पंचकूला (हरियाणा) : दुष्कर्म और हत्या के मामले में रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहे राम रहीम (Ram Rahim) समेत पांच दोषियों को आज रंजीत सिंह मर्डर केस में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. पंचकूला की विशेष सीबीआई कोर्ट में राम रहीम और अन्य चार दोषियों को इस मामले में पेश किया गया था.
जानकारी के मुताबिक, रंजीत सिंह हत्या मामले (Ranjit Singh murder case) में पंचकूला की विशेष सीबीआई कोर्ट (Special CBI Court Panchkula) ने राम रहीम को उम्रकैद की सजा (Life imprisonment to Ram Rahim) सुनाई. इसके साथ की कोर्ट ने राम रहीम पर 31 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. 31 लाख रुपये में से आधी राशि पीड़ित परिवार को दी जाएगी. वहीं, चारों आरोपी 50-50 हजार रुपये कोर्ट में हर्जाने के तौर पर भरेंगे और 50-50 हजार रुपये चारों दोषियों को पीड़ित परिवार को देने होंगे. यानि चार दोषियों को एक-एक लाख रुपये देने होंगे.
सीबीआई कोर्ट के जज सुशील गर्ग की बेंच ने ये फैसला सुनाया है.
पंचकूला सीबीआई कोर्ट के फैसले पर रंजीत सिंह के बेटे जगसीर सिंह ने संतोष जताया है. जगसीर सिंह ने कहा कि उन्होंने राम रहीम के लिए कोर्ट से सजा-ए-मौत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है. उससे वो और उनका परिवार संतुष्ट है.
जगसीर ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए. आखिरकार हमें 19 साल बाद इंसाफ मिला. उन्होंने कहा कि हमने कोर्ट से राम रहीम को फांसी देने की मांग की थी.
रोहतक की सुनारिया जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राम रहीम को पेश किया गया. वहीं, बाकी के चार दोषियों को पंचकूला स्थित स्पेशल सीबीआई कोर्ट (panchkula cbi court) लाया गया. इन चारों दोषियों को सुनवाई के दौरान कोर्ट में रखा गया और उनके सामने ही सुनवाई की गई. इससे पहले पांचों दोषियों को सीबीआई कोर्ट द्वारा रंजीत हत्याकांड मामले में दोषी करार दिया जा चुका है. इनकी सजा का ऐलान 12 अक्टूबर को किया जाना था, लेकिन बचाव पक्ष की ओर से जजमेंट पूरी तरह से न पढ़ पाने की वजह से 12 अक्टूबर की सुनवाई टाल दी गई. आज सभी दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई.
पंचकूला पुलिस उपायुक्त मोहित हांडा की ओर से आदेश जारी कर सूचित किया गया है कि राम रहीम समेत पांच दोषियों की सजा सुनाई जाने पर जिले में तनाव पैदा होने, शांति भंग और दंगों की आशंकाओं को देखते हुए धारा 144 लागू करायी गई है. पुलिस उपायुक्त के मुताबिक पंचकूला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास स्थित सेक्टर-1, 2, 5, 6 और संबंधित क्षेत्र से गुजरे नेशनल हाईवे पर किसी भी व्यक्ति द्वारा तलवार (धार्मिक प्रतीक कृपाण के अलावा), लाठी, डंडा, लोहे की रॉड, बरछा, चाकू, गंडासी, जेली, छतरी या अन्य हथियार लेकर घूमने पर पूरी तरह से प्रतिबंधित है.
जांच एजेंसियां हैं अलर्ट : पुलिस उपायुक्त हांडा ने बताया कि सेक्टर 1, 2, 5, 6 और संबंधित क्षेत्र में पांच या पांच से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर भी पूर्णतया प्रतिबंध है. इसका उल्लंघन करने वाले के खिलाफ IPC की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. रंजीत सिंह हत्याकांड में दोषी करार किए जाने के बाद पुलिस, सीआईडी, आईबी सहित सभी जांच एजेंसियों की तरफ से पंचकूला के चप्पे-चप्पे पर नजर रखी जा रही है. पुलिस की तरफ से सभी जगह सीसीटीवी कैमरों की जांच भी की गई है.
इन धाराओं में है दोषी : रंजीत सिंह हत्याकांड मामले में डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम सिंह और कृष्ण कुमार को कोर्ट ने आईपीसी की धारा-302 (हत्या), 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र रचना) के तहत दोषी करार दिया है. वहीं, अवतार, जसवीर और सबदिल को कोर्ट ने आईपीसी की धारा-302 (हत्या), 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र रचना) और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया है.
बता दें कि 10 जुलाई 2003 में कुरुक्षेत्र के रहने वाले रंजीत सिंह की हत्या हुई. रंजीत डेरे की प्रबंधन समिति की सदस्य था. डेरा प्रमुख को उस पर शक था साध्वी यौन शोषण मामले की गुमनाम चिट्ठी उसने अपनी बहन से लिखवाई थी. जिसकी वजह से उसकी हत्या कर दी गई. इस मामले में सिरसा डेरा प्रमुख राम रहीम को आरोप बनाया गया. कोर्ट में लगातार कई बार सुनवाई टली.
- सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ 2003 में केस दर्ज किया था और 2007 में कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किए थे.
- 19 साल पुराने इस मामले में बीते 12 अगस्त, 2021 को अंतिम सुनवाई हुई थी. कोर्ट में करीब ढाई घंटे बहस के बाद आरोपियों को दोषी करार दिया गया.
- 25 अगस्त, 2017 से राम रहीम सलाखों के पीछे है. इसी दिन पंचकूला स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने राम रहीम को साध्वियों से रेप के मामले में भी दोषी करार दिया था.
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