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छावला गैंगरेप मामला: आरोपियों को बरी करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देगी दिल्ली सरकार, LG ने दी मंजूरी - दिल्ली लेटेस्ट न्यूज

छावला गैंगरेप में आरोपियों को बरी करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर (review petition in Chhawla case) करने के लिए उपराज्यपाल ने मंजूरी दे दी है. इस मामले में उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी शुक्रवार को दिल्ली के उप राज्यपाल से मिले थे. उन्होंने उनसे इस मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का आग्रह किया था.

छावला गैंगरेप मामला
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Published : Nov 21, 2022, 11:00 AM IST

नई दिल्ली: राजधानी में छावला दुष्कर्म व हत्या के मामले में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने तीन आरोपियों को बरी करने के खिलाफ दिल्ली सरकार द्वारा एक पुनर्विचार याचिका दायर (review petition in Chhawla case) करने की मंजूरी दे दी है. अब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इस सनसनीखेज मामले में सरकार का पक्ष रखेंगे. फरवरी 2012 में दिल्ली के छावला में हुए दुष्कर्म व हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीते 7 नवंबर को इस गैंगरेप के 3 दोषियों को बरी कर दिया था, जबकि पहले हाईकोर्ट और निचली अदालत ने इन्हें फांसी की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने कहा था कि अभियोजन पक्ष पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर पाया.

छावला गैंगरेप और हत्या के मामले में तीन आरोपियों की रिहाई और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करेगी. मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी की नियुक्ति को भी उपराज्यपाल ने मंजूरी दी है. बता दें कि मामले में घटना के तीन दिन के बाद पीड़िता का क्षत-विक्षत शव बरामद किया गया था और उसके शरीर पर गहरे जख्म भी मिले थे. इस मामले में निचली अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराया था.

इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने 19 साल की लड़की से गैंगरेप के मामले में फांसी की सजा सुनाते हुए आरोपियों के लिए बेहद तल्ख टिप्पणी भी की थी. हाईकोर्ट ने कहा था कि, ये वो हिंसक जानवर हैं, जो सड़कों पर अपना शिकार ढूंढते हैं. हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने इस फैसले को पलट दिया था. इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था. पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट के अनुसार, अपराधियों ने पीड़िता कि आंखों में तेजाब डालने के साथ उसके प्राइवेट पार्ट को गर्म लोहे से दागा. साथ ही उन्होंने हैवानियत कि सारी हदें पार करते हुए उसके प्राइवेट पार्ट में टूटी-फूटी बोलतें डाल दी थी.

यह भी पढ़ें-Chhawla Gang Rape: कोर्ट के फैसले के बाद पीड़िता के परिजनों ने निकाला कैंडल मार्च, जताई नाराजगी

पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, युवती अपने ऑफिस से लौट रही थी जब दिल्ली के कुतुब विहार इलाके से तीन लोगों ने उसे किडनैप कर लिया. मामले की शिकायत होने पर पश्चिम दिल्ली के छावला पुलिस स्टेशन में अपहरण का मामला दर्ज किया गया था. इसके बाद पुलिस ने 13 फरवरी को तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था और उनकी कार जब्त कर ली थी. बाद में युवती का क्षत-विक्षत शव हरियाणा में रेवाड़ी जिले के रोढाई गांव के एक खेत में मिला था.

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नई दिल्ली: राजधानी में छावला दुष्कर्म व हत्या के मामले में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने तीन आरोपियों को बरी करने के खिलाफ दिल्ली सरकार द्वारा एक पुनर्विचार याचिका दायर (review petition in Chhawla case) करने की मंजूरी दे दी है. अब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इस सनसनीखेज मामले में सरकार का पक्ष रखेंगे. फरवरी 2012 में दिल्ली के छावला में हुए दुष्कर्म व हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीते 7 नवंबर को इस गैंगरेप के 3 दोषियों को बरी कर दिया था, जबकि पहले हाईकोर्ट और निचली अदालत ने इन्हें फांसी की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने कहा था कि अभियोजन पक्ष पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर पाया.

छावला गैंगरेप और हत्या के मामले में तीन आरोपियों की रिहाई और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करेगी. मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी की नियुक्ति को भी उपराज्यपाल ने मंजूरी दी है. बता दें कि मामले में घटना के तीन दिन के बाद पीड़िता का क्षत-विक्षत शव बरामद किया गया था और उसके शरीर पर गहरे जख्म भी मिले थे. इस मामले में निचली अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराया था.

इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने 19 साल की लड़की से गैंगरेप के मामले में फांसी की सजा सुनाते हुए आरोपियों के लिए बेहद तल्ख टिप्पणी भी की थी. हाईकोर्ट ने कहा था कि, ये वो हिंसक जानवर हैं, जो सड़कों पर अपना शिकार ढूंढते हैं. हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने इस फैसले को पलट दिया था. इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था. पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट के अनुसार, अपराधियों ने पीड़िता कि आंखों में तेजाब डालने के साथ उसके प्राइवेट पार्ट को गर्म लोहे से दागा. साथ ही उन्होंने हैवानियत कि सारी हदें पार करते हुए उसके प्राइवेट पार्ट में टूटी-फूटी बोलतें डाल दी थी.

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पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, युवती अपने ऑफिस से लौट रही थी जब दिल्ली के कुतुब विहार इलाके से तीन लोगों ने उसे किडनैप कर लिया. मामले की शिकायत होने पर पश्चिम दिल्ली के छावला पुलिस स्टेशन में अपहरण का मामला दर्ज किया गया था. इसके बाद पुलिस ने 13 फरवरी को तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था और उनकी कार जब्त कर ली थी. बाद में युवती का क्षत-विक्षत शव हरियाणा में रेवाड़ी जिले के रोढाई गांव के एक खेत में मिला था.

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