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वाराणसी: पूर्व सांसद जवाहर जायसवाल समेत पांच के खिलाफ वारंट जारी

पूर्व सांसद जवाहर जायसवाल समेत पांच के खिलाफ 23 वर्ष पुराने आयकर के मामले में विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है. वर्ष 2013 में आरोपितों के खिलाफ गैर जमानती वारंट तथा जमानतदारों को भी नोटिस भेजने की कार्रवाई की जा चुकी है.

पूर्व सांसद जवाहर जायसवाल समेत पांच के खिलाफ वारंट जारी
पूर्व सांसद जवाहर जायसवाल समेत पांच के खिलाफ वारंट जारी
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Published : Oct 22, 2020, 5:41 AM IST

वाराणसी: पूर्व सांसद और सपा नेता जवाहर जायसवाल समेत पांच लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है. अदालत ने जवाहर जायसवाल के अलावा श्याम जी, बद्री प्रसाद जयसवाल, विनायक प्रसाद व सोहन प्रसाद की ओर से दिए गए हाजिरी माफी के प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए यह वारंट जारी किया है.

अगली सुनवाई 4 नवंबर को

दरअसल बुधवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि कुमार दिवाकर की तरफ से पूर्व सांसद जवाहर जायसवाल समेत पांच लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है. अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 नवंबर की डेट मुकर्रर की है. अदालत ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि काफी पुराने इस मामले में आरोपियों की ओर से हाजरी माफी का प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है. 2013 में आरोपितों के खिलाफ गैर जमानती वारंट था. जमानतदारों को भी नोटिस भेजने की कार्रवाई की जा चुकी है. अदालत ने 12 मार्च 2014 को किसी भी आरोपित का हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र स्वीकार करने से इंकार कर दिया था. इसके बाद भी आरोपियों की ओर से हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र फिर से दिया गया, जिसकी वजह से अनावश्यक रूप से मुकदमे की सुनवाई में देरी हो रही है.

क्या है पूरा मामला

दरअसल 1991 में आयकर विभाग के सहायक आयुक्त की ओर से कोर्ट में कर गड़बड़ी को लेकर पूर्व सांसद जवाहर जायसवाल समेत नौ लोगों के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया गया था. सभी पर एक कंपनी बनाकर देसी शराब के कारोबार की आय का वित्तीय वर्ष 1984-85 में गड़बड़ी का आरोप है. इस मामले में कोर्ट एक बार फिर से सुनवाई शुरू करते हुए कड़ा रुख अख्तियार कर रहा है.

वाराणसी: पूर्व सांसद और सपा नेता जवाहर जायसवाल समेत पांच लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है. अदालत ने जवाहर जायसवाल के अलावा श्याम जी, बद्री प्रसाद जयसवाल, विनायक प्रसाद व सोहन प्रसाद की ओर से दिए गए हाजिरी माफी के प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए यह वारंट जारी किया है.

अगली सुनवाई 4 नवंबर को

दरअसल बुधवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि कुमार दिवाकर की तरफ से पूर्व सांसद जवाहर जायसवाल समेत पांच लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है. अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 नवंबर की डेट मुकर्रर की है. अदालत ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि काफी पुराने इस मामले में आरोपियों की ओर से हाजरी माफी का प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है. 2013 में आरोपितों के खिलाफ गैर जमानती वारंट था. जमानतदारों को भी नोटिस भेजने की कार्रवाई की जा चुकी है. अदालत ने 12 मार्च 2014 को किसी भी आरोपित का हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र स्वीकार करने से इंकार कर दिया था. इसके बाद भी आरोपियों की ओर से हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र फिर से दिया गया, जिसकी वजह से अनावश्यक रूप से मुकदमे की सुनवाई में देरी हो रही है.

क्या है पूरा मामला

दरअसल 1991 में आयकर विभाग के सहायक आयुक्त की ओर से कोर्ट में कर गड़बड़ी को लेकर पूर्व सांसद जवाहर जायसवाल समेत नौ लोगों के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया गया था. सभी पर एक कंपनी बनाकर देसी शराब के कारोबार की आय का वित्तीय वर्ष 1984-85 में गड़बड़ी का आरोप है. इस मामले में कोर्ट एक बार फिर से सुनवाई शुरू करते हुए कड़ा रुख अख्तियार कर रहा है.

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