वाराणसी: विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) प्रथम त्रिभुवन नाथ की अदालत ने 8 वर्षीय बच्ची से रेप के 4 साल पुराने मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने बच्ची से रेप करने वाले जैतपुरा क्षेत्र के निवासी टूटे उर्फ राजेश को 20 वर्ष की कड़ी कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने राजेश पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इसके अलावा कोर्ट ने जुर्माने की धनराशि में से 20 हजार रुपये पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है.
बच्ची से रेप का यह मामला वर्ष 2018 का है. विशेष लोक अभियोजक आदित्य नारायण सिंह ने बताया कि वादी ने जैतपुरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. मुकदमें के अनुसार, 23 नवंबर 2018 को वादी की 8 वर्षीय बच्ची को पड़ोस में रहने वाले टूटे उर्फ राजेश ने अपने घर की चाबी लेने की बात कहकर बुलाया था. घर पर बुलाने के बाद टूटे सिंह उर्फ राजेश ने वादी की 8 वर्षीय बच्ची को अंदर ले जाकर दुष्कर्म किया था.
बच्ची की चीख-पुकार सुनकर आस-पास के लोग जब घटना स्थल पर पहुंचे, तो टूटे सिंह भाग गया. घटना के बाद बच्ची के पिता ने पुलिस को तहरीर दी थी. इस मामले में कोर्ट ने पीड़िता के बयान और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त टूटे उर्फ राजेश को दोषी पाया और सजा सुनाई.
इसे पढ़ें- आतंकी सबाउद्दीन के घर पहुंची एटीएस, परिजनों और पड़ोसी युवक से की पूछताछ