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गप्ता बंधु शाही शादी: नैनीताल हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा खर्च का ब्यौरा

नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से औली में हुई शाही शादी के खर्चे का ब्यौरा मांगा है. इसके अलावा कोर्ट ने डीएम चमोली से उस क्षेत्र के सौंदर्यीकरण को लेकर सवाल किए हैं.

नैनीताल हाईकोर्ट
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Published : Nov 6, 2019, 11:43 PM IST

Updated : Nov 7, 2019, 8:14 AM IST

नैनीताल: औली में गुप्ता बंधुओं की शाही शादी में हुए खर्च का नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से ब्यौरा मांगा है. साथ ही कोर्ट ने यह भी पूछा है कि उस क्षेत्र के सौंदर्यीकरण पर क्या किया जा सकता है और उस पर कितना खर्च आएगा. जिसके जवाब में डीएम चमोली ने कोर्ट में शपथ पत्र पेश कर कहा कि सौंदर्यीकरण के कार्य में अब तक 3 करोड़ में से 55 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं.

अधिवक्ता और याचिकाकर्ता रक्षित जोशी.

बता दें कि अधिवक्ता रक्षित जोशी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उत्तराखंड के औली बुग्याल में 18 से 22 जून तक करीब 400 करोड़ रुपए की शादी का आयोजन किया गया. इसमें मेहमानों को लाने ले जाने के लिए करीब 200 हेलीकॉप्टरों की व्यवस्था की गई थी. याचिकाकर्ता का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा नैनीताल हाई कोर्ट की एकल पीठ द्वारा दिए गए पूर्व के आदेश की अनदेखी की जा रही है, जिसमें कोर्ट ने पहाड़ी क्षेत्र के बुग्यालों में किसी भी प्रकार की गतिविधि पर प्रतिबंध लगाया था.

पढ़ें: डोइवाला में ब्लॉक प्रमुख, ज्येष्ठ और कनिष्ठ उपप्रमुख पद पर बीजेपी की जीत

वहीं, बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमुर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने डीएम चमोली से शादी में हुए खर्चे का विवरण कोर्ट में पेश करने को कहा है. साथ ही कोर्ट ने सौंदर्यीकरण के कार्य में खर्च किये गए 55 लाख रुपए के मामले में डीएम चमोली से तीन हफ्ते में जवाब पेश करने को कहा है.

नैनीताल: औली में गुप्ता बंधुओं की शाही शादी में हुए खर्च का नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से ब्यौरा मांगा है. साथ ही कोर्ट ने यह भी पूछा है कि उस क्षेत्र के सौंदर्यीकरण पर क्या किया जा सकता है और उस पर कितना खर्च आएगा. जिसके जवाब में डीएम चमोली ने कोर्ट में शपथ पत्र पेश कर कहा कि सौंदर्यीकरण के कार्य में अब तक 3 करोड़ में से 55 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं.

अधिवक्ता और याचिकाकर्ता रक्षित जोशी.

बता दें कि अधिवक्ता रक्षित जोशी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उत्तराखंड के औली बुग्याल में 18 से 22 जून तक करीब 400 करोड़ रुपए की शादी का आयोजन किया गया. इसमें मेहमानों को लाने ले जाने के लिए करीब 200 हेलीकॉप्टरों की व्यवस्था की गई थी. याचिकाकर्ता का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा नैनीताल हाई कोर्ट की एकल पीठ द्वारा दिए गए पूर्व के आदेश की अनदेखी की जा रही है, जिसमें कोर्ट ने पहाड़ी क्षेत्र के बुग्यालों में किसी भी प्रकार की गतिविधि पर प्रतिबंध लगाया था.

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वहीं, बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमुर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने डीएम चमोली से शादी में हुए खर्चे का विवरण कोर्ट में पेश करने को कहा है. साथ ही कोर्ट ने सौंदर्यीकरण के कार्य में खर्च किये गए 55 लाख रुपए के मामले में डीएम चमोली से तीन हफ्ते में जवाब पेश करने को कहा है.

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औली में गुप्ता बंधुओं की शाही शादी में हुए खर्च का नैनीताल हाईकोर्ट ने मांगा ब्यौरा।

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प्रदेश की सबसे बड़ी और बहुचर्चित शाही शादी के मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने डीएम चमोली से शादी में हुए खर्चे का विवरण कोर्ट में पेश करने को कहा है साथ ही कोर्ट ने यह भी पूछा है कि उस क्षेत्र के सौंदर्यकरण पर क्या किया जा सकता है और उस पर कितना खर्च आएगा। Body:आज मामले की सुनवाई के दौरान डीएम चमोली द्वारा कोर्ट में शपथ पत्र पेश कर कहा कि अभी तक 3 करोड़ में से 55 लाख खर्च हो चुके है, इस पर कोर्ट ने तीन सप्ताह मे जवाब पेश करने को कहा है, मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमुर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई।
Conclusion:आपको बता दे कि अधिवक्ता रक्षित जोशी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उत्तराखंड के औली बुग्याल में 18 से 22 जून तक के करीब चार सौ करोड़ रुपये से गुप्ता बन्धुओं के बेटों की शादी का आयोजन हुआ, जिसमें मेहमानों को लाने ले जाने के लिए करीब 200 हेलीकॉप्टरों की व्यवस्था की गई है और इन हेलीकॉप्टरों से पर्यावरण को खतरा होगा साथ ही बुग्यालों और क्षेत्र में रहने वाले जंगली जानवरों को भी खतरा होगा याचिकाकर्ता का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा नैनीताल हाईकोर्ट की एकल पीठ द्वारा दिए गए पूर्व के आदेश की अनदेखी की जा रही है, जिसमें कोर्ट ने पहाड़ी क्षेत्रों बुग्याल ओं आदि में किसी भी प्रकार की गतिविधि में प्रतिबंध लगाया था।

बाईट- रक्षित जोशी,अधिवक्ता और याचिकाकर्ता।
Last Updated : Nov 7, 2019, 8:14 AM IST
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