देहरादून: सड़क दुर्घटना में पुलिस स्वयं ही एफआईआर दर्ज कर सकेगी. इससे पहले तक किसी सड़क हादसे में अगर पीड़ित की तरफ से कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती थी तो आरोपी पुलिस की पकड़ से बच निकलता था. उधर, पुलिस की ओर से भी आरोपी पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती थी. लेकिन अब पीड़ित के तरफ से कोई तहरीर नहीं दी जाती तो पुलिस खुद एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई कर सकेगी.
बता दें कि 8 अप्रैल को देर रात आईएमए के पास एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी थी. जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई थी. लेकिन मृतक युवक बिहार का रहने वाला था और यहां उसकी मौत पर एफआईआर दर्ज कराने वाला भी कोई नहीं था. जिसके चलते उत्तराखंड पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहा था.
वहीं, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी को तत्काल दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही कहा कि इस प्रकार का कोई बड़ा अपराध होता है. पीड़ित की तरफ से एफआईआर दर्ज कराने वाला कोई न हो, तो पुलिस स्वयं एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई कर सकेगी.