नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट पेश किया. मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के इस पहले पूर्ण बजट में हर क्षेत्र को कुछ न कुछ देने की कोशिश की है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस वर्ष में 16 लाख नए करदाता जुड़े हैं. इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है.
इनकम टैक्स दरों में बदलाव
- शून्य से 2.5 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स नहीं
- 5 से 7.5 लाख तक आमदनी पर 10 प्रतिशत टैक्स.
- 7.5 से 10 लाख तक आमदनी पर 15 प्रतिशत टैक्स.
- 10 से 12.5 लाख रुपये की आमदनी पर 20 प्रतिशत टैक्स.
- 12.5 से 15 लाख रुपये की राशि पर 25 प्रतिशत टैक्स.
- 15 लाख से अधिक पर 30 प्रतिशत टैक्स.
नई कंपनियों को लिए कार्पोरेट टैक्स 15 प्रतिशत निर्धारित किया गया है. नए स्लैब से टैक्स देना वैकल्पिक होगा. नए टैक्स स्लैब से टैक्स देने पर पुरानी टैक्स छूट छोड़नी होगी.
वित्त मंत्री ने संसद में कहा कि यह बजट देश की आकांक्षाओं का बजट है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी लागू करना हमारी उपलब्धि है. उन्होंने बताया कि इस वर्ष 16 लाख नए करदाता जुडे हैं.
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वित्त मंत्री ने कहा कि कानून के तहत टैक्स चार्टर लाया जाएगा. टैक्स को लेकर किसी को कोई परेशानी नहीं होगी. टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ कानून कड़ा किया जाएगा. करदाताओं का व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाने की बात भी वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कही
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि बैंक जमा राशि पर पर गारंटी 1 लाख रुपये से बढ़ा कर 5 लाख की गई है. बैंकिग सिस्टम को और पार्दर्शी बनाने की जरूरत बैंकों में भर्ती के लिए नई एजेंसी बनाई जाएगी.