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वकील से मारपीट के मामले में हाई कोर्ट सख्त, आरोपियों पर 48 घंटे के अंदर FIR दर्ज करने के आदेश - नैनीताल हाइकोर्ट

पौड़ी में वकील और उसके परिवार के साथ मारपीट मामले में हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है. कोर्ट ने एसएसपी पौड़ी को मामले की जांच के आदेश दिए हैं.

वकील और उसके परिवार के साथ मारपीट मामले में हाइकोर्ट हुआ सख्त
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Published : Jul 24, 2019, 9:44 PM IST

नैनीताल: अधिवक्ता के घर में घुसकर पुलिस द्वारा मारपीट करने के मामले में हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है. मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने आरोपी कोतवाल नरेंद्र बिष्ट, एसआई संध्या नेगी, एसआई दीक्षा सैनी और शिकायतकर्ता मनमोहन रौतेला समेत अन्य के खिलाफ 48 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं.

बता दें कि पौड़ी निवासी अधिवक्ता राकेश कुंवर ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि 9 जुलाई की रात करीब 8 बजे के 7-8 पुलिसकर्मियों सहित शिकायतकर्ता मनमोहन रौतेला ने घर में घुसकर उनकी मां और बहन के साथ मारपीट की थी. साथ ही घर में रखे 10-12000 रुपये भी लूट कर ले गए थे. राकेश ने याचिका में आरोपिओं पर घर में आग लगाने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया था. साथ ही कहा कि उनकी मां और बहन के कपड़े भी फाड़ दिए गए और उनको जान से मारने की धमकी भी दी गई.

वकील और उसके परिवार के साथ मारपीट मामले में हाइकोर्ट हुआ सख्त.

पढ़ें: प्रेमिका को जान से मारने की कोशिश करने वाला आरोपी गिरफ्तार, न्यायालय में होगी पेशी

राकेश ने याचिका में कहा कि पुलिस उनको और उनके परिवार को कोतवाली उठा के ले गई. वहीं घटना का विरोध करने पर कोतवाल नरेंद्र सिंह बिष्ट ने उनकी 79 साल की मां के साथ गाली गलौज की. साथ ही उनके भाई को भी बुरी तरह मारा पीटा, जोकि अभी गंभीर हालत में दिल्ली एम्स में भर्ती हैं.

गौरतलब है कि इससे पिछली तारीख पर हाई कोर्ट ने एसएसपी पौड़ी से मारपीट के मामले पर स्टेट्स रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा था.

नैनीताल: अधिवक्ता के घर में घुसकर पुलिस द्वारा मारपीट करने के मामले में हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है. मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने आरोपी कोतवाल नरेंद्र बिष्ट, एसआई संध्या नेगी, एसआई दीक्षा सैनी और शिकायतकर्ता मनमोहन रौतेला समेत अन्य के खिलाफ 48 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं.

बता दें कि पौड़ी निवासी अधिवक्ता राकेश कुंवर ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि 9 जुलाई की रात करीब 8 बजे के 7-8 पुलिसकर्मियों सहित शिकायतकर्ता मनमोहन रौतेला ने घर में घुसकर उनकी मां और बहन के साथ मारपीट की थी. साथ ही घर में रखे 10-12000 रुपये भी लूट कर ले गए थे. राकेश ने याचिका में आरोपिओं पर घर में आग लगाने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया था. साथ ही कहा कि उनकी मां और बहन के कपड़े भी फाड़ दिए गए और उनको जान से मारने की धमकी भी दी गई.

वकील और उसके परिवार के साथ मारपीट मामले में हाइकोर्ट हुआ सख्त.

पढ़ें: प्रेमिका को जान से मारने की कोशिश करने वाला आरोपी गिरफ्तार, न्यायालय में होगी पेशी

राकेश ने याचिका में कहा कि पुलिस उनको और उनके परिवार को कोतवाली उठा के ले गई. वहीं घटना का विरोध करने पर कोतवाल नरेंद्र सिंह बिष्ट ने उनकी 79 साल की मां के साथ गाली गलौज की. साथ ही उनके भाई को भी बुरी तरह मारा पीटा, जोकि अभी गंभीर हालत में दिल्ली एम्स में भर्ती हैं.

गौरतलब है कि इससे पिछली तारीख पर हाई कोर्ट ने एसएसपी पौड़ी से मारपीट के मामले पर स्टेट्स रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा था.

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पौड़ी में वकील और उसके परिवार के साथ मारपीट मामले में हाईकोर्ट सख्त हाईकोर्ट ने मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों पर एफ आई आर दर्ज करेंने के दिये निर्देश।

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9 जुलाई को पौड़ी में अधिवक्ता के घर में घुसकर पुलिस द्वारा मारपीट करने के मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए एसएसपी पौड़ी को निर्देश दिए हैं कि वकील और उसके परिवार के साथ मारपीट करने वाले कोतवाल नरेंद्र सिंह बिष्ट महिला उपनिरीक्षक संध्या नेगी महिला उपनिरीक्षक दीक्षा सैनी समेत मनमोहन रौतेला व अन्य के खिलाफ 48 घंटे में एफ आई आर दर्ज कर कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं।




Body:आपको बता दें कि पौड़ी निवासी अधिवक्ता राकेश कुमार ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि 9 जुलाई की रात उसके घर में करीब 7 से 8 पुलिसवालों समेत 7से 8अन्य लोगों ने उसके द्वारा उनके घर में घुसकर उनकी मां और बहन के साथ मारपीट की साथ ही घर में रखें 10 से 12 हजार रुपए भी लूट कर ले गए वहीं याचिका में कहा है की इन लोगों के द्वारा उनके घर में आग लगाने की भी कोशिश की गई और उनकी मां और बहन के कपड़े फाड़ दिए,, साथ ही याचिकाकर्ता और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी जिसके बाद पुलिस वाले अधिवक्ता समेत उनके पूरे परिवार को कोतवाली उठा ले गए, वहीं घटना का विरोध करने पर कोतवाल नरेंद्र सिंह बिष्ट द्वारा उनकी 76 साल की मां के पेट में लात मार दी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई, साथ ही उनके साथ गाली-गलौज की और वहीं पुलिस के द्वारा उनके भाई को भी बहुत बुरी तरह पीटा जिस वजह से वह गंभीर अवस्था में दिल्ली एम्स में भर्ती है।


Conclusion:वहीं याचिकाकर्ता का कहना है कि पौड़ी के कोतवाल नरेंद्र सिंह बिष्ट द्वारा उनको जान से मारने की धमकी दी है और कहा है कि अगर वह पौड़ी मैं दिखा दो उसको गोली मार देंगे साथ ही याचिकाकर्ता का कहना है कि पुलिस उनका उत्पीड़न कर रही है क्योंकि उनके द्वारा एक मामले में नैनीताल हाईकोर्ट से पौड़ी कोतवाली में तैनात सब इंस्पेक्टर कैलाश सेमवाल के खिलाफ नोटिस जारी करवाये हैं जिसके विरोध में पुलिस उनके साथ यह घटना कर रही है।
आज मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने एसएसपी पौड़ी को निर्देश दिए हैं कि मारपीट करने वाले पुलिस अधिकारियों और सिपाहियों के खिलाफ 48 घंटे में एफ आई आर दर्ज करें।

बाईट- ललित बेलवाल पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन नैनीताल हाई कोर्ट
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