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एयर इंडिया के यात्री के पेशाब करने का मामला, डीजीसीए ने एयर इंडिया को जारी किया कारण बताओ नोटिस

एयर इंडिया के विमान में एक यात्री द्वारा महिला सहयात्री पर पेशाब करने के मामले में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है. डीजीसीए ने यह भी पूछा है कि प्रवर्तन कार्रवाई क्यों नहीं की जाए.

air india passenger urination case
एयर इंडिया के यात्री के पेशाब करने का मामला
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Published : Jan 5, 2023, 6:16 PM IST

नई दिल्ली: एयर इंडिया के विमान में शराब के नशे में धुत यात्री द्वारा महिला के ऊपर पेशाब करने के मामले में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने जवाबदेह प्रबंधक, इन-फ्लाइट सर्विसेज के निदेशक, एयर इंडिया और उस उड़ान के पायलटों व केबिन क्रू सदस्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. इसमें डीजीसीए ने पूछा है कि उनके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उनके खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई क्यों न की जाए.

डीजीसीए का कहना है कि प्रथम दृष्टया यह सामने आता है कि एक अनियंत्रित यात्री को बोर्ड पर संभालने से संबंधित प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है. संबंधित एयरलाइन का आचरण अव्यवसायिक प्रतीत होता है और इसके कारण प्रणालीगत विफलता हुई है. इसमें नियामक दायित्वों की सराहना का अभाव है.

बता दें कि टाटा समूह के स्वामित्व वाली विमानन कंपनी एयर इंडिया ने गुरुवार को नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) को बताया कि नवंबर में उसकी न्यूयॉर्क-दिल्ली उड़ान में मुंबई के एक कारोबारी द्वारा महिला सहयात्री पर कथित तौर पर पेशाब किए जाने के मामले में उसके कर्मचारियों ने इसलिए शिकायत नहीं की थी, क्योंकि ऐसा लगा था कि दोनों पक्षों के बीच सुलह समझौता हो गया और महिला ने कार्रवाई के लिए अपना प्रारंभिक अनुरोध वापस ले लिया था.

सूत्रों ने बताया कि एयर इंडिया ने चार जनवरी के नोटिस पर गुरुवार को डीजीसीए को जवाब भेजा. इसमें 26 नवंबर, 2022 को एयर इंडिया की उड़ान संख्या 102 में हुई घटना के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई है. सूत्रों के अनुसार इसमें कहा गया है कि विमान के बिजनेस क्लास में सवार आरोपी पर आंतरिक समिति की रिपोर्ट आने तक 30 दिन के लिए एयर इंडिया की उड़ान में सवार होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

सूत्रों ने एयर इंडिया के जवाब के हवाले से कहा कि समिति ने जरूरी दस्तावेज हासिल कर लिए हैं और पहली सुनवाई की है. उन्होंने कहा कि आरोपी ने 10 जनवरी को होने वाली दूसरी सुनवाई से पहले अतिरिक्त दस्तावेजों के लिए अनुरोध किया है. सूत्रों ने बताया कि पालम थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और पीड़ित महिला यात्री को उड़ान का पूरा किराया वापस कर दिया गया है.

घटना की विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए एयर इंडिया ने डीजीसीए को बताया कि चालक दल को महिला यात्री की ओर से शिकायत मिली थी कि उसकी सीट के पास बैठे व्यक्ति ने पेशाब करके उसके कपड़ों और बैग को गीला कर दिया. चालक दल ने महिला को बिजनेस क्लास में ही अलग सीट पर बैठा दिया और उन्हें कुछ सूखे कपड़े और चप्पलें दे दीं.

पढ़ें: एयर इंडिया ने महिला पर पेशाब करने वाले यात्री को 30 दिनों के लिए किया बैन

एयर इंडिया ने डीजीसीए को बताया कि महिला यात्री ने पहले तो दिल्ली आने पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया. हालांकि इसके बाद उन्होंने अपना अनुरोध वापस ले लिया था और ऐसा लगता था कि दोनों पक्षों के बीच मामला सुलझ गया.

नई दिल्ली: एयर इंडिया के विमान में शराब के नशे में धुत यात्री द्वारा महिला के ऊपर पेशाब करने के मामले में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने जवाबदेह प्रबंधक, इन-फ्लाइट सर्विसेज के निदेशक, एयर इंडिया और उस उड़ान के पायलटों व केबिन क्रू सदस्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. इसमें डीजीसीए ने पूछा है कि उनके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उनके खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई क्यों न की जाए.

डीजीसीए का कहना है कि प्रथम दृष्टया यह सामने आता है कि एक अनियंत्रित यात्री को बोर्ड पर संभालने से संबंधित प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है. संबंधित एयरलाइन का आचरण अव्यवसायिक प्रतीत होता है और इसके कारण प्रणालीगत विफलता हुई है. इसमें नियामक दायित्वों की सराहना का अभाव है.

बता दें कि टाटा समूह के स्वामित्व वाली विमानन कंपनी एयर इंडिया ने गुरुवार को नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) को बताया कि नवंबर में उसकी न्यूयॉर्क-दिल्ली उड़ान में मुंबई के एक कारोबारी द्वारा महिला सहयात्री पर कथित तौर पर पेशाब किए जाने के मामले में उसके कर्मचारियों ने इसलिए शिकायत नहीं की थी, क्योंकि ऐसा लगा था कि दोनों पक्षों के बीच सुलह समझौता हो गया और महिला ने कार्रवाई के लिए अपना प्रारंभिक अनुरोध वापस ले लिया था.

सूत्रों ने बताया कि एयर इंडिया ने चार जनवरी के नोटिस पर गुरुवार को डीजीसीए को जवाब भेजा. इसमें 26 नवंबर, 2022 को एयर इंडिया की उड़ान संख्या 102 में हुई घटना के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई है. सूत्रों के अनुसार इसमें कहा गया है कि विमान के बिजनेस क्लास में सवार आरोपी पर आंतरिक समिति की रिपोर्ट आने तक 30 दिन के लिए एयर इंडिया की उड़ान में सवार होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

सूत्रों ने एयर इंडिया के जवाब के हवाले से कहा कि समिति ने जरूरी दस्तावेज हासिल कर लिए हैं और पहली सुनवाई की है. उन्होंने कहा कि आरोपी ने 10 जनवरी को होने वाली दूसरी सुनवाई से पहले अतिरिक्त दस्तावेजों के लिए अनुरोध किया है. सूत्रों ने बताया कि पालम थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और पीड़ित महिला यात्री को उड़ान का पूरा किराया वापस कर दिया गया है.

घटना की विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए एयर इंडिया ने डीजीसीए को बताया कि चालक दल को महिला यात्री की ओर से शिकायत मिली थी कि उसकी सीट के पास बैठे व्यक्ति ने पेशाब करके उसके कपड़ों और बैग को गीला कर दिया. चालक दल ने महिला को बिजनेस क्लास में ही अलग सीट पर बैठा दिया और उन्हें कुछ सूखे कपड़े और चप्पलें दे दीं.

पढ़ें: एयर इंडिया ने महिला पर पेशाब करने वाले यात्री को 30 दिनों के लिए किया बैन

एयर इंडिया ने डीजीसीए को बताया कि महिला यात्री ने पहले तो दिल्ली आने पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया. हालांकि इसके बाद उन्होंने अपना अनुरोध वापस ले लिया था और ऐसा लगता था कि दोनों पक्षों के बीच मामला सुलझ गया.

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