नैनीताल: हरिद्वार-देहरादून नेशनल हाई-वे 58 के काम में हो रही देरी पर नैनीताल हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. हाई कोर्ट ने 4 महीनों के भीतर हाईवे का काम पूरा करने के आदेश दिये हैं. अगर चार महीने बाद भी हाई-वे का काम पूरा नहीं किया जाता है तो इस मामले में कोर्ट स्वत: संज्ञान लेकर फैसला सुनाएगी.
बता दें, रुड़की के रहने वाले अख्तर मलिक ने नैनीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि हरिद्वार देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग का काम बीते 2011- 12 से चल रहा है, जोकि आज तक पूरा नहीं हुआ है. जिसके कारण नेशनल हाई-वे पर लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है. साथ ही सड़क के किनारे निर्माण सामग्री फैली हुई है. जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है.
उन्होंने बताया कि नैनीताल हाई कोर्ट की खंडपीठ पहले ही राज्य सरकार समेत एनएच के अधिकारियों को 20 सितंबर 2019 तक काम पूरा करने के आदेश दे चुकी है. बावजूद इसके आज तक काम पूरा नहीं किया गया है.
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सुनवाई के दौरान एनएचए की ओर से सफाई दी गई कि ठेकेदार की लापरवाही की वजह से पहले ठेकेदार का ठेका निरस्त कर दिया गया. जिसके बाद नया टेंडर करवा दिया गया है. लिहाजा उन्हें काम करने के लिए कुछ समय दिया जाए. मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने एनएच के अधिकारी को 4 महीने के अंदर काम पूरा करने के आदेश दिए हैं.