेडिकल करवाने के बाद आईपीसी की अलग-अलग धाराओं में मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू की.
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जिसके बाद 10 नवम्बर 2016 को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. जिसके बाद कोर्ट से जमानत पर आरोपी बाहर था. तब से लेकर अब तक आरोपी रमेश के खिलाफ जिला एवं सत्र न्यायालय में मुकदमा चल रहा था. जिसमें गुरुवार को फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश विजय लक्ष्मी विहान ने फैसला सुनाया.