वाराणसी: विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अनुतोष कुमार शर्मा की अदालत ने शुक्रवार को 10 वर्षीय बालिका का अपहरण और दुराचार के बाद हत्या के आरोपी को दोषी करार दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा और 3 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष की एडीजीसी वंदना श्रीवास्तव और पीड़िता के अधिवक्ता पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि जौनपुर के केराकत थाने क्षेत्र में 26 नवंबर 2016 को शिवरामपुर खुर्द के चौकीदार ने थाने में सूचना दी कि वह घर से सड़क पर ढाई बजे दिन में आया था. जहां उसने देखा कि भीम सिंह के खेत की झाड़ी में एक 14-15 वर्षीय लड़की का शव पड़ा हुआ है. उसकी गला काटकर हत्या की गई है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था. पोस्टमार्टम के बाद पुलिस शव का शिनाख्त में जुटी थी.
वहीं, इस मामले में पीड़िता की मां ने जैतपुरा थाने में प्राथीमकी दर्ज कराई थी. जिसके मुताबिक 26 नवंबर 2016 को उसके घर साढ़े 9 बजे एक व्यक्ति दोना लेने आया था. उसकी ननद ने 20 मिनट रुकने बाद दोना देने की बात कही. इस बीच उसकी 10 वर्षीय पुत्री कूड़ा फेंकने घर से बाहर निकली. जहां आरोपी ने 10 रुपये देकर पान लाने को कहा. इसके बाद उसके पीछे-पीछे वह व्यक्ति भी गया. इसी दौरान उसकी लड़की अचानक गायब हो गई. कुछ लोगों ने लड़की को एक व्यक्ति के साथ जाते देखने की बात बताई. वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मिली लड़की की शिनाख्त उसके बेटी के रूप में की गई. मामला वाराणसी से जुड़ा होने के कारण एसपी जौनपुर के अनुरोध पर आईजी ने विवेचना बनारस स्थानात्रित कर दी. विवेचना के दौरान अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि अभियुक्त ने अपहरण के बाद जौनपुर ले जाकर दुराचार किया. इसके बाद ब्लेड से गला काटकर बच्ची की हत्या कर दी. इसके बाद शव को झाड़ी में छिपा दिया.
अदालत ने विचारण के बाद अभियुक्त को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने आईपीसी की धारा 363 में 7 वर्ष की कारावास और 50 हजार का जुर्माना और 376 ई में आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. इसके अलावा 302 में आजीवन कारावास और एक लाख जुर्माना और धारा 201 में 7 वर्ष की कारावास और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
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