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वाराणसी: नगर निगम के प्रवर्तन दल ने चलाया अतिक्रमण अभियान

वाराणसी जिले के भेलूपुर थाना क्षेत्र स्थित जानकी नगर कॉलोनी में नगर निगम के प्रवर्तन दल द्वारा अतिक्रमणकारियों एवं अव्यस्थित ठेले लगाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया. इस दौरान अतिक्रमणकरियों को प्रवर्तन दल द्वारा एक हफ्ते के अंदर कब्जा हटाए जाने को लेकर नोटिस दी गई.

पर्वतन दल ने चलाया अतिक्रमण अभियान
पर्वतन दल ने चलाया अतिक्रमण अभियान
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Published : Feb 5, 2021, 4:52 PM IST

वाराणसी: जिले में नगर निगम के प्रवर्तन दल द्वारा शहर में अतिक्रमणकारियों एवं अव्यस्थित ठेले लगाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया. इस दौरान अतिक्रमणकरियों को प्रवर्तन दल द्वारा एक हफ्ते के अंदर कब्जा हटाए जाने को लेकर नोटिस दी गई. कब्जा न हटाए जाने पर विधिक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई.

दरअसल, भेलूपुर थाना क्षेत्र स्थित बजरडीहा के जानकी नगर कॉलोनी में अतिक्रमण हटाने को लेकर कोर्ट ने आदेश जारी किया है. इसी आदेश के तहत एसीएम फर्स्ट के नेतृत्व में जोनल अधिकारी जगदीश यादव के साथ नगर निगम की प्रवर्तन दल की टीम मौके पर पहुंची. इस दौरान लोगों द्वारा बताया गया कि उन्हें अतिक्रमण हटाए जाने हेतु पूर्व चेतावनी जारी नहीं की गई थी.

इस पर एसीएम फर्स्ट द्वारा अतिक्रमण वाली जगह की नाप-जोख करवा कर चिन्हित करवाया गया एवं अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण हटाने हेतु एक सप्ताह का समय देते हुए नोटिस भी जारी किया गया. जारी नोटिस में कहा गया कि सभी एक सप्ताह के अंदर स्वयं से अतिक्रमण हटा लें अन्यथा न्यायालय से प्राप्त आदेश के अनुपालन हेतु विधिक प्रक्रिया द्वारा अतिक्रमण हटवाया जाएगा.

नगर निगम की प्रवर्तन टीम द्वारा ठेला-पटरी व्यवसाय समिति के अध्यक्ष अभिषेक निगम के साथ बरेका गेट के सामने और अगल-बगल स्थित वेंडिंग जोन को व्यवस्थित करते हुए सभी वेंडर्स को सख्त हिदायत दी गई और कहा गया कि वे निर्धारित स्थल पर सीमित क्षेत्र में अपने ठेले लगाएं. बेतरतीबी करने या सीमित दायरे से बाहर आने पर जुर्माना देय होगा या फिर विधिक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.

वाराणसी: जिले में नगर निगम के प्रवर्तन दल द्वारा शहर में अतिक्रमणकारियों एवं अव्यस्थित ठेले लगाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया. इस दौरान अतिक्रमणकरियों को प्रवर्तन दल द्वारा एक हफ्ते के अंदर कब्जा हटाए जाने को लेकर नोटिस दी गई. कब्जा न हटाए जाने पर विधिक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई.

दरअसल, भेलूपुर थाना क्षेत्र स्थित बजरडीहा के जानकी नगर कॉलोनी में अतिक्रमण हटाने को लेकर कोर्ट ने आदेश जारी किया है. इसी आदेश के तहत एसीएम फर्स्ट के नेतृत्व में जोनल अधिकारी जगदीश यादव के साथ नगर निगम की प्रवर्तन दल की टीम मौके पर पहुंची. इस दौरान लोगों द्वारा बताया गया कि उन्हें अतिक्रमण हटाए जाने हेतु पूर्व चेतावनी जारी नहीं की गई थी.

इस पर एसीएम फर्स्ट द्वारा अतिक्रमण वाली जगह की नाप-जोख करवा कर चिन्हित करवाया गया एवं अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण हटाने हेतु एक सप्ताह का समय देते हुए नोटिस भी जारी किया गया. जारी नोटिस में कहा गया कि सभी एक सप्ताह के अंदर स्वयं से अतिक्रमण हटा लें अन्यथा न्यायालय से प्राप्त आदेश के अनुपालन हेतु विधिक प्रक्रिया द्वारा अतिक्रमण हटवाया जाएगा.

नगर निगम की प्रवर्तन टीम द्वारा ठेला-पटरी व्यवसाय समिति के अध्यक्ष अभिषेक निगम के साथ बरेका गेट के सामने और अगल-बगल स्थित वेंडिंग जोन को व्यवस्थित करते हुए सभी वेंडर्स को सख्त हिदायत दी गई और कहा गया कि वे निर्धारित स्थल पर सीमित क्षेत्र में अपने ठेले लगाएं. बेतरतीबी करने या सीमित दायरे से बाहर आने पर जुर्माना देय होगा या फिर विधिक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.

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