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हल्द्वानी जेल में कैदी की मौत की होगी CBI जांच, HC का नैनीताल SSP को तत्काल हटाने का आदेश - Death of Kashipur Prisoner

नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ा आदेश आया है. हल्द्वानी जेल में काशीपुर के कैदी प्रवेश कुमार की मौत की हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच कराने के आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट ने नैनीताल एसएसपी को भी तत्काल हटाने के आदेश दिए हैं.

Nainital High Court
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Published : Jul 22, 2021, 2:20 PM IST

Updated : Jul 22, 2021, 2:39 PM IST

काशीपुर/नैनीताल: नैनीताल जनपद के हल्द्वानी उपकारागार में कैदी की मौत के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. हाईकोर्ट ने केस सीबीआई को सौंपने का फैसला सुनाया है. साथ ही मामले में नैनीताल एसएसपी को तत्काल हटाये जाने और कैदी की मौत के मामले में चारों बंदी रक्षकों को जिले से बाहर तबादला किए जाने के आदेश दिये हैं.

बता दें, 5 मार्च को हल्द्वानी जेल में काशीपुर के कैदी प्रवेश कुमार की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी. जिसके बाद प्रवेश कुमार की पत्नी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर न्याय की गुहार लगाई थी. मामले में हाईकोर्ट से न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ ने फैसला सुनाया है. साथ ही तीन दिन में एफआईआर समेत अन्य कागजात सीबीआई को सौंपने के आदेश दिये हैं.

काशीपुर/नैनीताल: नैनीताल जनपद के हल्द्वानी उपकारागार में कैदी की मौत के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. हाईकोर्ट ने केस सीबीआई को सौंपने का फैसला सुनाया है. साथ ही मामले में नैनीताल एसएसपी को तत्काल हटाये जाने और कैदी की मौत के मामले में चारों बंदी रक्षकों को जिले से बाहर तबादला किए जाने के आदेश दिये हैं.

बता दें, 5 मार्च को हल्द्वानी जेल में काशीपुर के कैदी प्रवेश कुमार की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी. जिसके बाद प्रवेश कुमार की पत्नी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर न्याय की गुहार लगाई थी. मामले में हाईकोर्ट से न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ ने फैसला सुनाया है. साथ ही तीन दिन में एफआईआर समेत अन्य कागजात सीबीआई को सौंपने के आदेश दिये हैं.

Last Updated : Jul 22, 2021, 2:39 PM IST
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