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10 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या करने वाला दोषी करार, बुधवार को सुनाई जाएगी सजा - 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म कर हत्या करने वाला दोषी करार

देहरादून में 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या कर शव को दफनाने वाले आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार दिया है. स्पेशल पोक्सो जज रमा पांडेय की अदालत में दोषी को बुधवार को सजा सुनाई जाएगी.

दुष्कर्म कर हत्या करने वाला दोषी करार
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Published : Aug 26, 2019, 9:39 PM IST

देहरादून: शहर में 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म कर हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार दिया है. ये मुकदमा 13 महीनों बाद निर्णायक स्थिति में पहुंचा है. बुधवार को स्पेशल पोक्सो जज रमा पांडेय की अदालत में दोषी को सजा सुनाई जाएगी. वहीं, अभियोजन की ओर से आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की गई है.

दुष्कर्म कर हत्या करने वाला दोषी करार.

जानकारी के मुताबिक मामला 28 जुलाई 2018 का है. जब थाना सहसपुर क्षेत्र के शिवालिक इंजीनियरिंग कॉलेज के निर्माणाधीन भवन में काम करने वाला एक मजदूर जयप्रकाश, वहीं काम करने वाले एक परिवार की 10 साल की मासूम को 10 रुपए देने के बहाने निर्माणाधीन भवन के कोने में चुपचाप ले गया. जहां शराब के नशे में जयप्रकाश ने बच्ची के साथ प्राकृतिक और अप्राकृतिक रूप से दुष्कर्म कर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी. इसके बाद जयप्रकाश ने शव को ठिकाने लगाने के लिए कमरे के नीचे गड्ढा खोदकर पत्थरों और सीमेंट के बोरों से ढक दिया.

पढ़ें: पुरानी रंजिश के चलते 2 युवकों पर धारदार हथियार से हमला, एक की हालत गंभीर

घटना के बाद देर शाम तक मासूम बच्ची घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने जानकारी पुलिस को दी. पुलिस ने भवन में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की. जिसमें पता चला कि आरोपी जयप्रकाश ने तीन बच्चों को टॉफी दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया. जहां से दो बच्चे को उसने वापस कर दिया और दस साल की बच्ची को अपने साथ ले गया. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद उसने अपना जुर्म कबूल किया.

वहीं, पोक्सो कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता भरत सिंह नेगी ने बताया कि सोमवार को न्यायालय ने आरोपी जयप्रकाश को आईपीसी 376, 377, 201, 302 और 5/6 पोक्सो के तहत दोषी करार दे दिया. अब अदालत बुधवार को सजा का ऐलान करेगी. साथ ही सबूतों के बारे में जानकारी देते हुए भरत सिंह नेगी ने कहा कि बच्ची की मुठ्ठी से आरोपी के बाल मिले, जिनका डीएनए आरोपी से मिला. कमरे से मिले 10 रुपये के नोट से आरोपी और पीड़िता दोनों के फिंगर प्रिंट्स मिले. साथ ही मृतका के वैजाइनल स्वैब से आरोपी का डीएनए मिलान भी हुआ.

देहरादून: शहर में 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म कर हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार दिया है. ये मुकदमा 13 महीनों बाद निर्णायक स्थिति में पहुंचा है. बुधवार को स्पेशल पोक्सो जज रमा पांडेय की अदालत में दोषी को सजा सुनाई जाएगी. वहीं, अभियोजन की ओर से आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की गई है.

दुष्कर्म कर हत्या करने वाला दोषी करार.

जानकारी के मुताबिक मामला 28 जुलाई 2018 का है. जब थाना सहसपुर क्षेत्र के शिवालिक इंजीनियरिंग कॉलेज के निर्माणाधीन भवन में काम करने वाला एक मजदूर जयप्रकाश, वहीं काम करने वाले एक परिवार की 10 साल की मासूम को 10 रुपए देने के बहाने निर्माणाधीन भवन के कोने में चुपचाप ले गया. जहां शराब के नशे में जयप्रकाश ने बच्ची के साथ प्राकृतिक और अप्राकृतिक रूप से दुष्कर्म कर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी. इसके बाद जयप्रकाश ने शव को ठिकाने लगाने के लिए कमरे के नीचे गड्ढा खोदकर पत्थरों और सीमेंट के बोरों से ढक दिया.

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घटना के बाद देर शाम तक मासूम बच्ची घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने जानकारी पुलिस को दी. पुलिस ने भवन में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की. जिसमें पता चला कि आरोपी जयप्रकाश ने तीन बच्चों को टॉफी दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया. जहां से दो बच्चे को उसने वापस कर दिया और दस साल की बच्ची को अपने साथ ले गया. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद उसने अपना जुर्म कबूल किया.

वहीं, पोक्सो कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता भरत सिंह नेगी ने बताया कि सोमवार को न्यायालय ने आरोपी जयप्रकाश को आईपीसी 376, 377, 201, 302 और 5/6 पोक्सो के तहत दोषी करार दे दिया. अब अदालत बुधवार को सजा का ऐलान करेगी. साथ ही सबूतों के बारे में जानकारी देते हुए भरत सिंह नेगी ने कहा कि बच्ची की मुठ्ठी से आरोपी के बाल मिले, जिनका डीएनए आरोपी से मिला. कमरे से मिले 10 रुपये के नोट से आरोपी और पीड़िता दोनों के फिंगर प्रिंट्स मिले. साथ ही मृतका के वैजाइनल स्वैब से आरोपी का डीएनए मिलान भी हुआ.

Intro:summary- 10 साल की नाबालिक बच्ची के साथ दुष्कर्म हत्या मामले में आरोपी को दोषी करार दिया गया, 28 अगस्त को पोक्सो कोर्ट सुनाएगी दोषी अभियुक्त को सजा, दोषी ठहराने में आरोपी के बाल,DNA और 10 रुपये का नोट मुख्य सबूत,11 गवाहों के आधार पर पॉक्सो देगा सख़्त फैसला, सरकारी वकील ने फाँसी की मांग।

10 साल की नाबालिक बच्ची के साथ रेप कर उसकी निर्मम हत्या करने वाले एक मामलें पर देहरादून की पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी युवक को सोमवार दोषी करार देते हुए आगामी 28 अगस्त सजा सुनाने का ऐलान किया हैं। पॉक्सो कोर्ट की विशेष न्यायाधीश रमा पांडे द्वारा इस मामलें पर कानूनी प्रक्रिया के अंतिम पड़ाव में 11 गवाहों और DNA सहित अहम साक्ष्य-सबूत सही साबित होने पर आरोपी को दोषी करार दिया है।

10 साल की नाबालिक बच्ची के साथ हैवानियत भरे अंदाज में दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर शव को अपने कमरें में ठिकाने लगाने के इस जघन्य अपराध में दोषी युवक को धारा 376, 377, 302,201 और 5/6 पोक्सो एक्ट जैसी सभी धाराओं में दोषी करार दिया गया है ऐसे में इन धाराओं के तहत दोषी युवक को फाँसी और आजीवन कारावास सजा का अंदेशा
जताया गया है।


Body:आरोपी के बाल व DNA मिलान से दोषी प्रक्रिया पूरी हुई

10 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और निर्मम हत्या करने वाले मामले में सबसे अहम सबूत कोर्ट में मासूम बच्ची के हाथ में आरोपी के बाल और 10 रुपये का वह नोट सामने आया जिसको देने के लालच में उसने बच्ची के साथ जघन्य अपराध किया। इतना ही नहीं सरकारी वकील भरत सिंह नेगी के मुताबिक कोर्ट में कानूनी प्रक्रिया के तहत दोषी जयप्रकाश का मेडिकल परीक्षण होने के बाद बच्ची DNA सैंपल मिलान और 11 गवाहों ने इस कानूनी प्रक्रिया में सबसे बड़ा योगदान दिया।

क्या था मामला

जानकारी के मुताबिक 10 साल की नाबालिक बच्ची के साथ दुष्कर्म और जघन्य तरीके से हत्या करने का मामला 28 जुलाई वर्ष 2018 का हैं जब थाना सहसपुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शिवालिक इंजीनियरिंग कॉलेज के निर्माणाधीन भवन में मूल रूप से उत्तर प्रदेश के फैजाबाद के रहने वाले एक मजदूर जयप्रकाश द्वारा ठेकेदार के अधीन काम करने वाले एक परिवार की 10 साल की मासूम बच्ची को 10 रुपए देने के बहाने निर्माणाधीन भवन के कोने पर चुपचाप से ले जाया गया जहां शराब के नशे में आरोपी ने पीड़ित बच्ची के साथ प्राकृतिक और अप्राकृतिक रूप से हैवानियत भरे अंदाज में बलात्कार करते हुए उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी, इतना ही नहीं शव को ठिकाने लगाने के लिए आरोपी युवक जयप्रकाश ने अपने कमरे के नीचे गड्ढा खोदकर शव को पत्थरों से और सीमेंट के कट्टों से ढक दिया था।
उधर घटना के बाद देर शाम तक मासूम बच्ची के लापता होने की सूरत में जब खोजबीन की गई तो भवन पर लगे सीसीटीवी से पता चला कि निर्माणाधीन भवन में काम करने वाला मजदूर जयप्रकाश उसी बिल्डिंग में काम करने वाले एक परिवार के तीन बच्चों को पैसे देकर टॉफी ले जाने के बहाने अपने साथ ले गया जहां से दो बच्चे तो वापस आ गए लेकिन दस साल की बच्ची लापता दिखी। इस घटना की सूचना पर पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए संदेह के घेरे में आने वाले जयप्रकाश को हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए बच्ची के शव को अपने कमरे से बरामद करवाया ।


Conclusion:पोक्सो कोर्ट के अब तक का सबसे जघन्य अपराध- फांसी की मांग:सरकारी वकील

उधर सरकारी अधिवक्ता भरत सिंह नेगी की मानें तो यह पॉक्सो कोर्ट में अपने आप में चौथा ऐसा जघन्य अपराध है जिसको लेकर सभी तरह के तथ्य कोर्ट में सही साबित हुए ऐसे में मूल रूप से मध्यप्रदेश के सतना की रहने वाली 10 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत भरे अंदाज में दुष्कर्म और निर्मम तरीके से हत्या करने का यह मामला अब तक पॉक्सो कोर्ट में सबसे बड़ा अपराध देखा जा रहा है। शासकीय अधिवक्ता भरत सिंह नेगी के मुताबिक दोषी जयप्रकाश के खिलाफ सभी तरह की संगीन धाराएं कोर्ट में दोषी करार दी गई है ऐसे में उनकी ओर से फांसी की मांग की गई है।

बाइट- भरत सिंह नेगी, शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो कोर्ट
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