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देहरादून: भीड़भाड़ वाले इलाकों में नहीं बिकेंगे पटाखे, 5 दिन के लिए मिलेंगे लाइसेंस

देहरादून में दीपावली के मौके पर भीड़भाड़ वाले इलाके में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है. इस बार दिवाली पर पांच दिन ही पटाखे बेचे जाएंगे.

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Published : Oct 16, 2019, 8:36 PM IST

Updated : Oct 18, 2019, 6:23 PM IST

अपर जिलाधिकारी (वित्त) वीर सिंह बुदियाल.

देहरादून: दीपावली के मौके पर राजधानी में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस बार जिला प्रशासन सख्त हो गया है. जिला प्रशासन ने पटाखों की बिक्री को लेकर नया फरमान जारी किया है. इसके तहत दीपावली पर शहर के कुछ भीड़भाड़ वाले इलाकों में पटाखे नहीं बेचे जाएंगे. इसके अलावा सिर्फ पांच दिन के लिए ही पटाखे बेचे जाएंगे.

अपर जिलाधिकारी (वित्त) वीर सिंह बुदियाल.

बता दें कि दीपावली के मौके पर घंटाघर, हनुमान चौक, धामा वाला, चकराता रोड जैसे शहर के कुल 9 भीड़भाड़ वाले इलाकों में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है. साथ ही शहर के कुछ ऐसे स्थानों पर भी पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है जहां किसी अनहोनी की स्थिति में संकरी सड़क की वजह से अग्निशमन की गाड़ी न पहुंच सके.

पढ़ें: कुलपति ने चुनाव आयुक्त को भेजा पत्र, कहा- प्राध्यापकों और कर्मचारियों को रखा जाए चुनाव ड्यूटी से बाहर

वहीं, अपर जिलाधिकारी (वित्त) वीर सिंह बुदियाल ने कहा कि इस बार दीपावली पर 5 दिन के लिए पटाखों की बिक्री के लाइसेंस दिए जा रहे हैं. यानी 24 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच लाइसेंस धारी बाजार में पटाखे बेच सकेंगे. इसके लिए आगामी 18 अक्टूबर तक आवेदन लिए जाएंगे.

देहरादून: दीपावली के मौके पर राजधानी में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस बार जिला प्रशासन सख्त हो गया है. जिला प्रशासन ने पटाखों की बिक्री को लेकर नया फरमान जारी किया है. इसके तहत दीपावली पर शहर के कुछ भीड़भाड़ वाले इलाकों में पटाखे नहीं बेचे जाएंगे. इसके अलावा सिर्फ पांच दिन के लिए ही पटाखे बेचे जाएंगे.

अपर जिलाधिकारी (वित्त) वीर सिंह बुदियाल.

बता दें कि दीपावली के मौके पर घंटाघर, हनुमान चौक, धामा वाला, चकराता रोड जैसे शहर के कुल 9 भीड़भाड़ वाले इलाकों में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है. साथ ही शहर के कुछ ऐसे स्थानों पर भी पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है जहां किसी अनहोनी की स्थिति में संकरी सड़क की वजह से अग्निशमन की गाड़ी न पहुंच सके.

पढ़ें: कुलपति ने चुनाव आयुक्त को भेजा पत्र, कहा- प्राध्यापकों और कर्मचारियों को रखा जाए चुनाव ड्यूटी से बाहर

वहीं, अपर जिलाधिकारी (वित्त) वीर सिंह बुदियाल ने कहा कि इस बार दीपावली पर 5 दिन के लिए पटाखों की बिक्री के लाइसेंस दिए जा रहे हैं. यानी 24 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच लाइसेंस धारी बाजार में पटाखे बेच सकेंगे. इसके लिए आगामी 18 अक्टूबर तक आवेदन लिए जाएंगे.

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FTP FOLDER- uk_deh_03_crackers_no_entry_pkg_7201636

देहरादून- दीपावली के मौके पर राजधानी में कानून- व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस बार जिला प्रशासन ने पटाखों की बिक्री को लेकर नया फरमान जारी किया है । इसके तहत इस बार दीपावली पर शहर के कुछ भीड़भाड़ वाले इलाकों में पटाखों की नो एंट्री रहेगी ।

गौरतलब है कि जिला प्रशासन की ओर से इस बार दीपावली के मौके पर घंटाघर, हनुमान चौक , धामा वाला, चकराता रोड जैसे शहर के कुल 9 भीड़भाड़ वाले इलाकों में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाया है । इसके साथ ही शहर के कुछ ऐसे स्थानों पर भी पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है जहां किसी अनहोनी की स्थिति में संकरी सड़क की वजह से अग्निशमन की गाड़ी न पहुँच सके ।


Body:इस संबंध में अपर जिलाधिकारी (वित्त) वीर सिंह बुदियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार दीपावली में 5 दिन के लिए पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस दिए जा रहे हैं । यानी 24 अक्टूबर से 28 ओक्टोबर पर लाइसेंस धारी बाज़ार में पटाखे बेच सकेंगे । इसके लिए आगामी 18 अकटुबर तक आवेदन लिए जाएंगे ।

बाइट- बिर सिंह बुदियाल एडीएम वित्त


Conclusion:
Last Updated : Oct 18, 2019, 6:23 PM IST
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