वाराणसी: मुख्तार अंसारी के शार्प शूटर कहे जाने वाले अंगद राय उर्फ झुल्लन राय (Mukhtar Ansari's shooter Angad Rai) का लंका थाना क्षेत्र के डाफी स्थित दो मंजिला मकान (Shooter Angad Rai two storey house attached) को गुरुवार की रात गाजीपुर जिले की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की धारा-14(1) के अंतर्गत कुर्की की कार्रवाई की है. वहीं इसके साथ ही पुलिस ने मुनादी कराई कि कोई भी व्यक्ति मकान में अनाधिकृत तरीके से प्रवेश करने की कोशिश करेगा, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी. वहीं कुर्क किये गए दो मंजिला मकान की कीमत लगभग दो करोड़ रुपये से ज्यादा बताई गई है.
वहीं गाजीपुर जिले के शेरपुर खुर्द गांव के मूल निवासी हिस्ट्रीशीटर अंगद राय के खिलाफ भांवरकोल थाने में वर्ष 2009 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद हितेंद्र कृष्ण ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश से अंगद राय द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति से डाफी में दो मंजिला आलीशान मकान बनवाया गया था. गाजीपुर के जिलाधिकारी के आदेश से गैंगस्टर एक्ट के तहत डाफी स्थित अंगद राय का दो मंजिला मकान कुर्क किया गया. मकान कुर्क करने की कार्रवाई के संबंध में मुनादी करा कर स्थानीय लोगों को भी जानकारी दी गई है.
वहीं क्षेत्राधिकारी हितेंद्र कृष्ण ने बताया कि उत्तर प्रदेश और बिहार में अंगद राय के खिलाफ 22 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. इसमें कुछ उत्तर प्रदेश और कुछ बिहार में दर्ज हैं. अंगद राय ने डाफी स्थित दो मंजिला मकान अपने नाबालिग दो पुत्रों के नाम कर रखा है. मकान की संरक्षिका उसने अपनी पत्नी सविता राय को बना रखा है. स्थानीय लोगों ने बताया कि वर्ष 2015 में अंगद राय ने जमीन खरीद कर मकान बनवाया था. समय-समय पर उसका परिवार डाफी स्थित मकान पर आता-जाता रहता था.
शासन द्वारा चिन्हित अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत बीते दिनों प्रभारी निरीक्षक थाना भांवरकोल द्वारा प्रेषित रिपोर्ट पर पुलिस अधीक्षक गाजीपुर द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा पारित कुर्की आदेश के अंतर्गत धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत अभियुक्त अंगद राय उर्फ झुल्लन राय पुत्र सर्वदेव राय निवासी ग्राम शेरपुर कला थाना भांवरकोल जनपद गाजीपुर अपने नाबालिक पुत्रो अतुल राय व उत्कर्ष राय की संरक्षिका व पत्नी सरिता राय की 04 करोड़ 58 लाख 15 हजार 880 रुपये की अचल बेनामी संपत्ति कुर्क कर जब्तीकरण किया गया.
उल्लेखनीय है कि अभियुक्त ने एक गिरोह बनाकर लोक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने अपने और अपने गैंग के सदस्यों के लिए आर्थिक, भौतिक व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से आपराधिक कार्य तथा समाज विरोधी कार्यों से बेनामी अचल संपत्ति खड़ा कर ली थी. जिस पर कार्रवाई की गई है.
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