काशीपुर: ब्लॉक में सरकारी निधि से निर्मित 26 दुकानों के अवैध आवंटन के मामले में आरोपी पूर्व ब्लॉक प्रमुख गुरमुख सिंह के घर पर नोटिस चस्पा किया गया. इस दौरान भारी संख्या में मौजूद पुलिस बल ने ढोल-नगाड़ों के बीच मुनादी भी करवाई. अवैध आवंटन मामले में आरोपी काशीपुर की एसीजेएम न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई.
बता दें कि काशीपुर के जसपुर खुर्द के रहने वाले अजय कुमार ने हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया था कि काशीपुर ब्लाॅक परिसर में सरकारी निधि से बने शाॅपिंग कांप्लेक्स की 26 दुकानों के आवंटन में नियमों की अनदेखी की गई. नीलामी सूचना कम प्रसार वाले अखबारों में प्रकाशित कराई गई. दुकानों का आवंटन कम दरों पर रिश्तेदारों और परिचितों को किया गया है. तत्कालीन संयुक्त मजिस्ट्रेट हिमांशु खुराना की जांच समिति ने नीलामी प्रक्रिया नियम के खिलाफ पाई थी. जिसके बाद बीडीओ सीएस कफल्टियाल और लेखाकार मदन सिंह को निलंबित कर दिया गया था.
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सीडीओ ने 10 अगस्त 2018 को सभी दुकानों का आवंटन भी निरस्त कर दिया था. बीते साल अगस्त में काशीपुर विकासखंड के कार्यकारी बीडीओ एचएस मेहरा की तहरीर पर काशीपुर के आईटीआई थाने में इस मामले की रिपोर्ट दर्ज की गई थी. जिसके बाद पूर्व ब्लाॅक प्रमुख गुरमुख सिंह, निलंबित बीडीओ सीएस कफल्टियाल और निलंबित लेखाकार मदन सिंह सैनी को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिये गये थे. मंगलवार को आईटीआई थानाध्यक्ष कुलदीप अधिकारी पूर्व ब्लॉक प्रमुख गुरमुख सिंह के घर नोटिस चस्पा करने पहुंचे. उन्होंने बताया कि उपस्थित न होने पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी.