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West Bengal Violance: एनआईए ने रामनवमी यात्रा में हुई हिंसा की जांच की शुरू, अब दर्ज हुईं छह एफआईआर

राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 30 मार्च को रामनवमी के जुलूस के दौरान हुए दंगों की जांच शुरू कर दी है. इस जांच को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने आदेश दिए थे. इन हिंसा की घटनाओं को लेकर 6 प्राथिमिकी दर्ज की गईं थीं.

Violence in Ram Navami Yatra
रामनवमी यात्रा में हुई हिंसा
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Published : May 11, 2023, 4:07 PM IST

कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने 30 मार्च को रामनवमी के जुलूस के दौरान हुए दंगों की जांच शुरू कर दी है और घटनाओं में 6 प्राथमिकी दर्ज की हैं. हावड़ा जिले के शिबपुर से लेकर हुगली के रिशरा तक, जहां रामनवमी के जुलूसों के आसपास झड़पें हुईं. हिंसा के बाद इस घटना में कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई थी.

गुरुवार को शपथ ग्रहण करने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणम ने 27 अप्रैल को एनआईए को इस घटना की जांच करने का आदेश दिया. एनआईए सूत्रों के मुताबिक, जांच एजेंसी गुरुवार को कोलकाता में एनआईए के डीआईजी रैंक के पुलिस अधिकारी की निगरानी में एक रिपोर्ट अदालत में पेश करने वाली है. केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारी राज्य पुलिस से जांच का प्रभार लेते हैं.

गौरतलब है कि 30 मार्च को रामनवमी के जुलूस को लेकर हावड़ा के शिबपुर और हुगली के रिशरा में झड़प हुई थी. आरोप लगने के बाद एनआईए ने घटना में अब तक छह प्राथमिकी दर्ज की हैं. उच्च न्यायालय से हरी झंडी मिलने के बाद, एजेंसी ने हावड़ा के पुलिस आयुक्त प्रवीण कुमार त्रिपाठी और हुगली के चंदननगर के पुलिस आयुक्त अमित प्रकाश जाबाल्गी को एक पत्र लिखा. एनआईए के सूत्रों ने कहा कि एजेंसी ने जानना चाहा कि इस घटना के आरोपी कौन हैं.

सूत्रों ने कहा कि एजेंसी जानना चाहती है कि उस दिन वास्तव में क्या हुआ था, यह खबर पुलिस तक कब पहुंची, राज्य में पुलिस द्वारा कितनी प्राथमिकी दर्ज की गई हैं और घटना के बारे में अन्य सभी बुनियादी जानकारी क्या हैं. गिरफ्तार सभी लोगों को एनआईए की हिरासत में भेजा जाना चाहिए.

पढ़ें: The Kerala Story : पश्चिम बंगाल में फिल्म पर बैन के बाद बोले फिल्ममेकर अनुराग कश्यप- ये सरासर गलत है

इसके अलावा, केंद्रीय जांचकर्ता व्यक्तिगत रूप से घटना की जांच कर रहे अधिकारियों से बात करके और विवरण जानना चाहेंगे. एनआईए के अधिकारी जानना चाहते हैं कि क्या राज्य पुलिस के खुफिया विभाग को रामनवमी के जुलूस और उससे जुड़ी हिंसा की घटनाओं के बारे में कोई पूर्व सूचना थी.

कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने 30 मार्च को रामनवमी के जुलूस के दौरान हुए दंगों की जांच शुरू कर दी है और घटनाओं में 6 प्राथमिकी दर्ज की हैं. हावड़ा जिले के शिबपुर से लेकर हुगली के रिशरा तक, जहां रामनवमी के जुलूसों के आसपास झड़पें हुईं. हिंसा के बाद इस घटना में कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई थी.

गुरुवार को शपथ ग्रहण करने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणम ने 27 अप्रैल को एनआईए को इस घटना की जांच करने का आदेश दिया. एनआईए सूत्रों के मुताबिक, जांच एजेंसी गुरुवार को कोलकाता में एनआईए के डीआईजी रैंक के पुलिस अधिकारी की निगरानी में एक रिपोर्ट अदालत में पेश करने वाली है. केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारी राज्य पुलिस से जांच का प्रभार लेते हैं.

गौरतलब है कि 30 मार्च को रामनवमी के जुलूस को लेकर हावड़ा के शिबपुर और हुगली के रिशरा में झड़प हुई थी. आरोप लगने के बाद एनआईए ने घटना में अब तक छह प्राथमिकी दर्ज की हैं. उच्च न्यायालय से हरी झंडी मिलने के बाद, एजेंसी ने हावड़ा के पुलिस आयुक्त प्रवीण कुमार त्रिपाठी और हुगली के चंदननगर के पुलिस आयुक्त अमित प्रकाश जाबाल्गी को एक पत्र लिखा. एनआईए के सूत्रों ने कहा कि एजेंसी ने जानना चाहा कि इस घटना के आरोपी कौन हैं.

सूत्रों ने कहा कि एजेंसी जानना चाहती है कि उस दिन वास्तव में क्या हुआ था, यह खबर पुलिस तक कब पहुंची, राज्य में पुलिस द्वारा कितनी प्राथमिकी दर्ज की गई हैं और घटना के बारे में अन्य सभी बुनियादी जानकारी क्या हैं. गिरफ्तार सभी लोगों को एनआईए की हिरासत में भेजा जाना चाहिए.

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इसके अलावा, केंद्रीय जांचकर्ता व्यक्तिगत रूप से घटना की जांच कर रहे अधिकारियों से बात करके और विवरण जानना चाहेंगे. एनआईए के अधिकारी जानना चाहते हैं कि क्या राज्य पुलिस के खुफिया विभाग को रामनवमी के जुलूस और उससे जुड़ी हिंसा की घटनाओं के बारे में कोई पूर्व सूचना थी.

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