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ज्ञानवापी मामले में पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई टली

वाराणसी सिविल जज (सीनियर डिवीजन फास्टट्रैक कोर्ट) में ज्ञानवापी मामले में पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रार्थना पत्र पर सोमवार को सुनवाई होनी थी. यह सुनवाई अब 25 मार्च को होगी.

ज्ञानवापी मामले में पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रार्थना पत्र पर आज होगी सुनवाई
ज्ञानवापी मामले में पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रार्थना पत्र पर आज होगी सुनवाई
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Published : Mar 22, 2021, 9:53 AM IST

Updated : Mar 22, 2021, 5:39 PM IST

वाराणसी: सिविल जज (सीनियर डिविजन फास्ट ट्रैक कोर्ट) वाराणसी की कोर्ट में ज्ञानवापी मामले में सोमवार को होने वाली सुनवाई टल गई. यह सुनवाई पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रार्थना पत्र पर टाली गई हैं. कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए 25 मार्च की तिथि तय कर दी है. वहीं 20 मार्च को कोर्ट में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की ओर से प्रार्थना पत्र देकर कोर्ट से समय मांगा गया था. जिस पर कोर्ट ने अगली तारीख 22 मार्च की दी थी. यह सुनवाई अब 25 को होगी. इसके साथ ही आपको बता दें कि ज्ञानवापी में नए मंदिर के निर्माण और हिंदूओं को पूजा-पाठ करने का अधिकार देने को लेकर साल 1991 में मुकदमा दायर किया गया था.

पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई
न्यायालय सिविल जज ( सीनियर डिविजन फास्ट ट्रैक कोर्ट) वाराणसी में ज्ञानवापी केस में पुरातात्विक सर्वेक्षण का प्रार्थना पत्र जो वादी पक्ष की तरफ से प्रस्तुत हुआ था, उसकी सुनवाई के लिए आज (22 मार्च) की तिथि नियत की गई थी.

25 मार्च को होगी सुनवाई
वादमित्र विजय शंकर रस्तोगी ने बताया कि सिविल जज (सीनियर डिवीजन फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट)वाराणसी में पुरातात्विक सर्वेक्षण पूरे ज्ञानवापी परिसर का कराने के लिए वादी पक्ष का प्रार्थना पत्र लंबित था.जिस पर सुनवाई के लिए आज की तिथि नियत थी.परन्तु माननीय न्यायालय के द्वारा अपने कोर्ट व ऑफिस का त्रि मासिक निरीक्षण कार्य लगा दिया गया था.जिस कारण न्यायिक कार्य स्थगित था.इस वजह से न्यायायल ने इस केस की सुनवाई के लिए 25 मार्च की तिथि मुकर्रर की है. वही पिछली तिथि 20 मार्च को इस पर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने मामले में आगे की तिथि के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर समय मांगा था कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद में इस वाद से संबंधित प्रश्न पर दो रीट याचिकाएं पेंडिंग है.उसमे सुनवाई भी हो चुकी है. जिसका निर्णय रिजर्व है. निर्णय आने के बाद इस केस में सुनवाई की जाए. इस पर कोर्ट ने कहा कि अभी इस वाद में साक्ष्य भी नहीं हुए हैं .न ही मेरिट के आधार पर कोई सुनवाई चल रही है. बल्कि अंतरवर्ती प्रार्थना पत्र सुनवाई चल रही है. जिसके लिए इस वाद की कार्रवाई को रोकना मुनासिब नहीं है. इसका निस्तारण डे टू डे बेसिस पर होना चाहिए. इस प्रकार कोर्ट ने 22 मार्च की तिथि तय कर दी थी. लेकिन आज कोर्ट के अंदर न्यायिक कार्य स्थगित होने के कारण अगली तिथि 25 मार्च की नियत की गई है.

वाराणसी: सिविल जज (सीनियर डिविजन फास्ट ट्रैक कोर्ट) वाराणसी की कोर्ट में ज्ञानवापी मामले में सोमवार को होने वाली सुनवाई टल गई. यह सुनवाई पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रार्थना पत्र पर टाली गई हैं. कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए 25 मार्च की तिथि तय कर दी है. वहीं 20 मार्च को कोर्ट में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की ओर से प्रार्थना पत्र देकर कोर्ट से समय मांगा गया था. जिस पर कोर्ट ने अगली तारीख 22 मार्च की दी थी. यह सुनवाई अब 25 को होगी. इसके साथ ही आपको बता दें कि ज्ञानवापी में नए मंदिर के निर्माण और हिंदूओं को पूजा-पाठ करने का अधिकार देने को लेकर साल 1991 में मुकदमा दायर किया गया था.

पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई
न्यायालय सिविल जज ( सीनियर डिविजन फास्ट ट्रैक कोर्ट) वाराणसी में ज्ञानवापी केस में पुरातात्विक सर्वेक्षण का प्रार्थना पत्र जो वादी पक्ष की तरफ से प्रस्तुत हुआ था, उसकी सुनवाई के लिए आज (22 मार्च) की तिथि नियत की गई थी.

25 मार्च को होगी सुनवाई
वादमित्र विजय शंकर रस्तोगी ने बताया कि सिविल जज (सीनियर डिवीजन फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट)वाराणसी में पुरातात्विक सर्वेक्षण पूरे ज्ञानवापी परिसर का कराने के लिए वादी पक्ष का प्रार्थना पत्र लंबित था.जिस पर सुनवाई के लिए आज की तिथि नियत थी.परन्तु माननीय न्यायालय के द्वारा अपने कोर्ट व ऑफिस का त्रि मासिक निरीक्षण कार्य लगा दिया गया था.जिस कारण न्यायिक कार्य स्थगित था.इस वजह से न्यायायल ने इस केस की सुनवाई के लिए 25 मार्च की तिथि मुकर्रर की है. वही पिछली तिथि 20 मार्च को इस पर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने मामले में आगे की तिथि के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर समय मांगा था कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद में इस वाद से संबंधित प्रश्न पर दो रीट याचिकाएं पेंडिंग है.उसमे सुनवाई भी हो चुकी है. जिसका निर्णय रिजर्व है. निर्णय आने के बाद इस केस में सुनवाई की जाए. इस पर कोर्ट ने कहा कि अभी इस वाद में साक्ष्य भी नहीं हुए हैं .न ही मेरिट के आधार पर कोई सुनवाई चल रही है. बल्कि अंतरवर्ती प्रार्थना पत्र सुनवाई चल रही है. जिसके लिए इस वाद की कार्रवाई को रोकना मुनासिब नहीं है. इसका निस्तारण डे टू डे बेसिस पर होना चाहिए. इस प्रकार कोर्ट ने 22 मार्च की तिथि तय कर दी थी. लेकिन आज कोर्ट के अंदर न्यायिक कार्य स्थगित होने के कारण अगली तिथि 25 मार्च की नियत की गई है.

Last Updated : Mar 22, 2021, 5:39 PM IST
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