देहरादून: कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने फैक्ट्री और कंपनी में काम करने वालों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. गाइडलाइन के मुताबिक अब जिला प्रशासन की अनुमति के बिना कोई भी कर्मचारी जिले से बाहर नहीं जा सकेगा. अगर किसी कर्मचारी को जिले से बाहर जाना है तो उसे संबंधित एसडीएम से अनुमति लेनी होगी. अगर कोई कर्मचारी नियम का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा.
जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मामलों को देखते हुए यह निर्णय लिया है. एसडीएम सदर गोपाल बेनवाल ने कहा कि फैक्ट्री में काम करने वाले जिले से बाहर आवागमन कर रहे हैं. ऐसे में कोरोना संक्रमण का खतरा ज्यादा है. फैक्ट्री संचालकों को अपने कर्मचारियों की जिला प्रशासन को सूचना देनी होगी कि कितने कर्मचारी जनपद से बाहर जा रहे हैं और कितने कर्मचारी बाहर से आ रहे हैं.
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उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए यह गाइडलाइन जारी की गई है. इसका मुख्य उद्देश्य है कि जनपद में 1,500 लोगों की लिमिट है, उससे ज्यादा लोग आवागमन नहीं कर सकेंगे. इस गाइडलाइन का पालन हो, इसलिए जिलाधिकारी की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है. बता दें, बीते रोज प्रदेश में 451 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद शासन-प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है. प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 5,300 पहुंच गई है.