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शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की जमानत अर्जी पर आज होगी सुनवाई

वाराणसी की जिला अदालत में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी.

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Published : Dec 23, 2022, 10:43 AM IST

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती
शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती

वाराणसी: ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की नियमित जमानत अर्जी पर शुक्रवार को वाराणसी की जिला अदालत में सुनवाई होगी. प्रकरण 7 साल पहले वाराणसी में अन्याय प्रतिकार यात्रा के दौरान हुए बवाल से जुड़ा हुआ है. इससे पहले फरार घोषित होने के कारण गुरुवार को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर हुए थे. मगर कोर्ट रिक्त होने के कारण वह जिला जज की कोर्ट में सरेंडर किए. कोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की अंतरिम जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दिया था. उनकी नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने 23 दिसंबर की डेट फिक्स की थी.

वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए उनकी संपत्ति की कुर्की का आदेश दिया था. कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में पुलिस की कार्रवाई की रिपोर्ट एडीसीपी काशी जोन राजेश कुमार पांडेय पेश करें. इसी के मद्देनजर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की नियमित जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होगी.

गंगा में गणेश प्रतिमा के विसर्जन पर अड़े लोगों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने 5 अक्टूबर 2015 को मैदागिन के टाउनहाल से गोदौलिया तक अन्याय प्रतिकार यात्रा निकाली थी. जिसमें गोदौलिया चौराहे पर जमकर बवाल आगजनी और हंगामा तोड़फोड़ हुआ था. जिसमें कई सरकारी गाड़ियों को भी आग लगा दी गई थी.

इस मामले को लेकर दशाश्वमेध थाने में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, सतुआ बाबा आश्रम के महंत संतोष दास, पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर महंत बालक दास, पूर्व विधायक अजय राय, मंडुवाडीह थाने के हिस्ट्रीशीटर पंकज सिंह उर्फ डब्ल्यू राय, अरुण पाठक, अजय चौबे, अमरनाथ यादव उर्फ डब्बल, असित दास समेत अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था.

यह भी पढ़ें- हत्या के आरोप में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 3 साल बाद दोषी को सुनाई उम्रकैद की सजा

वाराणसी: ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की नियमित जमानत अर्जी पर शुक्रवार को वाराणसी की जिला अदालत में सुनवाई होगी. प्रकरण 7 साल पहले वाराणसी में अन्याय प्रतिकार यात्रा के दौरान हुए बवाल से जुड़ा हुआ है. इससे पहले फरार घोषित होने के कारण गुरुवार को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर हुए थे. मगर कोर्ट रिक्त होने के कारण वह जिला जज की कोर्ट में सरेंडर किए. कोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की अंतरिम जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दिया था. उनकी नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने 23 दिसंबर की डेट फिक्स की थी.

वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए उनकी संपत्ति की कुर्की का आदेश दिया था. कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में पुलिस की कार्रवाई की रिपोर्ट एडीसीपी काशी जोन राजेश कुमार पांडेय पेश करें. इसी के मद्देनजर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की नियमित जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होगी.

गंगा में गणेश प्रतिमा के विसर्जन पर अड़े लोगों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने 5 अक्टूबर 2015 को मैदागिन के टाउनहाल से गोदौलिया तक अन्याय प्रतिकार यात्रा निकाली थी. जिसमें गोदौलिया चौराहे पर जमकर बवाल आगजनी और हंगामा तोड़फोड़ हुआ था. जिसमें कई सरकारी गाड़ियों को भी आग लगा दी गई थी.

इस मामले को लेकर दशाश्वमेध थाने में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, सतुआ बाबा आश्रम के महंत संतोष दास, पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर महंत बालक दास, पूर्व विधायक अजय राय, मंडुवाडीह थाने के हिस्ट्रीशीटर पंकज सिंह उर्फ डब्ल्यू राय, अरुण पाठक, अजय चौबे, अमरनाथ यादव उर्फ डब्बल, असित दास समेत अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था.

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