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कोविड के चलते लंबित मुकदमों में गवाहों के बयान नहीं होंगे दर्ज

वाराणसी जनपद न्यायालय में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते लंबित मुकदमों में गवाहों के बयान लेखबद्ध नहीं किए जाएंगे. ये आदेश जिला न्यायाधीश ओम प्रकाश त्रिपाठी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देश मिलने के बाद दिए हैं.

वाराणसी जनपद न्यायालय
वाराणसी जनपद न्यायालय
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Published : Apr 12, 2021, 11:37 AM IST

वाराणसी: जिले में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव के कारण इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देश पर जनपद न्यायालय में लंबित मुकदमों में गवाहों के बयान लेखबद्ध नहीं किए जाएंगे. जनपद न्यायाधीश ओम प्रकाश त्रिपाठी ने अग्रिम आदेश मिलने के बाद ही साक्षीगणों को न्यायालय में साक्ष्य के लिए उपस्थित होने के लिए कहा है.

बिना मास्क के न्यायालय परिसर नहीं मिलेगा प्रवेश

जनपद न्यायाधीश ओम प्रकाश त्रिपाठी ने समस्त वादकारियों से अपील की है कि वे न्यायालय परिसर में अति आवश्यक कार्य होने पर ही उपस्थित हों. इस दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन करें. मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें. शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करें. बिना मास्क के किसी को भी न्यायालय परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

इसे भी पढ़ें-हाईकोर्ट में कोरोना का कहर, मुख्य न्यायाधीश सहित कई जज हुए पॉजिटिव

पत्रावली में कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जाएगा
जनपद न्यायाधीश ने अधिवक्ताओं से अपील की है कि अति आवश्यक होने पर ही वादकारियों को न्यायालय परिसर में बुलाएं. न्यायालय कक्ष में कम से कम संख्या में उपस्थित हों. किसी भी वादकारी अथवा अधिवक्ता की अनुपस्थित पर पत्रावली में कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जाएगा.

वाराणसी: जिले में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव के कारण इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देश पर जनपद न्यायालय में लंबित मुकदमों में गवाहों के बयान लेखबद्ध नहीं किए जाएंगे. जनपद न्यायाधीश ओम प्रकाश त्रिपाठी ने अग्रिम आदेश मिलने के बाद ही साक्षीगणों को न्यायालय में साक्ष्य के लिए उपस्थित होने के लिए कहा है.

बिना मास्क के न्यायालय परिसर नहीं मिलेगा प्रवेश

जनपद न्यायाधीश ओम प्रकाश त्रिपाठी ने समस्त वादकारियों से अपील की है कि वे न्यायालय परिसर में अति आवश्यक कार्य होने पर ही उपस्थित हों. इस दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन करें. मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें. शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करें. बिना मास्क के किसी को भी न्यायालय परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

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पत्रावली में कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जाएगा
जनपद न्यायाधीश ने अधिवक्ताओं से अपील की है कि अति आवश्यक होने पर ही वादकारियों को न्यायालय परिसर में बुलाएं. न्यायालय कक्ष में कम से कम संख्या में उपस्थित हों. किसी भी वादकारी अथवा अधिवक्ता की अनुपस्थित पर पत्रावली में कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जाएगा.

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