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हत्या के आरोप में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 3 साल बाद दोषी को सुनाई उम्रकैद की सजा

वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट (Varanasi Fast Track Court) ने हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

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Published : Dec 22, 2022, 10:15 PM IST

वाराणसी: फास्ट ट्रैक कोर्ट (Varanasi Fast Track Court) की जज आराधना कुशवाहा की अदालत ने हत्या के मामले में आरोपी बजरडीहा निवासी सुनील को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत में अभियोजन की ओर से एडीजीसी मनोज गुप्ता और वादिनी के अधिवक्ता देवेंद्र प्रताप सिंह ने पैरवी की.

अभियोजन पक्ष के अनुसार भेलूपुर थाने (Bhelupur police station) में बजरडीहा की रहने वाली गुड़िया देवी ने मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस को उसने बताया था कि वह किराये पर कमरा लेकर रहती है. आरोपी सुनील भी वहीं बगल में रहता था. 12 अप्रैल 2019 को उसका पति विजय खाना खाकर कमरे के सामने चारपाई पर सो रहा था. उसी दौरान सुनील आया और पुरानी रंजिश को लेकर बिना कुछ कहे ही विजय पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किया. गंभीर रूप से घायल विजय को अस्पताल ले जाया गया. जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी. पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया. गुरुवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने और पत्रवाली के अवलोकन के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है.

वाराणसी: फास्ट ट्रैक कोर्ट (Varanasi Fast Track Court) की जज आराधना कुशवाहा की अदालत ने हत्या के मामले में आरोपी बजरडीहा निवासी सुनील को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत में अभियोजन की ओर से एडीजीसी मनोज गुप्ता और वादिनी के अधिवक्ता देवेंद्र प्रताप सिंह ने पैरवी की.

अभियोजन पक्ष के अनुसार भेलूपुर थाने (Bhelupur police station) में बजरडीहा की रहने वाली गुड़िया देवी ने मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस को उसने बताया था कि वह किराये पर कमरा लेकर रहती है. आरोपी सुनील भी वहीं बगल में रहता था. 12 अप्रैल 2019 को उसका पति विजय खाना खाकर कमरे के सामने चारपाई पर सो रहा था. उसी दौरान सुनील आया और पुरानी रंजिश को लेकर बिना कुछ कहे ही विजय पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किया. गंभीर रूप से घायल विजय को अस्पताल ले जाया गया. जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी. पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया. गुरुवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने और पत्रवाली के अवलोकन के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है.

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