नैनीताल: पहाड़ी क्षेत्रों में हवाई सेवा के दौरान यात्रियों की जान से हो रहे खिलवाड़ के मामले में हाई कोर्ट सख्त हो गया है. मामले को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने केंद्रीय सचिव उड्डयन, सचिव उड्डयन राज्य, महानिदेशक उड्डयन, महानिदेशक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, चेयरमैन एयरपोर्ट अथॉरिटी समेत निदेशक हेरीटेज एविएशन से 2 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है.
हिंडन एयरपोर्ट से पिथौरागढ़ और पंतनगर के लिए शुरू की गई हवाई सेवा में यात्रियों की जान से लगातार खिलवाड़ हो रहा है. जिस पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने राज्य और केंद्र के उड्डयन सचिव, उड्डयन महानिदेशक, उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन और निदेशक हेरिटेज एविएशन प्राइवेट लिमिटेड को 2 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.
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बता दें उधम सिंह नगर के रहने वाले घनश्याम उपाध्याय ने नैनीताल हाईकोर्ट में इस मामले में एक जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें कहा गया था कि प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों दिल्ली, देहरादून से पिथौरागढ़ के लिए हवाई सेवा संचालित की जा रही है, जिसमें प्रयोग किया जाने वाला हवाई जहाज उड़ने की स्थिति में नहीं हैं. साथ ही बताया कि ये जहाज दो बार बड़े हादसे से बचा है. यात्रा में प्रयोग किया जाने वाला जहाज 1990 में बना था, 1994 में इस जहाज को कंपनी ने बनाना बंद कर दिया है. बावजूद इसके सरकार इसका प्रयोग कर रही है.
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याचिकाकर्ता ने हवाई सेवा संचालित कर रही हेरिटेज एविएशन कंपनी का टेंडर निरस्त कर उसका लाइसेंस निरस्त करने की भी मांग की है. साथ ही शिकायतकर्ता ने सिक्योरिटी मनी और सब्सिडी का 1 करोड़ 26 लाख रुपए जब्त करने की मांग की है.