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लॉर्ड स्वयंभू विश्वेश्वर एवं ज्ञानवापी केस मामले में सुनवाई टली, 6 अक्टूबर को होगी सुनवाई - वाराणसी खबर

सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से लॉर्ड स्वयंभू विश्वेश्वर एवं ज्ञानवापी केस में दाखिल किए गए पुरातात्विक सर्वेक्षण निगरानी को स्वीकार किए जाने को लेकर शनिवार को आदेश होना था, मगर अब इस आदेश की सुनवाई टाल दी गई है. अब इस आदेश पर सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी.

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लॉर्ड स्वयंभू विश्वेश्वर एवं ज्ञानवापी केस मामले में सुनवाई टली
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Published : Oct 3, 2020, 3:43 PM IST

वाराणसी: लॉर्ड स्वयंभू विश्वेश्वर एवं ज्ञानवापी केस में कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से दाखिल किए गए पुरातात्विक सर्वेक्षण निगरानी को स्वीकार किए जाने पर 3 अक्टूबर यानि शनिवार को आदेश होना था, लेकिन अब मामले में सुनवाई 3 अक्टूबर से टल कर 6 अक्टूबर को होगी. स्वयंम्भू लार्ड विश्‍वेश्‍वर और मस्जिद इंतेजामिया ज्ञानवापी को लेकर जिला जज ने सेक्शन 5 लिमिटेशन के प्रार्थनापत्र की सुनवाई के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया है. जिला न्यायाधीश द्वारा अगली तारीख 3 अक्टूबर को आदेश होना था लेकिन आज अकस्मात जनपद न्यायाधीश साहब किसी कारण वश अवकाश पर है जिस कारण 6 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की गई है.

जानकारी देते अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी

इस मुद्दे पर लॉर्ड स्वयंभू विश्वेश्वर की तरफ से उनके अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी ने बताया कि 18 सितम्बर को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ के द्वारा एक सिविल रीवीजन दाखिल किया गया है, जो तीन महीने के भीतर दाखिल किया जाना था. इसलिए कोर्ट ने उसे विविध वाद के रूप में दर्ज किया और मंदिर पक्ष (विपक्षी पक्ष) को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के लिए सोमवार 28 सितम्बर की तारीख दी थी. वहीं 28 सितंबर को सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से बिना वकालतनामा और बिना पावर ऑफ अटॉर्नी के निगरानी दाखिल किया गया, जिसका विरोध लॉर्ड स्वयंभू विश्वेश्वर के अधिवक्ताओं ने किया.

वहीं 28 सितंबर को जिला न्यायाधीश ने इस विलम्बित रिवजन को दाखिल करने के समय लगाए गए सेक्शन 5 लिमिटेशन के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रखते हुए अगली तारीख 3 अक्टूबर की दी थी. दूसरी तरफ सुन्नी वक्फ बोर्ड की मांग थी कि इस केस की सुनवाई यहां निचली अदालत में नहीं हो सकती. इस वजह से इस केस को लखनऊ न्यायालय मे ट्रांसफर किया जाए, जिसे बहुत विलंब से दाखिल करने के कारण कोर्ट ने अस्वीकार करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब 3 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई टलकर 6 अक्टूबर को होनी है.

वाराणसी: लॉर्ड स्वयंभू विश्वेश्वर एवं ज्ञानवापी केस में कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से दाखिल किए गए पुरातात्विक सर्वेक्षण निगरानी को स्वीकार किए जाने पर 3 अक्टूबर यानि शनिवार को आदेश होना था, लेकिन अब मामले में सुनवाई 3 अक्टूबर से टल कर 6 अक्टूबर को होगी. स्वयंम्भू लार्ड विश्‍वेश्‍वर और मस्जिद इंतेजामिया ज्ञानवापी को लेकर जिला जज ने सेक्शन 5 लिमिटेशन के प्रार्थनापत्र की सुनवाई के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया है. जिला न्यायाधीश द्वारा अगली तारीख 3 अक्टूबर को आदेश होना था लेकिन आज अकस्मात जनपद न्यायाधीश साहब किसी कारण वश अवकाश पर है जिस कारण 6 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की गई है.

जानकारी देते अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी

इस मुद्दे पर लॉर्ड स्वयंभू विश्वेश्वर की तरफ से उनके अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी ने बताया कि 18 सितम्बर को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ के द्वारा एक सिविल रीवीजन दाखिल किया गया है, जो तीन महीने के भीतर दाखिल किया जाना था. इसलिए कोर्ट ने उसे विविध वाद के रूप में दर्ज किया और मंदिर पक्ष (विपक्षी पक्ष) को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के लिए सोमवार 28 सितम्बर की तारीख दी थी. वहीं 28 सितंबर को सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से बिना वकालतनामा और बिना पावर ऑफ अटॉर्नी के निगरानी दाखिल किया गया, जिसका विरोध लॉर्ड स्वयंभू विश्वेश्वर के अधिवक्ताओं ने किया.

वहीं 28 सितंबर को जिला न्यायाधीश ने इस विलम्बित रिवजन को दाखिल करने के समय लगाए गए सेक्शन 5 लिमिटेशन के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रखते हुए अगली तारीख 3 अक्टूबर की दी थी. दूसरी तरफ सुन्नी वक्फ बोर्ड की मांग थी कि इस केस की सुनवाई यहां निचली अदालत में नहीं हो सकती. इस वजह से इस केस को लखनऊ न्यायालय मे ट्रांसफर किया जाए, जिसे बहुत विलंब से दाखिल करने के कारण कोर्ट ने अस्वीकार करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब 3 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई टलकर 6 अक्टूबर को होनी है.

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