नैनीताल: हाई कोर्ट ने पिथौरागढ़ के डीएम और एसडीएम को 27 मई को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. मामला पिथौरागढ़ के चौकड़ी के चाय बगान में हो रहे अवैध निर्माण का है. जिसकी सुनवाई न्यायाधीश सुधांशु धुलिया की एकलपीठ में हुई.
बता दें कि चौकड़ी निवासी देवराज सिंह बिष्ट ने याचिका दायर कर कहा था कि चौकड़ी चाय बगान में अतिक्रमण कर निर्माण कार्य किया जा रहा है. याचिकाकर्ता ने याचिका में राज्य सरकार के 2002 के उस शासनादेश को चुनौती दी है, जिसमें सरकार ने चौकड़ी को ग्राम सभा घोषित किया था.
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याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार ने चौकड़ी को ग्राम सभा गलत तरीके से घोषित किया है. ग्राम सभा बनने के लिए यहां जनसंख्या घनत्व बहुत कम है. साथ ही कई अन्य मानक भी पूरे नहीं हैं.
गौरतलब है कि चौकड़ी को चाय बगान के रूप में धरोहर घोषित किया गया है. वहीं, मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट की एकलपीठ ने जिलाधिकारी और एसडीएम को 27 मई को व्यग्तिगत रूप से पेश होने को कहा है.