वाराणसी: जेल में बंद बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. वाराणसी कोर्ट ने आज विजय मिश्रा की एक जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. वाराणसी में विजय मिश्रा के ऊपर भदोही की एक रेप पीड़िता ने घर में घुसकर धमकी देने और मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए जैतपुरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. इसी मामले में विजय मिश्रा ने जमानत याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
गैंगरेप समेत विभिन्न मामलो में जेल में बंद ज्ञानपुर के पूर्व विधायक और बाहुबली विजय मिश्रा की जमानत अर्जी सोमवार को विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दी है. भदोही जिले की वादिनी ने घर में घुसकर जान से मारने की धमकी समेत कई गंभीर आरोप लगाते हुए जैतपुरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. वादिनी ने विजय मिश्रा, उनके बेटे विष्णु व नाती विकास मिश्र के खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कराया गया था. गैंगरेप सहित विभिन्न मामलों में विजय मिश्र आगरा जेल में बंद हैं. इस मामले में उनके नाती की जमानत हो चुकी है और बेटा फरार है.
वादिनी का आरोप है कि गैंगरेप के मुकदमे में सुलह के लिए विजय मिश्र के लोगों द्वारा उसे धमकाया गया. घर में घुसकर जान से मारने की धमकी दी गई. धमकी देनेवालों ने कहाकि तुम्हारे भाई के खिलाफ महाराष्ट्र, दिल्ली में बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवा चुके हैं. अन्य जगहों पर भी मुकदमा कायम होने वाला है. तुम न्यायालय गवाही देने नही पहुंच पाओगी. वादिनी के विरोध करने पर हत्या का प्रयास किया गया.
इसी मामले में विजय मिश्र की ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई थी. जमानत प्रार्थना पत्र में कहा गया कि वह निर्दोष है. घटना वाले दिन जिला कारागार आगरा में बंद थे और जेल से न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया. कथित घटना के समय वह मौके पर भी नही थे. इस मामले में उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नही है. कोर्ट ने सुनवाई के बाद उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी. अभियोजन की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार सिंह ने की.