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NDPS कोर्ट सुनाई 12 साल की सजा, साढ़े तीन किलो चरस के तस्कर हुआ था गिरफ्तार

देहरादून में एनडीपीएस कोर्ट ने एक चरस तस्कर को 12 साल की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

एनडीपीएस कोर्ट
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Published : Oct 18, 2019, 7:18 PM IST

देहरादून: एनडीपीएस कोर्ट ने शुक्रवार को साल 2013 में पकड़े गए एक चरस तस्कर को 12 साल की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. इसके अलावा कोर्ट ने जुर्माने की राशि अदा न करने पर दोषी तस्कर को 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है.

बता दें कि 30 मई 2013 को पटेल नगर थाना पुलिस ने प्रकाश कॉलोनी शिमला कलां से अकिब अहमद को 3 किलो 510 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी को कोर्ट में पेश किया.

पढ़ें: दीपावली मद्देनजर प्रशासन ने चलाया चेकिंग अभियान, खाद्य विभाग अलर्ट पर

जानकारी के मुताबिक, अभियुक्त आकिब मूल रूप से पटेल नगर के मुस्लिम कॉलोनी का रहने वाला है. जिसको एनडीपीएस कोर्ट ने 12 साल की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

देहरादून: एनडीपीएस कोर्ट ने शुक्रवार को साल 2013 में पकड़े गए एक चरस तस्कर को 12 साल की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. इसके अलावा कोर्ट ने जुर्माने की राशि अदा न करने पर दोषी तस्कर को 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है.

बता दें कि 30 मई 2013 को पटेल नगर थाना पुलिस ने प्रकाश कॉलोनी शिमला कलां से अकिब अहमद को 3 किलो 510 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी को कोर्ट में पेश किया.

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जानकारी के मुताबिक, अभियुक्त आकिब मूल रूप से पटेल नगर के मुस्लिम कॉलोनी का रहने वाला है. जिसको एनडीपीएस कोर्ट ने 12 साल की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

Intro:summary-NDPS कोर्ट ने सुनाई चरस तस्कर को 12 साल की सजा, एक लाख का अर्थदंड, जुर्माना अदा न करने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा, 30 मई 2003 में पटेलनगर क्षेत्र में 3 किलो 510 ग्राम चरस के साथ हुआ था तस्कर आकिब अहदम गिरफ्तार।

देहरादून: उत्तराखंड में नशा तस्करी के खिलाफ एनडीपीएस कोर्ट से शुक्रवार एक बड़ी सजा का ऐलान हुआ। कोर्ट ने चरस माफ़िया आकिब मोहम्मद को नशा तस्करी का दोषी ठहराते हुए 12 साल की सजा सुनाने के साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इतना ही नहीं एनडीपीएस कोर्ट के विशेष न्यायधीश सुबीर कुमार की अदालत ने जुर्माने की राशि अदा न करने पर दोषी तस्कर को 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतने का भी कोर्ट ने आदेश दिया।
वर्ष 2013 में भारी मात्रा में चरस तस्करी में गिरफ्तार हुआ दोषी अभियुक्त आक़िब पुत्र फहीम अहमद मूल रूप से मुस्लिम कॉलोनी थाना पटेल नगर का रहने वाला बताया जा रहा है।


Body:एनडीपीएस कोर्ट आदेश के मुताबिक मामला 30 मई 2013 का हैं, जब थाना पटेलनगर पुलिस ने प्रकाश कॉलोनी शिमला कला के रास्ते पर घेराबंदी कर चरस तस्कर अकील अहमद को 3 किलो 510 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया था। तस्कर से बरामद भारी मात्रा में चरस एनडीपीएस एक्ट धारा 8/ 20 के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में होते हुए कोर्ट के सामने आया। पुलिस द्वारा इस मामलें दाखिल किए गए चार्जशीट सहित अन्य साक्ष्य सबूतों के आधार पर तस्कर आपकी को दोषी ठहराते हुए 12 साल की सजा और ₹100000 का जुर्माना लगाया गया।




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