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खुशखबरी: हाईकोर्ट ने कुछ विषयों को छोड़ एलटी शिक्षक भर्ती पर लगी रोक हटाई

उत्तराखंड के युवाओं के लिए खुशखबरी है. कुछ विषयों को छोड़कर एलटी शिक्षकों की भर्ती पर लगी रोक हाईकोर्ट ने हटा दी है. शिक्षकों की भर्ती पर रोक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा गलत प्रश्न पूछने के कारण लगी थी.

High Court
नैनीताल हाईकोर्ट समाचार
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Published : Jun 25, 2022, 9:41 AM IST

नैनीताल: हाईकोर्ट ने राज्य में एलटी कला वर्ग के शिक्षकों की भर्ती को लेकर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में पूछे गए सवालों को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई की. हाईकोर्ट ने एलटी हिंदी, सामान्य विषय व शारीरिक शिक्षा के पदों पर लगी रोक बरकरार रखी है. अन्य विषयों की नियुक्ति पर लगी रोक हटाते हुए अगली सुनवाई 18 जुलाई नियत की है.

शुक्रवार को वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में टिहरी गढ़वाल के आनंद प्रकाश भट्ट समेत 24 याचिकाओं पर सुनवाई हुई. याचिका में कहा गया है कि सरकार ने 13 अक्टूबर 2021 को एलटी वर्ग में 1431 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था. इसमें बीएड अनिवार्य किया गया था. इस बीच सरकार ने 25 फरवरी 2022 को नियमों में बदलाव कर कला वर्ग में बीएड की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया.
ये भी पढ़ें: IAS रामविलास यादव की गिरफ्तारी पर रोक को लेकर HC में सुनवाई, सरकार से शपथ पत्र मांगा

2021 में हाईकोर्ट की एकलपीठ ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए सरकार व उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को नोटिस जारी कर पूछा कि भर्ती के दौरान नियमों में बदलाव क्यों किया. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि लिखित परीक्षा में पूछे गए सवाल का आयोग की ओर से नियुक्त विशेषज्ञ ने गलत जवाब बताया. जिस वजह से अभ्यर्थी चयन से वंचित हो गया. अब कोर्ट ने विवाद से जुड़े विषयों को छोड़ अन्य पर लगी रोक हटा दी है.

नैनीताल: हाईकोर्ट ने राज्य में एलटी कला वर्ग के शिक्षकों की भर्ती को लेकर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में पूछे गए सवालों को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई की. हाईकोर्ट ने एलटी हिंदी, सामान्य विषय व शारीरिक शिक्षा के पदों पर लगी रोक बरकरार रखी है. अन्य विषयों की नियुक्ति पर लगी रोक हटाते हुए अगली सुनवाई 18 जुलाई नियत की है.

शुक्रवार को वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में टिहरी गढ़वाल के आनंद प्रकाश भट्ट समेत 24 याचिकाओं पर सुनवाई हुई. याचिका में कहा गया है कि सरकार ने 13 अक्टूबर 2021 को एलटी वर्ग में 1431 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था. इसमें बीएड अनिवार्य किया गया था. इस बीच सरकार ने 25 फरवरी 2022 को नियमों में बदलाव कर कला वर्ग में बीएड की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया.
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2021 में हाईकोर्ट की एकलपीठ ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए सरकार व उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को नोटिस जारी कर पूछा कि भर्ती के दौरान नियमों में बदलाव क्यों किया. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि लिखित परीक्षा में पूछे गए सवाल का आयोग की ओर से नियुक्त विशेषज्ञ ने गलत जवाब बताया. जिस वजह से अभ्यर्थी चयन से वंचित हो गया. अब कोर्ट ने विवाद से जुड़े विषयों को छोड़ अन्य पर लगी रोक हटा दी है.

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