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अपनी बेटी को 8 महीने से हवस का शिकार बना रहा था शख्स, पंचायत ने सुनाया गांव छोड़ने का फरमान

बीते 19 जुलाई की रात वसीम अपनी दूसरी पत्नी की बेटी को खींच कर अपने कमरे में ले जा रहा था. उस समय दूसरी पत्नी और सौतेला बेटा बाहर गए हुए थे. किशोरी की मौसी ने जब उससे पूछा तो उसने रोते हुए सारे मामले का खुलासा किया.

पिता के हवस का शिकार हुई सौतेली बेटी.
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Published : Jul 26, 2019, 8:29 PM IST

काशीपुर: पिछले कुछ दिनों से उधम सिंह नगर जिले में आपराधिक घटनाओं में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है. बीते दिनों बाजपुर में एक पिता ने अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म किया. जिसके बाद अब कुंडा थाना क्षेत्र से फिर से दुष्कर्म की घटना सामने आई है. यहां के सरवरखेड़ा गांव में पिता ने ही अपनी सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म किया. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है.

सरवरखेड़ा में रहने वाले वसीम नाम के टैक्सी ड्राइवर की 15 साल पहले शादी हुई थी. साल 2008 में वसीम को एक अन्य महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया था. जिसके बाद पंचायत ने उसे गांव से बाहर निकाल दिया था. जिसके बाद वो काशीपुर के महेशपुरा में किराए का मकान लेकर रहने लगा. जहां उसने अपने पड़ोस में रहने वाली एक तलाकशुदा महिला से निकाह कर लिया.

पिता के हवस का शिकार हुई सौतेली बेटी.

पढ़ें-जल्द शुरू होगी पंतनगर-पिथौरागढ़ हवाई सेवा, लखनऊ और चंडीगढ़ रूट के लिए भी उड़ान

इस महिला को एक बेटा और बेटी थे. निकाह के बाद वसीम ने दूसरी पत्नी और बच्चों को किराए के मकान में रखवा दिया. जबकि खुद पहली पत्नी और बच्चों के साथ पैतृक मकान में रहने लगा. इसी बीच दूसरी पत्नी की बहन और उसका पति भी उसके साथ ही आकर रहने लगे.

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बीते 19 जुलाई की रात वसीम अपनी दूसरी पत्नी की बेटी को खींच कर अपने कमरे में ले जा रहा था. उस समय दूसरी पत्नी और सौतेला बेटा बाहर गए हुए थे. किशोरी की मौसी ने जब उससे पूछा तो उसने रोते हुए सारे मामले का खुलासा किया. किशोरी ने बताया कि उसका सौतेला पिता पिछले 8 महीने से उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था.

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उसने बताया कि विरोध करने पर वसीम ने उसकी मां और भाई को जान से मारने की धमकी दी. घटना की जानकारी जैसे ही गांव वालों को लगी तो उन्होंने पंचायत बुलाई. जिसमें आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर किया. जिसके बाद पंचायत ने वसीम को गांव छोड़ने का फरमान सुनाया. पंचायत के फैसले से नाराज कुछ लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी. जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है.

काशीपुर: पिछले कुछ दिनों से उधम सिंह नगर जिले में आपराधिक घटनाओं में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है. बीते दिनों बाजपुर में एक पिता ने अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म किया. जिसके बाद अब कुंडा थाना क्षेत्र से फिर से दुष्कर्म की घटना सामने आई है. यहां के सरवरखेड़ा गांव में पिता ने ही अपनी सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म किया. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है.

सरवरखेड़ा में रहने वाले वसीम नाम के टैक्सी ड्राइवर की 15 साल पहले शादी हुई थी. साल 2008 में वसीम को एक अन्य महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया था. जिसके बाद पंचायत ने उसे गांव से बाहर निकाल दिया था. जिसके बाद वो काशीपुर के महेशपुरा में किराए का मकान लेकर रहने लगा. जहां उसने अपने पड़ोस में रहने वाली एक तलाकशुदा महिला से निकाह कर लिया.

पिता के हवस का शिकार हुई सौतेली बेटी.

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इस महिला को एक बेटा और बेटी थे. निकाह के बाद वसीम ने दूसरी पत्नी और बच्चों को किराए के मकान में रखवा दिया. जबकि खुद पहली पत्नी और बच्चों के साथ पैतृक मकान में रहने लगा. इसी बीच दूसरी पत्नी की बहन और उसका पति भी उसके साथ ही आकर रहने लगे.

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बीते 19 जुलाई की रात वसीम अपनी दूसरी पत्नी की बेटी को खींच कर अपने कमरे में ले जा रहा था. उस समय दूसरी पत्नी और सौतेला बेटा बाहर गए हुए थे. किशोरी की मौसी ने जब उससे पूछा तो उसने रोते हुए सारे मामले का खुलासा किया. किशोरी ने बताया कि उसका सौतेला पिता पिछले 8 महीने से उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था.

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उसने बताया कि विरोध करने पर वसीम ने उसकी मां और भाई को जान से मारने की धमकी दी. घटना की जानकारी जैसे ही गांव वालों को लगी तो उन्होंने पंचायत बुलाई. जिसमें आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर किया. जिसके बाद पंचायत ने वसीम को गांव छोड़ने का फरमान सुनाया. पंचायत के फैसले से नाराज कुछ लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी. जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है.

Intro:Summary- पिछले कुछ दिनों में उधम सिंह नगर जिले में रिश्तो को तार-तार करने वाली घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है पिछले दिनों बाजपुर में पिता के द्वारा अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म के बाद अब कुंडा थाना क्षेत्र के गांव सरवरखेड़ा में पिता के द्वारा अपनी सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है जिसके बाद पुलिस ने आरोपी सौतेले पिता के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया।

एंकर- कुंडा थाना क्षेत्र में पिता के द्वारा सौतेली बेटी से दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। मामला संज्ञान में आने के बाद कुंडा थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए उसे जेल भेज दिया।
Body:वीओ- दरअसल कुंडा थाने के गांव सरवरखेड़ा में रहने वाले वसीम नामक टैक्सी ड्राइवर की 15 साल पहले शादी हुई थी। वर्ष 2008 में ओके व्यक्ति एक अन्य महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया तो पंचायत ने उसे गांव से निकाल दिया था तो वह काशीपुर के मोहल्ला महेशपुरा में किराए के मकान में रहने लगा पड़ोस में ही एक तलाकशुदा महिला भी किराए पर रहती थी जिसके एक बेटा और बेटी है। प्रेम संबंध होने पर टैक्सी ड्राइवर वसीम ने उक्त महिला से निकाह कर लिया और अपने गांव वापस आ गया। दूसरी पत्नी और बच्चों को उसने किराए के मकान में रखवा दिया जबकि खुद पहली पत्नी और बच्चों के साथ पैतृक मकान में रहने लगा। इसी बीच दूसरी पत्नी की बहन और उसका पति भी उसके साथ ही आकर रहने लगे।
वीओ- बीते 19 जुलाई की रात वसीम अपनी दूसरी पत्नी की बेटी को खींच कर अपने कमरे में ले जा रहा था। उस समय दूसरी पत्नी और सौतेला बेटा बाहर गए हुए थे। किशोरी के मौसी ने उसे रोका और किशोरी से बजह कुछ तो रोने लगी इसी बीच किशोरी की मां भी घर आ गई। किशोरी ने सौतेले पिता पर पिछले 8 महीने से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया और विरोध करने पर वह मां और भाई को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप किशोरी ने अपने सौतेले पिता पर लगाया। जिसके बाद इसकी भनक जब गांव वालों को लगी तो उन्होंने गांव में पंचायत बुलाई पंचायत में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया तो पंचायत में उसे गांव छोड़ने का फरमान सुनाया लेकिन फैसले से नाराज कुछ लोगों ने कुंडा थाना पुलिस को सूचना दे दी जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ धारा 376 और 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया।
बाइट- राजेश यादव, कुंडा थाना प्रभारीConclusion:
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