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हाई कोर्ट ने की चायबगान मामले पर सुनवाई, डीएम को कोर्ट में पेश होने के दिए आदेश - pitthoragarh dm

नैनीताल हाई कोर्ट ने पिथौरागढ़ के डीएम और एसडीएम को 27 मई को व्यक्तिगत रुप से कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है.

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Published : May 19, 2019, 12:53 PM IST

नैनीताल: हाई कोर्ट ने पिथौरागढ़ के डीएम और एसडीएम को 27 मई को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. मामला पिथौरागढ़ के चौकड़ी के चाय बगान में हो रहे अवैध निर्माण का है. जिसकी सुनवाई न्यायाधीश सुधांशु धुलिया की एकलपीठ में हुई.

बता दें कि चौकड़ी निवासी देवराज सिंह बिष्ट ने याचिका दायर कर कहा था कि चौकड़ी चाय बगान में अतिक्रमण कर निर्माण कार्य किया जा रहा है. याचिकाकर्ता ने याचिका में राज्य सरकार के 2002 के उस शासनादेश को चुनौती दी है, जिसमें सरकार ने चौकड़ी को ग्राम सभा घोषित किया था.

पढ़ें: प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार बदरीनाथ के दरबार में हाजिरी लगाएंगे मोदी

याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार ने चौकड़ी को ग्राम सभा गलत तरीके से घोषित किया है. ग्राम सभा बनने के लिए यहां जनसंख्या घनत्व बहुत कम है. साथ ही कई अन्य मानक भी पूरे नहीं हैं.

गौरतलब है कि चौकड़ी को चाय बगान के रूप में धरोहर घोषित किया गया है. वहीं, मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट की एकलपीठ ने जिलाधिकारी और एसडीएम को 27 मई को व्यग्तिगत रूप से पेश होने को कहा है.

नैनीताल: हाई कोर्ट ने पिथौरागढ़ के डीएम और एसडीएम को 27 मई को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. मामला पिथौरागढ़ के चौकड़ी के चाय बगान में हो रहे अवैध निर्माण का है. जिसकी सुनवाई न्यायाधीश सुधांशु धुलिया की एकलपीठ में हुई.

बता दें कि चौकड़ी निवासी देवराज सिंह बिष्ट ने याचिका दायर कर कहा था कि चौकड़ी चाय बगान में अतिक्रमण कर निर्माण कार्य किया जा रहा है. याचिकाकर्ता ने याचिका में राज्य सरकार के 2002 के उस शासनादेश को चुनौती दी है, जिसमें सरकार ने चौकड़ी को ग्राम सभा घोषित किया था.

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याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार ने चौकड़ी को ग्राम सभा गलत तरीके से घोषित किया है. ग्राम सभा बनने के लिए यहां जनसंख्या घनत्व बहुत कम है. साथ ही कई अन्य मानक भी पूरे नहीं हैं.

गौरतलब है कि चौकड़ी को चाय बगान के रूप में धरोहर घोषित किया गया है. वहीं, मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट की एकलपीठ ने जिलाधिकारी और एसडीएम को 27 मई को व्यग्तिगत रूप से पेश होने को कहा है.

Intro:स्लग-चाय बागान

रिपोर्ट-गौरव जोशी

स्थान-नैनीताल

एंकर- नैनीताल हाई कोर्ट ने चौकड़ी( पिथौरागढ़) के चाय बगान में हो रहे अवैध निर्माण के मामले में सक्त रुख अपनाते हुए पिथोरागढ के डी एम समेत चौकोडी के एस डी एम का 27मई को व्यग्तिगत रूप से  पेश होने के आदेश दिए है,,, मामले की सुनवाई न्यायाधीश सुधांशु धुलिया की एकलपीठ में हुई।




Body:मामले के अनुसार चौकड़ी निवासी देवराज सिंह बिष्ठ ने याचिका दायर कर कहा है कि लोगो ने चौकड़ी चाय बगान को लोगो ने खुर्दबुर्द कर वहां पर अतिक्रमण करके निर्माण कार्य कियां जा रहा है,, याचिकर्ता ने याचिका में राज्य सरकार के 2002के उस शासनादेश को चुनोती दी है जिसमे सरकार ने चौकड़ी को ग्राम सभा घोषित किया गया था,,,,



Conclusion:याचिकर्ता का कहना है कि सरकार ने चौकड़ी को ग्राम सभा गलत तरीके से घोषित किया है क्योंकि चौकड़ी ग्राम सभा बनाने के लिए सभी मानक पूरा नही करता है,,, ग्राम सभा बनाने कें लिये यहाँ जनसांख्य घनत्व बहुत कम है।
वही चौकड़ी को चाय बगान के रूप में धरोहर किया गया है इसे ग्राम सभा बनाया जाना न्यायविरुध् है,, मामले को सुनने के बादहाई कोर्ट की एकलपीठ ने जिलाधिकारी पिथौरागढ़ व एसडीएम चौकड़ी को 27 मई को व्यग्तिगत रूप से पेश होने को कहा है।


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