ETV Bharat / city

हाईकोर्ट पहुंचा स्लॉटर हाउस का मामला, राज्य सरकार से एक हफ्ते में मांगा जवाब - उत्तराखंड न्यूज

प्रदेश में बिना स्लॉटर हाउस के जानवरों को काटे जाने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है. हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से एक हफ्ते में अपना जवाब पेश करने को कहा है.

-slotter-house-case
स्लॉटर हाउस मामला पहुंचा हाईकोर्ट.
author img

By

Published : Feb 24, 2020, 11:09 PM IST

नैनीताल: राजधानी देहरादून में बगैर स्लॉटर हाउस के पशुओं के काटे जाने का मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है. सोमवार को हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश नारायण सिंह धनिक की खंडपीठ ने राज्य सरकार से इस मामले में एक हफ्ते के भीतर अपना विस्तृत जवाब पेश करने का आदेश दिया है.

देहरादून के रहने वाले वरुण सोबती ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि प्रदेश भर के जिलों में जानवरों के आयात को बंद किया जाए. क्योंकि हाई कोर्ट ने उत्तराखंड में नियमों के विरुद्ध चल रहे स्लॉटर हाउस को बंद करने के आदेश दिए हैं. बावजूद इसके उत्तराखंड के सभी जिलों में पशुओं का आयात किया जा रहा है. इतना ही नहीं इन्हें नियमों के विरुद्ध बिना स्लॉटर हाउस के काटा जा रहा है.

स्लॉटर हाउस मामला पहुंचा हाईकोर्ट

पढ़ें- नेता प्रतिपक्ष का त्रिवेंद्र सरकार को चेतावनी, कहा- सड़क पर उतरने का आ गया है समय

याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार ने 1989 और फरवरी 2020 में दून वैली में रेड कैटेगरी के उद्योग खोले जाने पर रोक लगाई थी. साथ ही सरकार ने अपने आदेश में कहा कि 500 किलो लीटर से ज्यादा पानी जिन उद्योगों से डिस्चार्ज होता है वो दून वैली में स्थापित नहीं किये जा सकते. फिर भी दून वैली में रेड कैटेगरी उद्योग स्थापित हो रहे हैं. उन्होंने कहा उत्तराखंड सरकार केंद्र सरकार के आदेश का पालन नहीं कर रही है. मामले में गंभीरता से सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार से इस मामले में एक सप्ताह के भीतर अपना जवाब शपथ पत्र के माध्यम से पेश करने को कहा है.

नैनीताल: राजधानी देहरादून में बगैर स्लॉटर हाउस के पशुओं के काटे जाने का मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है. सोमवार को हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश नारायण सिंह धनिक की खंडपीठ ने राज्य सरकार से इस मामले में एक हफ्ते के भीतर अपना विस्तृत जवाब पेश करने का आदेश दिया है.

देहरादून के रहने वाले वरुण सोबती ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि प्रदेश भर के जिलों में जानवरों के आयात को बंद किया जाए. क्योंकि हाई कोर्ट ने उत्तराखंड में नियमों के विरुद्ध चल रहे स्लॉटर हाउस को बंद करने के आदेश दिए हैं. बावजूद इसके उत्तराखंड के सभी जिलों में पशुओं का आयात किया जा रहा है. इतना ही नहीं इन्हें नियमों के विरुद्ध बिना स्लॉटर हाउस के काटा जा रहा है.

स्लॉटर हाउस मामला पहुंचा हाईकोर्ट

पढ़ें- नेता प्रतिपक्ष का त्रिवेंद्र सरकार को चेतावनी, कहा- सड़क पर उतरने का आ गया है समय

याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार ने 1989 और फरवरी 2020 में दून वैली में रेड कैटेगरी के उद्योग खोले जाने पर रोक लगाई थी. साथ ही सरकार ने अपने आदेश में कहा कि 500 किलो लीटर से ज्यादा पानी जिन उद्योगों से डिस्चार्ज होता है वो दून वैली में स्थापित नहीं किये जा सकते. फिर भी दून वैली में रेड कैटेगरी उद्योग स्थापित हो रहे हैं. उन्होंने कहा उत्तराखंड सरकार केंद्र सरकार के आदेश का पालन नहीं कर रही है. मामले में गंभीरता से सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार से इस मामले में एक सप्ताह के भीतर अपना जवाब शपथ पत्र के माध्यम से पेश करने को कहा है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.