ETV Bharat / city

बाण गंगा नदी किनारे कब्जा कर खेती कर रहे भू-माफिया, HC ने सरकार से मांगा जवाब - uttarakhand high court

हरिद्वार जिले के लक्सर में बाण गंगा नदी के किनारे 500 बीघा जंगल में भू-माफिया द्वारा कब्जा करने के मामले में हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है. कोर्ट ने राज्य सरकार, डीएम हरिद्वार और वन विभाग को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है.

अधिवक्ता विवेक शुक्ला.
author img

By

Published : Aug 9, 2019, 8:42 AM IST

Updated : Aug 9, 2019, 8:50 AM IST

नैनीताल: लक्सर स्थित बाण गंगा नदी के पास के जंगल को काटकर गन्ने की खेती करने के मामले में हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है. हाई कोर्ट के मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन और न्यायधीश आलोक कुमार वर्मा की खंड पीठ ने राज्य सरकार, डीएम हरिद्वार और वन विभाग को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है.

बता दें कि लक्सर निवासी बिजेंद्र और अन्य लोगों ने नैनीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया था कि लक्सर के बाण गंगा नदी के किनारे 500 बीघे में वन विभाग का एरिया है. जिसमें पिछले तीन सालों से भू-माफिया ने कब्जा कर रखा है और वे जंगल को नष्ट कर रहे हैं. साथ ही याचिका में कहा कि भू-माफिया अब वहां गन्ने की खेती भी कर रहे हैं. जिसकी शिकायत उन्होंने वन विभाग, राज्य सरकार और डीएम से की थी. लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई.

पढ़ें: विवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या की कोशिश, पति के हाथ की कटी नस

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वन विभाग की भूमि पर अवैध रूप से खेती कर रहे लोग दबंग हैं. जिस वजह से विभाग इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है. वहीं, मामले को गंभीरता से लेते हुए नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार, डीएम हरिद्वार और वन विभाग को नोटिस जारी कर चार हफ्ते के अंदर कोर्ट में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

नैनीताल: लक्सर स्थित बाण गंगा नदी के पास के जंगल को काटकर गन्ने की खेती करने के मामले में हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है. हाई कोर्ट के मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन और न्यायधीश आलोक कुमार वर्मा की खंड पीठ ने राज्य सरकार, डीएम हरिद्वार और वन विभाग को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है.

बता दें कि लक्सर निवासी बिजेंद्र और अन्य लोगों ने नैनीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया था कि लक्सर के बाण गंगा नदी के किनारे 500 बीघे में वन विभाग का एरिया है. जिसमें पिछले तीन सालों से भू-माफिया ने कब्जा कर रखा है और वे जंगल को नष्ट कर रहे हैं. साथ ही याचिका में कहा कि भू-माफिया अब वहां गन्ने की खेती भी कर रहे हैं. जिसकी शिकायत उन्होंने वन विभाग, राज्य सरकार और डीएम से की थी. लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई.

पढ़ें: विवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या की कोशिश, पति के हाथ की कटी नस

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वन विभाग की भूमि पर अवैध रूप से खेती कर रहे लोग दबंग हैं. जिस वजह से विभाग इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है. वहीं, मामले को गंभीरता से लेते हुए नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार, डीएम हरिद्वार और वन विभाग को नोटिस जारी कर चार हफ्ते के अंदर कोर्ट में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

Intro:Summry

हरिद्वार जिले के लक्सर में बड़गंगा नदी किनारे 500 बीघा जंगल में भू माफियाओं द्वारा कब्जा करने का मामला पहुंचा हाईकोर्ट

Intro

नैनीताल हाईकोर्ट में लक्सर हरिद्वार में बढ़ गंगा के किनारे स्थित 500 बीघा के जंगल को भूमाफिया द्वारा काटकर उसमें गन्ने की खेती करने के मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार,डीएम हरीद्वार और वन विभाग को 4 सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं


Body:आपको बता दें कि लक्सर निवासी बिजेंद्र व अन्य में नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि लक्सर के पश्चिम में बढ़ गंगा नदी बहती है, जिसके किनारे 500 बीघा में वन विभाग का एरिया है जिसमें पिछले 3 साल से भू माफियाओं द्वारा कब्जा कर जंगल को नष्ट कर आ जा रहा है साथ ही भू माफियाओं द्वारा कई पेड़ भी काट दिए हैं, और अब भू- माफिया गन्ने की खेती कर रहे हैं जिसकी शिकायत उनके द्वारा वन विभाग, राज्य सरकार समेत डीएम से की गई परंतु अभी तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई, याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वन विभाग की भूमि पर अवैध रूप से खेती कर रहे लोग दबंग हैं जिस वजह से विभाग इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है।


Conclusion:मामले को गंभीरता से सुनते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार, डीएम हरिद्वार और वन विभाग को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं,, साथ ही कोर्ट ने पूछा है कि स्थानीय की शिकायत में उनके द्वारा हफ्ता क्या कार्रवाई की गई है ।

बाईट- विवेक शुक्ला अधिवक्ता याचिकाकर्ता।
Last Updated : Aug 9, 2019, 8:50 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.