देहरादून: केंद्र सरकार के सूचना मंत्रालय ने CAA को लेकर गाइडलाइन जारी की हैं. इसी कड़ी में उत्तराखंड सरकार को भी इसके तहत निर्दश दिये गये हैं. गाइडलाइन में प्रदेश में किसी भी तरह के धार्मिक उन्माद , सांप्रदायिक दंगा और अराजक खबरों पर रोक लगाने की हिदायत दी गई है. इसके अलावा राज्य में संचालित होने वाले केबल ऑपरेटर, डिश ऑपरेटर सहित तमाम सोशल प्लेटफॉर्म पर नजर बनाए रखने को भी प्रमुखता भी दी गई है.
बता दें कि राज्य में भी नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हरिद्वार से लेकर हल्द्वानी तक कई पार्टी संगठन इसका विरोध कर रहे हैं. ऐसे में शासन-प्रशासन को अंदेशा है कि विरोध प्रदर्शनों की आड़ में कानून व्यवस्था को गच्चा देकर कोई भी अराजकता फैल सकती है. जिसके कारण गाइडलाइन जारी की गई है.केंद्र की गाइडलाइन के मद्देनजर राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों और पुलिस मुख्यालयों को निर्देशित किया है. जिसमें कहा गया है कि जनता को गुमराह करने वाले उपद्रवियों, अराजक खबरों, धार्मिक स्थलों पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है.
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केंद्र सरकार के सूचना मंत्रालय ने उत्तराखंड गृह मंत्रालय को इस मामले में विशेष पत्र भेजकर न केवल इस पर संज्ञान लेने के लिए कहा है बल्कि इसका कड़ाई से इसका पालन करने के भी आदेश भी दिए हैं. पत्र जारी होने के बाद प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और पुलिस प्रशासन को इस संबंध में निगरानी करने को कहा गया है. इस पत्र के मिलने के बाद पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिस प्रभारियों को इस मामले में सख्त हिदायत देते हुए निगरानी करने के निर्देश दिए हैं.