औरंगाबाद: बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने सामाजिक कार्यकर्ताओं की शिकायतों के बावजूद एमआईटी समूह के निदेशक विश्वनाथ कराड और भाजपा विधायक रमेश कराड के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर ईडी को नोटिस जारी किया है. साथ ही कोर्ट ने ईडो को आय से अधिक संपत्ति मामले में बीजेपी विधायक रमेश कराड के खिलाफ जांच करने का आदेश दिया है. सामाजिक कार्यकर्ता विनायक कराड ने पुणे में एमआईटी समूह के निदेशक विश्वनाथ कराड के भतीजे भाजपा विधायक रमेश कराड सहित परिवार के पांच सदस्यों की बेहिसाब संपत्ति की जांच के लिए ईडी में शिकायत की थी. लेकिन ईडी की तरफ से उनके आवेदन पर विचार नहीं किया गया.
मामले की सूचना ईडी के दिल्ली और मुंबई कार्यालयों को भी दी गई थी. लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. सामाजिक कार्यकर्ता विनायक कराड के आवेदन के बाद भी ईडी द्वारा कोई जांच या कार्रवाई नहीं की गई. इसके बाद विश्वनाथ कराड, विधायक रमेश कराड, राजेश कराड, काशीराम कराड और तुलसीदास कराड की बेहिसाब संपत्ति की शिकायत ईडी को सौंपी गई थी. आवेदन के बाद भी ईडी की ओर से कोई औपचारिक जांच या कार्रवाई नहीं की गई.
अब औरंगाबाद बेंच ने सभी मामलों की सुनवाई के बाद ईडी को नोटिस जारी किया है. पीठ ने ईडी को 20 सितंबर 2022 तक परिवार की बेहिसाबी संपत्ति के संबंध में अपना बयान देने का निर्देश दिया है.