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कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते 29 अप्रैल को वाराणसी में सारी सेवाएं बंद

कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए वाराणसी प्रशासन ने 29 अप्रैल को सभी दुकानें, मंडियां बंद रखने का आदेश दिया है. एक दिन के लिए पूरी तरह से होम डिलीवरी और व्यावसायिक गतिविधियां भी बंद रहेंगी. बैंक भी सिर्फ सरकारी कार्यों के लिए ही खोले जाएंगे. इस दौरान यदि कोई भी बाहर निकलता है तो उसके खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज होगी.

कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते 29 अप्रैल को वाराणसी में सारी सेवाएं बंद
कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते 29 अप्रैल को वाराणसी में सारी सेवाएं बंद
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Published : Apr 28, 2020, 7:01 PM IST

वाराणसी : कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए वाराणसी प्रशासन ने 29 अप्रैल को सभी दुकानें, मंडियां बंद रखने का आदेश दिया है. जिला अधिकारी कौशल राज शर्मा का कहना है कि वाराणसी में अचानक से कोरोना के मामलों को बढ़ता हुआ देख कर यह निर्णय लिया गया है. एक दिन के लिए पूरी तरह से दुकानें और मंडी बंद रहेंगी. होम डिलीवरी और व्यावसायिक गतिविधियां भी बंद रहेंगी. बैंक भी सिर्फ सरकारी कार्यों के लिए ही खोले जाएंगे. इस दौरान यदि कोई भी बाहर निकलता है तो उसके खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज होगी.

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29 अप्रैल को वाराणसी में सारी सेवाएं बंद


केवल सरकारी कार्य और व्यवस्था में लगे लोग, सामाजिक भोजन के पैकेट देने वाली संस्था, सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल और दूध की होम डिलीवरी और उनसे जुड़े लोगों का आवागमन ही मान्य होगा. इनके अलावा 29 अप्रैल के लिए सब प्रकार के पास निलंबित रहेंगे. कल के बाद से दुकानें और अन्य गतिविधियां नए प्रकार से खोलने पर निर्णय लिया जा सकता है. यह आदेश केवल नगर निगम सीमा के लिए है, ग्रामीण क्षेत्र पर लागू नहीं है. नगर निगम सीमा में मेडिकल कारणों के अलावा घुसना प्रतिबंधित होगा. शहर में जो घर से बाहर बिना मेडिकल इमरजेंसी के निकलेगा उस पर एफआईआर दर्ज की जाएगी.

वाराणसी : कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए वाराणसी प्रशासन ने 29 अप्रैल को सभी दुकानें, मंडियां बंद रखने का आदेश दिया है. जिला अधिकारी कौशल राज शर्मा का कहना है कि वाराणसी में अचानक से कोरोना के मामलों को बढ़ता हुआ देख कर यह निर्णय लिया गया है. एक दिन के लिए पूरी तरह से दुकानें और मंडी बंद रहेंगी. होम डिलीवरी और व्यावसायिक गतिविधियां भी बंद रहेंगी. बैंक भी सिर्फ सरकारी कार्यों के लिए ही खोले जाएंगे. इस दौरान यदि कोई भी बाहर निकलता है तो उसके खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज होगी.

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केवल सरकारी कार्य और व्यवस्था में लगे लोग, सामाजिक भोजन के पैकेट देने वाली संस्था, सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल और दूध की होम डिलीवरी और उनसे जुड़े लोगों का आवागमन ही मान्य होगा. इनके अलावा 29 अप्रैल के लिए सब प्रकार के पास निलंबित रहेंगे. कल के बाद से दुकानें और अन्य गतिविधियां नए प्रकार से खोलने पर निर्णय लिया जा सकता है. यह आदेश केवल नगर निगम सीमा के लिए है, ग्रामीण क्षेत्र पर लागू नहीं है. नगर निगम सीमा में मेडिकल कारणों के अलावा घुसना प्रतिबंधित होगा. शहर में जो घर से बाहर बिना मेडिकल इमरजेंसी के निकलेगा उस पर एफआईआर दर्ज की जाएगी.

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