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अवमानना याचिका पर हाई कोर्ट सख्त, WTI के निदेशक को कोर्ट में पेश होने का आदेश

सोमवार को न्यायाधीश रविन्द्र मेठाड़ी की एकल पीठ ने अपर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार, अपर सचिव ओम प्रकाश, निदेशक महिला इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी अलकनंदा अशोक और प्रोफेसर के सी मिश्रा के खिलाफ नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

संविदा पर कार्यरत शिक्षिकों की अवमानना याचिका पर हाई कोर्ट का सख्त रूख.
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Published : May 20, 2019, 11:50 PM IST

नैनीताल: देहरादून के महिला तकनीकी संस्थान में संविदा पर कार्यरत शिक्षिकों के नियमितीकरण मामले में हाई कोर्ट ने संस्थान के निदेशक को पेश होने के आदेश दिए हैं. सोमवार को न्यायाधीश रविन्द्र मेठाड़ी की एकल पीठ ने अपर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार, अपर सचिव ओम प्रकाश, निदेशक महिला इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी अलकनंदा अशोक और प्रोफेसर के सी मिश्रा के खिलाफ नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

आपको बता दें कि पूर्व में नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को संविदा पर तैनात प्रोफेसरों को नियमित करने के आदेश दिए थे, लेकिन राज्य सरकार और संस्थान ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर खंडपीठ के आदेश को चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ने इन लोगों के लिए नीति बनाने की बात कही थी, जिसके बाद कोर्ट ने सरकार की अपील को निस्तारित कर दिया था.

वहीं हाई कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षकों को नियमित नहीं करने पर शिक्षकों ने संस्थान के खिलाफ कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी. जिसके बाद निदेशक ने थाने में शिक्षकों के खिलाफ संस्थान में चोरी करने की एफआईआर दर्ज करवा दी थी. सोमवार को हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान एफआईआर को गलत करार देते हुए इस पर रोक लगा दी है और संस्थान के निदेशक को व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है.

नैनीताल: देहरादून के महिला तकनीकी संस्थान में संविदा पर कार्यरत शिक्षिकों के नियमितीकरण मामले में हाई कोर्ट ने संस्थान के निदेशक को पेश होने के आदेश दिए हैं. सोमवार को न्यायाधीश रविन्द्र मेठाड़ी की एकल पीठ ने अपर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार, अपर सचिव ओम प्रकाश, निदेशक महिला इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी अलकनंदा अशोक और प्रोफेसर के सी मिश्रा के खिलाफ नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

आपको बता दें कि पूर्व में नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को संविदा पर तैनात प्रोफेसरों को नियमित करने के आदेश दिए थे, लेकिन राज्य सरकार और संस्थान ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर खंडपीठ के आदेश को चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ने इन लोगों के लिए नीति बनाने की बात कही थी, जिसके बाद कोर्ट ने सरकार की अपील को निस्तारित कर दिया था.

वहीं हाई कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षकों को नियमित नहीं करने पर शिक्षकों ने संस्थान के खिलाफ कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी. जिसके बाद निदेशक ने थाने में शिक्षकों के खिलाफ संस्थान में चोरी करने की एफआईआर दर्ज करवा दी थी. सोमवार को हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान एफआईआर को गलत करार देते हुए इस पर रोक लगा दी है और संस्थान के निदेशक को व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है.

Intro:स्लग-जवाब

रिपोर्ट-गौरव जोशी

स्थान-नैनीताल

एंकर-महिला तकनीकी संस्थान देहरादून के सविदा में कार्यरत शिक्षिको को नियमित ना करने के मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने प्रदेश के अपर सचिव ओम प्रकाश, ADG कानून व्यस्था समेत संस्थान में संविदा में कार्यरत प्रोफेसर के सी मिश्रा को नोटिश जारी कर 4 सप्तहा में जवाब पेश करने के आदेश दिए है, साथ ही कोर्ट ने संस्थान के निर्देशक को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए है,,, कोर्ट ने आज मामले में सुनवाई करते हुए संविदा शिक्षकों पर दर्ज एफ आई आर पर भी रोक लगा दी है।


Body:आपको बता दे कि पूर्व में नैनीताल हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ  के राज्य सरकार को संविदा में तैनात प्रोफेसरों को नियमित करने के आदेश दिए थे, जिसको राज्य सरकार और संस्थान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसल अपील दायर कर खंडपीठ के आदेश को चुनौती दी, ओर वहां सरकार ने कोर्ट को बताया था कि सरकार इन लोगो के लिए नीति बना रही जिसके बाद कोर्ट ने अपील को निस्तारी कर दिया,,

लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के बाद जब सरकार ने इन शिक्षकों को नियमित नही करा तो कर्मचारीयो ने अवमानना याचिका दायर की ओर कहा कि निर्देशक ने नियमित नियुक्ति देने के बजाए उनके खिलाफ थाना प्रेम नगर में रजिस्टर वो किताबो को गायब करने के मामले में एफ आई आर दर्ज की है जो गलत है लिहाजा एफ़ आई आर को निरस्त करा जाए 




Conclusion:आज मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश रविन्द्र मेठाड़ी की एकल पीठ ने अपर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार,, अपर सचिव ओम प्रकाश, निदेशक महिला इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी अलकनंदा अशोक और प्रोफेसर के सी मिश्रा के खिलाफ नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं साथ ही उप संविदा कर्मियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

बाईट- एम सी पन्त,अधिवक्ता याचीककर्ता।
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