वाराणसी: डीएम कौशल राज शर्मा ने 10 मई से व्यापारिक और वाणिज्यिक गतिविधियों को चालू रखने की नई व्यवस्था लागू की है. नई व्यवस्था के तहत नगर निगम सीमा के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं की दुकान जैसे किराना स्टोर, रसोई गैस, मेडिकल स्टोर आदि सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही खुलेगी.
सप्ताह में दो दिन ही खुलेगी दुकानें
शहर में डीएम ने 10 मई से आवश्यक दुकानों को खोलने के लिए नई व्यवस्था लागू की है. मोबाइल फोन, बिजली के उपकरण वाली दुकानें, प्लंबिंग के उपकरण वाली दुकानें, बिल्डिंग मटेरियल के साथ ही 5 कर्मचारियों तक की पेपर प्रिटिंग दुकानें, बुक शॉप, स्टेशनरी की दुकानें आदि सभी सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक केवल गुरुवार और शुक्रवार को ही खुलेंगी.
ग्रामीण क्षेत्रों में भी व्यवस्था लागू
वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के मार्केट कॉम्प्लेक्स, कटरा रोड साइड कतारबद्ध दुकानों के मार्केट में केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी. ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, कोरियर, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोर, फूड प्रोसेसिंग इकाईयां, मोबाइल कंपनियों का भी संचालन सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही होगा.
आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी
जनपद में शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में शराब की सभी दुकानें व मॉडल शॉप सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेगी. सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुओं जैसे सब्जी, दूध, गैस आदि की होम डिलीवरी वाहनों के माध्यम से शाम 5 बजे तक अनुमन्य होगी. आवश्यक वस्तुओं की थोक आपूर्ति के लिए नगर निगम सीमा में 8 सब्जी मण्डी व ग्रामीण क्षेत्र की सभी गल्ला मण्डियां सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी.
10 मई से लागू होगी नयी व्यवस्था
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि प्राइवेट अस्पताल, सरकारी अस्पताल, पैथोलॉजी लैब 24 घंटे खुले रह सकते हैं. न्यूज पेपर वितरण, मीडिया ऑफिस सभी समयावधि के प्रतिबंध से मुक्त होंगे. बैंक, ATM, बीमा कंपनी, सरकारी कार्यालय अपने निर्धारित कार्मिकों के साथ निर्धारित समय पर केवल वर्किंग दिन में खुलेंगे. यह समय सारणी 10 मई से लागू होगी.