वाराणसी : वाराणसी जनपद के शातिर अपराधी झुन्ना पंडित को शुक्रवार को कासगंज जेल से लाकर वाराणसी की अदालत में पेश किया गया. विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर कोर्ट) देवकांत शुक्ला की अदालत में उसकी पेशी हुई. आरोपी श्रीप्रकाश मिश्रा उर्फ झुन्ना पंडित का कैंट थाने के गैंगेस्टर एक्ट के एक मामले में न्यायिक रिमांड बनाया गया.
जेल अधीक्षक को कोर्ट ने दिए निर्देश : अदालत में आरोपी झुन्ना पंडित की ओर से उसके अधिवक्ता बंटी खान ने प्रार्थना पत्र दिया कि झुन्ना पंडित पिछले कुछ महीनों से कासगंज जेल में निरुद्ध है. जेल में रहने के दौरान उसके सीने में कई दिनों से असहनीय पीड़ा हो रही है, लेकिन जेल में उसका समुचित उपचार नहीं कराया जा रहा है, जबकि उसे इलाज की सख्त जरूरत है, ऐसा न होने पर उसके साथ कभी भी कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है. अदालत ने इस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए जेल अधीक्षक को झुन्ना पंडित के समुचित उपचार की व्यवस्था जेल चिकित्सालय में कराए जाने का निर्देश दिया है. बता दें कि विगत दिनों मढ़वा के दिव्यांग पान विक्रेता दिलीप पटेल व उसके साथी की हत्या करने और उसके बाद एक चिकित्सक से रंगदारी के बाद झुन्ना पंडित का नाम सुर्खियों में आया था.
जानिए कौन है झुन्ना : वाराणसी जिले के गांव हासिमपुर के रहने वाले झुन्ना पंडित ने 16 साल की उम्र में पहली हत्या की थी. इससे पहले 15 साल की उम्र में उस पर इरादा-ए-कत्ल का केस दर्ज हो चुका था. झुन्ना पर हत्या के 10 मामले दर्ज हैं. उत्तर प्रदेश और दिल्ली में उस पर हत्या, अपहरण और फिरौती के 20 केस दर्ज हैं. पंडित सिर्फ नौवीं कक्षा तक पढ़ा है. झुन्ना पंडित पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया था. मुख्तार गैंग के सबसे खास शूटर के तौर पर पंडित की पहचान रही है और उसे 2019 में पंजाब के रोपण से गिरफ्तार किया गया था का इनाम रखा था.
यह भी पढ़ें : बदमाशों ने रिकवरी एजेंट को मारी गोली, पुलिस जांच में जुटी
बसपा सांसद अतुल राय को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, गैंगस्टर मामले में मिली जमानत