नैनीताल: लक्सर स्थित बाण गंगा नदी के पास के जंगल को काटकर गन्ने की खेती करने के मामले में हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है. हाई कोर्ट के मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन और न्यायधीश आलोक कुमार वर्मा की खंड पीठ ने राज्य सरकार, डीएम हरिद्वार और वन विभाग को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है.
बता दें कि लक्सर निवासी बिजेंद्र और अन्य लोगों ने नैनीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया था कि लक्सर के बाण गंगा नदी के किनारे 500 बीघे में वन विभाग का एरिया है. जिसमें पिछले तीन सालों से भू-माफिया ने कब्जा कर रखा है और वे जंगल को नष्ट कर रहे हैं. साथ ही याचिका में कहा कि भू-माफिया अब वहां गन्ने की खेती भी कर रहे हैं. जिसकी शिकायत उन्होंने वन विभाग, राज्य सरकार और डीएम से की थी. लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई.
पढ़ें: विवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या की कोशिश, पति के हाथ की कटी नस
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वन विभाग की भूमि पर अवैध रूप से खेती कर रहे लोग दबंग हैं. जिस वजह से विभाग इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है. वहीं, मामले को गंभीरता से लेते हुए नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार, डीएम हरिद्वार और वन विभाग को नोटिस जारी कर चार हफ्ते के अंदर कोर्ट में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.