कोलकाता : पश्चिम बंगाल के हावड़ा की एक अदालत ने भाजपा की नबन्ना चलो रैली में गिरफ्तार किए गए बलविंदर सिंह की जमानत सशर्त मंजूर कर ली है. भाजपा की रैली में इस माह की शुरुआत में आग्नेयास्त्र को लेकर पुलिस के साथ हाथापाई में सिंह की पगड़ी का निरादर किए जाने पर हंगामा हुआ था.
पंजाब के बठिंडा निवासी सिंह को आठ अक्टूबर को रैली से गिरफ्तार किया गया था और वह तभी से हावड़ा शहर पुलिस की हिरासत में हैं. हावड़ा शहर पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'हावड़ा की एक अदालत ने उनकी जमानत को सशर्त मंजूरी दे दी. अदालत ने सिंह को आदेश दिया कि वह मामले में महीने में एक बार जांच अधिकारी के समक्ष पेश होंगे. उसने उन्हें दालत की अनुमति के बिना उसके अधिकार क्षेत्र के 20 किलोमीटर के दायरे के बाहर नहीं जाने का निर्देश दिया.'
अदालत ने सिंह से कहा कि वह जांचकर्ताओं को प्रभावित करने के लिए अपने किसी संबंध का इस्तेमाल नहीं करेंगे और न कि किसी रैली, विरोध प्रदर्शन या भीड़ का हिस्सा बनेंगे. पुलिस ने दावा किया कि एक भाजपा नेता के निजी सुरक्षा अधिकारी सिंह के खिलाफ ऐसा आग्नेयास्त्र रखने पर शस्त्र कानून और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जिसका लाइसेंस केवल जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में वैध है.
क्या था मामला :
रैली में सिंह (43) को पुलिस द्वारा पीटे जाने संबंधी वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद पैदा हो गया था. सोशल मीडिया पर लोगों के एक समूह ने दावा किया है कि पुलिस ने हाथापाई के दौरान सिंह की पगड़ी का निरादर किया, लेकिन पुलिस ने इन आरोपों से इनकार किया है. सिंह को एक भरी हुई पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया गया था. भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस की राज्य सरकार पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है. राज्य सरकार ने कहा है कि इस घटना को जानबूझकर साम्प्रदायिक रंग दिया जा रहा है.
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सिंह की पत्नी और बेटे मंगलवार को कोलकाता पहुंचे थे. वह राज्यपाल जगदीप धनखड़ से राजभवन में मिले थे और उनसे इस मुद्दे में हस्तपक्षेप का अनुरोध किया था.