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लापरवाही पर निजी अस्पतालों को किया जाएगा ब्लैक लिस्टः जिलाधिकारी

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Published : Mar 27, 2021, 5:21 AM IST

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा ने शुक्रवार को कैम्प कार्यालय के सभागार में जिला समन्वय समिति और जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक की. इस दौरान निजी अस्पतालों की लापरवाही पर उन्होंने कड़ा रुख अख्तियार किया. उन्होंने स्पष्ट कहा कि आंकड़े नहीं देने वाले निजा अस्पतालों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा.

अधिकारियों के साथ बैठक करते जिलाधिकारी.
अधिकारियों के साथ बैठक करते जिलाधिकारी.

वाराणसीः जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा ने शुक्रवार को कैम्प कार्यालय के सभागार में जिला समन्वय समिति और जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक की. इस दौरान निजी अस्पतालों की लापरवाही पर उन्होंने कड़ा रुख अख्तियार किया. उन्होंने स्पष्ट कहा कि आंकड़े नहीं देने वाले निजा अस्पतालों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा.


रिपोर्ट नहीं देने पर होगी एफआईआर
बैठक में जिलाधिकारी ने निजी अस्पतालों में प्रति माह प्रसव की सूचना उपलब्ध न कराये जाने पर कड़ा रुख अपनाते हुए ऐसे अल्ट्रासाउंड और पैथालॉजी लैब को सील कराने के निर्देश दिए. इस दौरान जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि यदि रिपोर्ट नहीं भेजी जाएगी तो अस्पतालों का लाइसेंस निरस्त करते हुए ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा. इसके बाद भई रिपोर्ट नहीं उपलब्ध कराई जाती है तो सम्बंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी.


कोविड वैक्सिनेशन का विवरण न देने पर होगी कड़ी करवाई
जिलाधिकारी ने सभी प्राइवेट अस्पतालों, पीएचसी और सीएचसी की कोविड के वैक्सिनेशन की रिपोर्ट अलग-अलग उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे. इसके बावजूद रिपोर्ट नहीं मिलने पर उन्होंने गहरी नाराजगी जाहिर की. उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कितनी-कितनी वैक्सीन दी गईं, कितनी वैक्सीन लगायी गई और किन-किन अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर कितना वैक्सीन वेस्ट की गईं, इसकी जानकारी दे. वैक्सीन वेस्ट करने वालों की जिम्मेदारी तय करते हुए आंकड़े के अनुसार रिकवरी सुनिश्चित की जाए. 27 मार्च को दिन में 12 बजे तक सम्पूर्ण विवरण उनके समाने प्रस्तुत किया जाए.
यह भी पढ़ेंः कोरोना पर लगी खुफिया विभाग की नजर, शासन को भेजी रिपोर्ट

पॉजिटिव केसों की समुचित निगरानी करें
जिलाधिकारी ने बताया कि कोरोना की बढ़ती रफ्तार को लगाम देने के लिये पाज़िटिव केस की मैपिंग कराने और निगरानी समिति को सक्रिय करने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया गया हैं. इसके अलावा कांटैक्ट ट्रेसिंग और माइग्रेंट की प्रतिदिन की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने बताया कि विभाग के अधिकारियों को कैंट बस स्टेशन पर भी दो टीमें लगाकर आने वालों की जांच कराने का निर्देश दिया गया है. होम आइसोलेशन के पर्चे छपवाने, कंटेन्मेंट ज़ोन का कार्य, सेनिटाइजेशन आदि सभी कार्य पूर्व की भांति चालू कराने के भी निर्देश दिए गए हैं.

वाराणसीः जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा ने शुक्रवार को कैम्प कार्यालय के सभागार में जिला समन्वय समिति और जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक की. इस दौरान निजी अस्पतालों की लापरवाही पर उन्होंने कड़ा रुख अख्तियार किया. उन्होंने स्पष्ट कहा कि आंकड़े नहीं देने वाले निजा अस्पतालों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा.


रिपोर्ट नहीं देने पर होगी एफआईआर
बैठक में जिलाधिकारी ने निजी अस्पतालों में प्रति माह प्रसव की सूचना उपलब्ध न कराये जाने पर कड़ा रुख अपनाते हुए ऐसे अल्ट्रासाउंड और पैथालॉजी लैब को सील कराने के निर्देश दिए. इस दौरान जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि यदि रिपोर्ट नहीं भेजी जाएगी तो अस्पतालों का लाइसेंस निरस्त करते हुए ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा. इसके बाद भई रिपोर्ट नहीं उपलब्ध कराई जाती है तो सम्बंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी.


कोविड वैक्सिनेशन का विवरण न देने पर होगी कड़ी करवाई
जिलाधिकारी ने सभी प्राइवेट अस्पतालों, पीएचसी और सीएचसी की कोविड के वैक्सिनेशन की रिपोर्ट अलग-अलग उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे. इसके बावजूद रिपोर्ट नहीं मिलने पर उन्होंने गहरी नाराजगी जाहिर की. उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कितनी-कितनी वैक्सीन दी गईं, कितनी वैक्सीन लगायी गई और किन-किन अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर कितना वैक्सीन वेस्ट की गईं, इसकी जानकारी दे. वैक्सीन वेस्ट करने वालों की जिम्मेदारी तय करते हुए आंकड़े के अनुसार रिकवरी सुनिश्चित की जाए. 27 मार्च को दिन में 12 बजे तक सम्पूर्ण विवरण उनके समाने प्रस्तुत किया जाए.
यह भी पढ़ेंः कोरोना पर लगी खुफिया विभाग की नजर, शासन को भेजी रिपोर्ट

पॉजिटिव केसों की समुचित निगरानी करें
जिलाधिकारी ने बताया कि कोरोना की बढ़ती रफ्तार को लगाम देने के लिये पाज़िटिव केस की मैपिंग कराने और निगरानी समिति को सक्रिय करने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया गया हैं. इसके अलावा कांटैक्ट ट्रेसिंग और माइग्रेंट की प्रतिदिन की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने बताया कि विभाग के अधिकारियों को कैंट बस स्टेशन पर भी दो टीमें लगाकर आने वालों की जांच कराने का निर्देश दिया गया है. होम आइसोलेशन के पर्चे छपवाने, कंटेन्मेंट ज़ोन का कार्य, सेनिटाइजेशन आदि सभी कार्य पूर्व की भांति चालू कराने के भी निर्देश दिए गए हैं.

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