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पुरोला महापंचायत स्थगित, हाईकोर्ट में कल हो सकती है सुनवाई

उत्तराखंड के पुरोला में 15 जून को होने वाली हिंदू संगठनों की महापंचायत अनिश्चितकालीन समय के लिए स्थगित कर दी गई है. दूसरी तरफ पुरोला में प्रशासन द्वारा लगाई गई धारा 144 के खिलाफ 15 जून को यमुना घाटी बंद रखने का ऐलान किया गया है.

Purola Mahapanchayat
पुरोला महापंचायत
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Published : Jun 14, 2023, 10:14 PM IST

Updated : Jun 14, 2023, 10:49 PM IST

हिंदू संगठनों ने पुरोला महापंचायत अनिश्चितकाल के लिए रद्द की

उत्तरकाशी (उत्तराखंड): उत्तरकाशी के पुरोला में 15 जून को होने वाली महापंचायत अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है. हिंदू संगठनों का कहना है कि अगली तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा. हिंदू संगठनों ने कहा कि पुरोला में तनाव पूर्ण माहौल को देखते हुए यहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है. घाटी के तनाव पूर्ण माहौल को देखते हुए कई संगठनों ने पुरोला में 15 जून को होने वाली महापंचायत को अनिश्चितकालीन समय के लिए स्थगित करने का फैसला लिया है.

purola mahapanchayat
हिंदू संगठनों ने पुरोला महापंचायत अनिश्चितकाल के लिए रद्द की

वहीं, दूसरी तरफ इससे पहले उत्तरकाशी के पुरोला में 15 जून को होने वाली महापंचायत के मद्देनजर धारा 144 के खिलाफ व्यापारियों ने 15 जून को यमुना घाटी बंद करने का ऐलान किया. व्यापार मंडल महामंत्री धनवीर सिंह रावत ने बताया कि संपूर्ण यमुना घाटी बंद को होटल एसोसिएशन, टैक्सी यूनियन का भी समर्थन है. तमाम लोगों का कहना है कि धारा 144 लगाकर हमें अपने ही घर कैद व अधिकारों पर अंकुश लगाने का काम पुलिस प्रशासन कर रही है. महामंत्री धनवीर सिंह रावत ने कहा कि हमने किसी विशेष समुदाय के लोगों डराया धमकाया नहीं बल्कि कुछ लोग स्वैच्छिक रूप से अपने घरों की ओर गए हैं.

कल हाईकोर्ट में हो सकती है सुनवाई: दूसरी तरफ पुरोला में 15 जून को धार्मिक संगठनों द्वारा बुलाई गई महापंचायत पर रोक लगाने की अपील को हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है. संभवत 15 जून को सुनवाई हो सकती है. एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के सदस्य अधिवक्ता शाहरुख आलम ने बुधवार दोपहर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष पुरोला महापंचायत पर याचिका दायर की.

याचिका में कहा कि उपजे सांप्रदायिक तनाव के बीच 15 जून को हिंदू संगठनों द्वारा बुलाई गई महापंचायत (अब स्थगित) पर रोक लगाने हेतु सुप्रीम कोर्ट की अवकाश कालीन खंडपीठ के समक्ष अपील की थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अवकाश कालीन पीठ से इस याचिका को सुनने से इनकार करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर करने को कहा है.

पुरोला में भारी पुलिस बल तैनात: उत्तराखंड के पुरोला में हिंदू महापंचायत पर प्रशासन ने रोक लगा दी है, लेकिन पुरोला में तनाव पूर्ण स्थिति को देखते हुए धारा 144 लागू की है. पुरोला में करीब 300 पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं. नगर में आज से रात्रि गश्त बढ़ा दी जाएगी. जिले में बाहर से आने वाले व्यक्तियों की नगुण, ब्रह्मखाल और डामटा बैरियर में चेकिंग के साथ विशेष नजर रखी जाएगी. उन्होंने कहा कि पूरे पुरोला नगर में कल यानी 15 जून को ड्रोन से नजर रखी जाएगी. आज पुलिस ने पुरोला में फ्लैग मार्च भी निकाला. प्रशासन ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की.

ये है मामलाः पुरोला की एक नाबालिग लड़की को दो युवक (एक मुस्लिम व एक हिंदू) द्वारा बहला फुसलाकर भगाने के बाद पुरोला में सांप्रदायिक तनाव बना है. हालांकि, आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं. इसके बाद पुरोला से मुस्लिम समुदाय के व्यापारियों की दुकानों को खाली कराया जा रहा है. उन दुकानों के बाहर धार्मिक संगठन ने चेतावनी भरे पोस्टर लगाए गए.
ये भी पढ़ेंः सपा सांसद बर्क बोले- हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं, मुस्लिमों को उत्तराखंड से निकलने नहीं देंगे

हिंदू संगठनों ने पुरोला महापंचायत अनिश्चितकाल के लिए रद्द की

उत्तरकाशी (उत्तराखंड): उत्तरकाशी के पुरोला में 15 जून को होने वाली महापंचायत अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है. हिंदू संगठनों का कहना है कि अगली तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा. हिंदू संगठनों ने कहा कि पुरोला में तनाव पूर्ण माहौल को देखते हुए यहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है. घाटी के तनाव पूर्ण माहौल को देखते हुए कई संगठनों ने पुरोला में 15 जून को होने वाली महापंचायत को अनिश्चितकालीन समय के लिए स्थगित करने का फैसला लिया है.

purola mahapanchayat
हिंदू संगठनों ने पुरोला महापंचायत अनिश्चितकाल के लिए रद्द की

वहीं, दूसरी तरफ इससे पहले उत्तरकाशी के पुरोला में 15 जून को होने वाली महापंचायत के मद्देनजर धारा 144 के खिलाफ व्यापारियों ने 15 जून को यमुना घाटी बंद करने का ऐलान किया. व्यापार मंडल महामंत्री धनवीर सिंह रावत ने बताया कि संपूर्ण यमुना घाटी बंद को होटल एसोसिएशन, टैक्सी यूनियन का भी समर्थन है. तमाम लोगों का कहना है कि धारा 144 लगाकर हमें अपने ही घर कैद व अधिकारों पर अंकुश लगाने का काम पुलिस प्रशासन कर रही है. महामंत्री धनवीर सिंह रावत ने कहा कि हमने किसी विशेष समुदाय के लोगों डराया धमकाया नहीं बल्कि कुछ लोग स्वैच्छिक रूप से अपने घरों की ओर गए हैं.

कल हाईकोर्ट में हो सकती है सुनवाई: दूसरी तरफ पुरोला में 15 जून को धार्मिक संगठनों द्वारा बुलाई गई महापंचायत पर रोक लगाने की अपील को हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है. संभवत 15 जून को सुनवाई हो सकती है. एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के सदस्य अधिवक्ता शाहरुख आलम ने बुधवार दोपहर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष पुरोला महापंचायत पर याचिका दायर की.

याचिका में कहा कि उपजे सांप्रदायिक तनाव के बीच 15 जून को हिंदू संगठनों द्वारा बुलाई गई महापंचायत (अब स्थगित) पर रोक लगाने हेतु सुप्रीम कोर्ट की अवकाश कालीन खंडपीठ के समक्ष अपील की थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अवकाश कालीन पीठ से इस याचिका को सुनने से इनकार करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर करने को कहा है.

पुरोला में भारी पुलिस बल तैनात: उत्तराखंड के पुरोला में हिंदू महापंचायत पर प्रशासन ने रोक लगा दी है, लेकिन पुरोला में तनाव पूर्ण स्थिति को देखते हुए धारा 144 लागू की है. पुरोला में करीब 300 पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं. नगर में आज से रात्रि गश्त बढ़ा दी जाएगी. जिले में बाहर से आने वाले व्यक्तियों की नगुण, ब्रह्मखाल और डामटा बैरियर में चेकिंग के साथ विशेष नजर रखी जाएगी. उन्होंने कहा कि पूरे पुरोला नगर में कल यानी 15 जून को ड्रोन से नजर रखी जाएगी. आज पुलिस ने पुरोला में फ्लैग मार्च भी निकाला. प्रशासन ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की.

ये है मामलाः पुरोला की एक नाबालिग लड़की को दो युवक (एक मुस्लिम व एक हिंदू) द्वारा बहला फुसलाकर भगाने के बाद पुरोला में सांप्रदायिक तनाव बना है. हालांकि, आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं. इसके बाद पुरोला से मुस्लिम समुदाय के व्यापारियों की दुकानों को खाली कराया जा रहा है. उन दुकानों के बाहर धार्मिक संगठन ने चेतावनी भरे पोस्टर लगाए गए.
ये भी पढ़ेंः सपा सांसद बर्क बोले- हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं, मुस्लिमों को उत्तराखंड से निकलने नहीं देंगे

Last Updated : Jun 14, 2023, 10:49 PM IST
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