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सामूहिक दुराचार मामले में दो दोषियों को 20-20 साल कैद - सामूहिक दुराचार मामले में 20-20 साल कैद

वाराणसी में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) की कोर्ट ने मानसिक रूप से बीमार युवती के साथ सामूहिक दुराचार करने के मामले में दो लोगों को 20-20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

वाराणसी
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Published : Mar 17, 2021, 5:03 PM IST

वाराणसीः विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी की कोर्ट ने मानसिक रूप से बीमार युवती के साथ सामूहिक दुराचार करने के मामले में लोहता थाना क्षेत्र के मड़ौली, चुरामनपुर निवासी अभियुक्त पारस पटेल तथा केराकत निवासी सुरेश यादव को 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना न देने पर दो-दो वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी वंदना श्रीवास्तव ने पैरवी की.

11 जून 2014 के मामला
दरअसल वाराणसी के मंडुवाडीह के डिहवा निवासी दिलीप सोनकर ने सरकारी आम का बगीचा खरीदा था. 11 जून 2014 की रात को वो अपनी पत्नी और दोस्त के साथ बगीचे में थे. तभी एक ऑटो बगीचे के किनारे सड़क पर रूका. थोड़ी देर बाद उस ऑटो में से एक महिला की चिल्लाने की आवाज आई. वहीं उसकी पत्नी व दोस्त श्यामबरन द्वारा जाकर देखा गया तो एक व्यक्ति युवती को पकड़े हुए था और दूसरा दुराचार कर रहा था. इसके बाद बगीचे में बैठे लोगों के द्वारा दोनों को पकड़ लिया गया.

ये भी पढ़ेंः दो गुटों में खूनी संघर्ष में 6 लोग घायल, वीडियो वायरल

दोनों हैं गिरफ्तार
अभियोजन पक्ष के अनुसार 11 जून 2014 की रात में दोनों अभियुक्त मंडुवाडीह थाना क्षेत्र में एक बगीचे के पास मानसिक रूप से बीमार युवती के साथ सामूहिक दुराचार कर रहे थे. बगीचे की रखवाली कर रहे दिलीप सोनकर ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार जेल भेज दिया.तभी से दोनों जेल में बंद हैं.

वाराणसीः विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी की कोर्ट ने मानसिक रूप से बीमार युवती के साथ सामूहिक दुराचार करने के मामले में लोहता थाना क्षेत्र के मड़ौली, चुरामनपुर निवासी अभियुक्त पारस पटेल तथा केराकत निवासी सुरेश यादव को 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना न देने पर दो-दो वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी वंदना श्रीवास्तव ने पैरवी की.

11 जून 2014 के मामला
दरअसल वाराणसी के मंडुवाडीह के डिहवा निवासी दिलीप सोनकर ने सरकारी आम का बगीचा खरीदा था. 11 जून 2014 की रात को वो अपनी पत्नी और दोस्त के साथ बगीचे में थे. तभी एक ऑटो बगीचे के किनारे सड़क पर रूका. थोड़ी देर बाद उस ऑटो में से एक महिला की चिल्लाने की आवाज आई. वहीं उसकी पत्नी व दोस्त श्यामबरन द्वारा जाकर देखा गया तो एक व्यक्ति युवती को पकड़े हुए था और दूसरा दुराचार कर रहा था. इसके बाद बगीचे में बैठे लोगों के द्वारा दोनों को पकड़ लिया गया.

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दोनों हैं गिरफ्तार
अभियोजन पक्ष के अनुसार 11 जून 2014 की रात में दोनों अभियुक्त मंडुवाडीह थाना क्षेत्र में एक बगीचे के पास मानसिक रूप से बीमार युवती के साथ सामूहिक दुराचार कर रहे थे. बगीचे की रखवाली कर रहे दिलीप सोनकर ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार जेल भेज दिया.तभी से दोनों जेल में बंद हैं.

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